मंगलवार, 27 दिसंबर 2022

स्मार्टफोन व आईफोन में काम नहीं करेगा 'व्हाट्सएप'

स्मार्टफोन व आईफोन में काम नहीं करेगा 'व्हाट्सएप'

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। आज के दौर में लगभग हर स्मार्टफोन यूजर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये खबर उनके लिए काम की हो सकती है। बता दें हर साल की तरह आने वाले साल में भी व्हाट्सएप कई स्मार्टफोन और आईफोन में काम करना बंद कर देगा। जिन फोन पर व्हाट्सएप काम करना बंद करेगा उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अब आउटडेटेड हो चुके हैं।

बता दें इन फोन की संख्या करीब 49 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई फोन तो इतने पुराने हो चुके हैं कि अब उनका इस्तेमाल भी कोई नहीं कर रहा होगा। जिसका मतलब ये है कि स्माटफोन यूजर्स या फिर आईफोन यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन से स्माटफोन में  व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। 

इन फोन पर काम करना बंद कर देगा व्हाट्सएप

​Archos 53 Platinum
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5c
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT।

परीक्षाओं में नकल करने की बुराई 'प्लेग' की तरह 

परीक्षाओं में नकल करने की बुराई 'प्लेग' की तरह 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि परीक्षाओं में नकल करने की बुराई प्लेग की तरह है। जो समाज और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती है तथा अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।यह उल्लेख करते हुए कि किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा प्रणाली की शुचिता अचूक होनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले छात्र राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।

अदालत ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अपीलकर्ता इंजीनियरिंग छात्र द्वारा दी गई परीक्षा को रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। यह छात्र दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते पाया गया था।

पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, "परीक्षा में नकल प्लेग की तरह है। यह एक ऐसी महामारी है, जो किसी भी देश के समाज और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए या यदि नरमी दिखाई जाती है, तो इसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है। किसी भी देश की प्रगति के लिए शैक्षिक प्रणाली की शुचिता अचूक होनी चाहिए।” पीठ ने कहा कि अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले छात्र राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अदालत ने अपील खारिज कर दी और कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश में किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है। 

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-77, (वर्ष-06)

2. बुधवार, दिसंबर 28, 2022

3. शक-1944, पौष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:24, सूर्यास्त: 05:30। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 18+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

email:universalexpress.editor@gmail.com 

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

सोमवार, 26 दिसंबर 2022

सेनेटरी पैड वितरण कर छात्राओं को जागृत किया

सेनेटरी पैड वितरण कर छात्राओं को जागृत किया


सारथी वेलफेयर फाउंडेशन ने किया छात्राओं को जागरूक

गोपीचंद 

बागपत। सोमवार को सारथी वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में के.डी.आर. पब्लिक स्कूल बागपत में सेनेटरी पैड वितरण कर छात्राओं को जागृत किया। छत्राओ को सारथी वेलफेयर फाउंडेशन चैयरपर्सन वन्दना गुप्ता द्वारा हाइजीन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वही, मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े से होने वाली बीमारियों के बारे में सचेत किया जा रहा है। के .डी .आर. पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल दुष्यंत चौहान का पूरा पूरा सहयोग रहा।

इस स्कूल में एक घंटा बच्चों को योगा ओर शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता है। जिससे बच्चे शारारिक व मानसिक रूप से मजबूत बने। इस मौके पर अध्यक्ष वन्दना गुप्ता, श्रीमती रीता कौशिक,श्रीमती रीना,कुमारी अलका आदि मौजूद रही।

कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश 

कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश 

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। वातावरण में आकर लगातार कोहराम मचा रहे कोरे सर्दी के सितम को झेलते हुए स्कूल जा रहे बच्चों को कंप-कंपाती ठंड से निजात दिलाने के लिए डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली राहुल मिश्र ने जिलाधिकारी जगजीत कौर की अनुमति से वर्तमान में जनपद शामली पढ़ रही अत्यधिक ठंड व कोहरे के प्रकोप से बच्चों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 27 एवं 28 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जिलाधिकारी आदेश तो अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित सभी परिषदीय सहायता प्राप्त एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 27 एवं 28 दिसंबर को बंद रखे जाएंगे। अवकाश अवधि में पहले से गतिमान प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संचालित यथावत चलते रहेंगे। बीएसएकी ओर से इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय की अधिसूचना पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई 

मंत्रालय की अधिसूचना पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक अधिसूचना पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। जिसमें खास निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) संबंधी शर्तों में संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर 2018 को जारी अधिसूचना में, 20,000 वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर ‘बिल्ट-अप’ क्षेत्रफल वाले भवन या निर्माण परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों सहित स्थानीय निकायों को प्रदान किया गया है।

अधिकरण एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया है कि संशोधित ईआईए व्यवस्था सतत विकास और एहतियाती सिद्धांतों के खिलाफ है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की पीठ ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किए जाने के बाद अधिकरण ने दिसंबर 2018 में अधिसूचना पर रोक लगा दी और आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में इसी मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

पीठ ने कहा कि तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई और अधिकरण को इस मामले पर शीघ्र विचार करना था, इसलिए इस पर फिर से विचार किया गया। पीठ ने कहा कि जवाब दाखिल करने या रोक में संशोधन की मांग करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था और अधिकरण के समक्ष मंत्रालय की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। खंडपीठ ने कहा, "... मामले में कानून के अनुसार निर्णय लिए जाने तक अगर इस तरह की रोक जारी रहती है तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

भारत ने अफ्रीका को 125 रनों का टारगेट दिया

भारत ने अफ्रीका को 125 रनों का टारगेट दिया  इकबाल अंसारी  पोर्ट एलिजाबेथ। भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच गकेबेह...