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सोमवार, 18 मार्च 2024

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या में महिला आरोपी समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार रुपेश पुत्र गजे सिंह निवासी महमूदनगर माजरा थाना भोपा द्वारा द्वारा थाना मन्सूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए उसके पति अश्वनी पुत्र विजयपाल व सास मुनेश पत्नी विजयपाल निवासी ग्राम खानपुर थाना मंसूरपुर द्वारा जला कर मार दिया गया है।
थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 307/2015 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अश्वनी व मुनेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना मन्सूरपुर के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एफटीसी-1 द्वारा आरोपी अश्वनी पुत्र विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदंड एवं आरोपी मुनेश पत्नी विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधि0 में 8 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

शनिवार, 16 मार्च 2024

रेप: आरोपी को 83 साल के कारावास की सजा

रेप: आरोपी को 83 साल के कारावास की सजा 

इकबाल अंसारी 
तिरुवनंतपुरम। महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़खानी जैसी घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। महिलाएं और लड़कियां बाहर तो छोड़िए घर में भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकंड़ों पर गौर करें तो अपने देश में 96 फीसदी रेप केस में रेपिस्ट पीड़िता के रिश्तेदार या परिचित होते हैं। साल 2021 में रेप के 30571 ऐसे मामले दर्ज किए गए, जिनमें वारदात करने वाला पीड़िता के जानकार थे। रेप के 2424 मामलों में तो पीड़िता के परिवार के किसी सदस्य ने ही उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। इसी तरह का एक मामला केरल में पलक्कड़ में सामने आया है। बलात्कार के एक मामले में पीड़िता नाबालिग लड़की है। 
आरोपी की उम्र 65 साल है। वो आए दिन पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। उसे इस मामले में खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। यहां तक कि पीड़िता के अन्य परिजनों की उपस्थिति में भी वो उसके साथ बलात्कार करता था। इस मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को कुल 83 साल के कारावास की सजा सुनाई है।पट्टांबी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी शख्स को पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि इस केस में दोषी करार दिया गया शख्स कम से कम 40 साल तक जेल में सजा काटेगा। उसके अलग-अलग सजा दी गई है, जो कि सभी एक साथ उसे काटनी होंगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 4.3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने का कुछ हिस्सा पीड़ित को भी दिया जाए। पीड़िता दोषी के अनैतिक व्यवहार से तंग आ गई थी। उसने परिजनों को इसके बारे में बताने की बजाए स्कूल में अपने एक शिक्षक को सारी बात बता दी। उनकी पहल इस मामले में चाइल्ड सर्विसेज शामिल हुई, जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बताते चलें कि केरल में हुई बलात्कार की वारदात और एनसीआरबी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं, लड़कियां और बच्चियां अपने घरों में अपने परिजनों के बीच ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से अपराध के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंखें खोल देने वाले हैं। अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा आरोपी उसके परिचित या नजदीकी रिश्तेदार होते हैं।

बुधवार, 13 मार्च 2024

अंसारी को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई

अंसारी को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई

संदीप मिश्र 
वाराणसी। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के दुर्दिन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में दोषी पाए गए मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व विधायक के ऊपर अदालत की ओर से जुर्माना भी किया गया है। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120 B एवं आर्म्स एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत आरोप सिद्ध होने के बाद बाहुबली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के दौरान बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुआ। पिछले डेढ़ सालों के भीतर बुधवार को मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी अदालत द्वारा विधायक रहे मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

मंगलवार, 12 मार्च 2024

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में अंसारी को दोषी पाया

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में अंसारी को दोषी पाया 

संदीप मिश्र 
वाराणसी। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी को अब बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। 
मंगलवार को माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की टेंशन में इजाफा करते हुए अदालत द्वारा माफिया सरगना को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पाया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया है। अदालत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी को अब बुधवार को दोपहर 12:00 बजे इस मामले को लेकर सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। मुख्तार अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की रुलिंग दाखिल की थी। उधर बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी उदय शुक्ला एवं एडीजीसी विनय सिंह की ओर से भी अदालत में रुलिंग दाखिल की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और तर्क सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

गुरुवार, 7 मार्च 2024

गोली मारकर हत्या करने के मामलें में 3 अरेस्ट किए

गोली मारकर हत्या करने के मामलें में 3 अरेस्ट किए 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। अदालत में गवाही देने के लिए आए युवक की कोर्ट परिसर में दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामलें में दोषी पाए गए सौरभ मलिक, ओम सिंह एवं राजवीर को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। बृहस्पतिवार को जिला अदालत में एडीजे- मंजुला भालोटिया की अदालत में वर्ष 2013 की 11 जुलाई को कचहरी में गवाही देने के लिए आए ग्राम बहावड़ी के रहने वाले देवेंद्र की कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले की सुनवाई की गई। एडीजीसी अमित त्यागी एवं प्रदीप शर्मा की ओर से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते अदालत द्वारा देवेंद्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह एवं राजवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों को अर्थदंड से दंडित करते हुए कोर्ट द्वारा तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2013 की 11 जुलाई को बहावड़ी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान विजेंद्र जिला अदालत में गवाही देने के लिए आए थे। लेकिन देवेंद्र की अदालत के बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मर्डर की इस वारदात में सागर मलिक भी हथियार समेत पकड़ा गया था, जिसकी सुनवाई किशोर अदालत में लंबित है। उल्लेखनीय है कि सागर मलिक विक्की त्यागी हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है।

सोमवार, 4 मार्च 2024

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलें में आरोपी रमेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला 2021 में ग्राम घटायन में हुई थी।

अभियोजन के अनुसार गत 12 मई 2021 को मुजफ्फरनगर जिले के थाना जानसठ के ग्राम घटायन में एक नाबालिग लड़की के साथ एक खाली कोठे में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रमेश को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि आरोपी रमेश के तीन लड़कों विजय पाल, पिंटो व संदीप को जान से मारने की धमकी के आरोप में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने के 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

शनिवार, 24 फ़रवरी 2024

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

आदिल अंसारी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मनोज को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं 16 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को तीन लाख का प्रतिकार दिए जाने की संस्तुति की है। शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार नाबालिग पीड़िता भीख मांगती थी। चार जून 2023 को एक बजे रोडवेज बिजनौर पर भीख मांग रही थी।
उसे एक व्यक्ति वहां मिला। उसने कहा कि भीख मत मांगो, मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां तुम काम करना। उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गया। मगर, उसने रात्रि में लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। तीन-चार दिन वहीं रखा, फिर उसे बिजनौर ले आया। बिजनौर में एक जगह बैठाकर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसे गांव में पता चला था कि आरोपी का नाम मनोज है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मनोज को गिरफ्तार किया। इस मामले में मनोज के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। आठ माह के अंदर न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। दोषी मनोज निवासी बांकपुर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

गुरुवार, 22 फ़रवरी 2024

डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ में सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कैंटर, 300 लीटर डीजल, डीजल चोरी करने के उपकरण व एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया। बीती रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि छपार में जय भारत इंटर कॉलेज के सामने हाईवे पर एक कैंटर में कुछ संदिग्ध लोग हैं।
पुलिस मौके पर पहुंची तो कैंटर सवार लोगों ने फायर कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई कर घेराबंदी की और तीन आरोपियों को पकड़ लिया। उन्होंने अपने नाम मेरठ जनपद के थाना सरूरपुर के कस्बा हर्रा के बुधबाजार निवासी वसीम, सरूरपुर के गांव पांचली निवासी मोहम्मद हामिद व थाना भावनपुर के गांव नौरंगाबाद के मूल निवासी और वर्तमान में थाना खरखौदा के गांव अजराड़ा निवासी रिजवान बताए।
उन्होंने पुलिस को बताया कि हाईवे पर ढाबे आदि स्थानों तथा सड़क किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करते हैं और कम रेट पर ही दूसरे वाहनों को बेच देते हैं। एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया है।

बुधवार, 21 फ़रवरी 2024

सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज

सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज 

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। शहर के जार्जटाउन में प्रतापगढ़ निवासी 18 साल की युवती ने नौकरी के बहाने बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। आरोप यह भी है कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया। फिर सुलह न करने पर वीडियो वायरल करने को धमकाया गया। पुलिस ने दो नामजद समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज की है। युवती मूल रूप से हथिगवा प्रतापगढ़ की रहने वाली है और फाफामऊ बाजार में किराए पर रहकर वहीं एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। वहीं उसकी जान पहचान रामू पटेल निवासी सोहबतियाबाग से हुई। रामू ने उसे ज्यादा सैलरी की नौकरी दिलाने की बात कही और नंबर ले लिया। 10 फरवरी को उसने नौकरी दिलाने की बात कहते हुए उसे सोहबतियाबाग बुलाया। वहां पहुंचने पर एक मकान में ले गया। जहां अमित कुमार व एक अन्य संग मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर धमकी दी। इस दौरान अज्ञात मकान मालिक रखवाली करता रहा। पुलिस से शिकायत की बात कहने पर मकान मालिक सहित अन्य सभी ने गालियां व धमकी दी। 15 फरवरी को अज्ञात नंबर से खुद को रामू पटेल का करीबी रत्नाकर दुबे बताते हुए एक व्यक्ति ने सुलह के लिए धमकी दी। यही नहीं रामू व अन्य आरोपियों ने फोन कर यह भी कहा कि उन्हाेंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया है। सुलह न करने पर वीडियो वायरल करने को धमकाया। युवती ने मंगलवार को जार्जटाउन थाने में शिकायत की जिस पर केस दर्ज कर लिया गया। एसीपी राजीव कुमार यादव ने बताया कि केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

मंगलवार, 20 फ़रवरी 2024

सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला समेत 7 लोग अरेस्ट

सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला समेत 7 लोग अरेस्ट 

अश्वनी उपाध्याय 
गाजियाबाद। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली एक विदेशी महिला समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमें तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। पुलिस को यहां से एक कजाकिस्तान की महिला भी मिली है। एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में विदेशी महिला सेक्स रैकेट चला रही है। इसके बाद उन्होंने महिला फोर्स और अन्य फोर्स इकट्ठा करके बताए गए फ्लैट पर रेड की। इस दौरान वहां कजाकिस्तान की महिला मारिया मिली। उसके साथ ही अन्य दो महिला पूनम और प्रिया को भी पुलिस ने पकड़ा। उनके साथ चार युवक आमिर, आसिफ, अभिषेक और रोहित भी पकड़े गए। पुलिस का खुफिया विभाग इस मामले की छानबीन कर रहा है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह विदेशी महिला कब से रह रही थी और कितने दिनों से सेक्स रैकेट चला रही थी। उसका वीजा कब तक का है और अगर वह एक्सपायर हो गया है तो कब एक्सपायर हुआ। इन सभी बातों की गहनता से जांच की जा रही है।

सोमवार, 19 फ़रवरी 2024

व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की

व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। व्यक्ति अपने परिवार सहित शाहपुर गांव के निकट एक कृषि फार्म पर रहता था। मौके पर पहुची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर परिजनों द्वारा कोई कार्यवाही न चाहने पर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
रामराज थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ गांव के निकट ही एक कृषि फार्म पर रहता था। रविवार की देर रात को उसकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी तथा बच्चो को कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तथा खुद बरामदे में कुंदे पर रस्सी से फंदा बनाकर फांसी पर झूल गया तथा अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
उसकी पत्नी ने किसी प्रकार शोर मचाकर उधर से गुजरने वाले राहगीरों से कमरे का दरवाजा खुलवाया। उसके शव को फंदे से उतारा। उसकी पत्नी ने इसकी सूचना अन्य परिजनों तथा पुलिस को दी। जिसपर पुलिस मौके पर पहुंची परंतु परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया जिस पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रामराज थाना प्रभारी रामकुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया। जिसपर शव को परिजनों के सुपर्द कर दिया गया है।

रविवार, 11 फ़रवरी 2024

मासूम के साथ दो नाबालिकों ने किया दुष्कर्म

मासूम के साथ दो नाबालिकों ने किया दुष्कर्म 

शैलेंद्र श्रीवास्तव 
गोंडा। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसी के स्कूल के दो लड़कों ने रेप किया। पुलिस ने बताया कि स्कूल परिसर में दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान पांच साल की एक लड़की के साथ उसके दो सहपाठियों ने रेप किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद 8 और 10 साल की उम्र के आरोपी लड़कों को पकड़ लिया गया है। यह घटना किशोरी धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के मोंटेसरी स्कूल की है।
शुक्रवार को लंच ब्रेक के दौरान उसके स्कूल के दो लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घर पहुंचने के बाद लड़की ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दो नाबालिग लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि लड़की को शनिवार को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने अश्लील वीडियो देखने के बाद रेप करने की बात स्वीकार की है।

व्यापारी को गोली मारकर खुद को भी गोली मारी

व्यापारी को गोली मारकर खुद को भी गोली मारी

कविता गर्ग 
पुणे। मुंबई के बाद इस बार सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले पुणे एक बार फिर गोलीबारी हुई है। यह घटना पुणे के औंध इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार पुणे में वित्तीय विवाद के चलते यह गोलीबारी हुई है। गोली चलाने वाले आरोपी ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने कहा कि 52 वर्षीय एक व्यक्ति ने शनिवार शाम पुणे शहर में एक होटल के बाहर एक विवाद को लेकर एक आभूषण दुकान के मालिक पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया, इससे पहले कि उसने एक ऑटोरिक्शा में खुद को गोली मार ली। दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
आत्महत्या करने वाले कारोबारी की पहचान अनिल धमाले (उम्र 52, निवासी बालेवाड़ी) के रूप में हुई है। घायल दुकान मालिक की पहचान आकाश गजानन जाधव (उम्र 39, निवासी बानेर) के रूप में हुई है। बता दें कि दो दिन पहले ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता अभिषेक घोसालकर को मौरिस भाई ने गोली मार कर खुद जान दे दी थी। उसके पहले बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ को दिनदहाड़े गोली मार दी थी।

शुक्रवार, 9 फ़रवरी 2024

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी, अरेस्ट

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी, अरेस्ट

इकबाल अंसारी 
मुंबई। एअर इंटेलीजेंस यूनिट (एआईयू) ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी में मदद करनेवाली सफाई कर्मी महिला को गिरफ्तार किया है। वह विदेशों से आनेवाले लोगों से सोने का पाउच लेती थी, उस पाउच को बाथरूम में लेजाकर रखती थी। इसके बाद उस व्यक्ति के बाहर निकलने पर महिला बाहर जाकर तस्करी के जरिये लाया गया सोना का पाउच उसे दे देती थी।
इस प्रक्रिया के लिए उसे एक पाउच बाहर निकालने पर 50 हजार रुपये मिलते थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एआईयू को जानकारी मिली थी कि सफाईकर्मी महिला की मदद से सोने की तस्करी हो रही है। जिसके बाद 7 और 8 जनवरी की रात पुलिस ने जाल बिछाया और महिला सोनाली भालेराव को रंगेहाथ पकड़ लिया।
पुलिस ने पुछताछ की तब उसने बताया कि विदेश से सोने का पाउच लेकर मुंबई पहुंचे दो पैसेंजर का सोना उसके पास मौजूद है जो उसने लेवल 4 पर बने शौचालय में लिया था। एआईयू ने जब पकड़ा तब वह लेवल 3 के शौचालय में पहुंची और सोने का दो पाउच एआईयू की टीम को दिया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक महिला के पास से मिले दोनों पाउच में 24 कैरेट सोना था। जिसकी जांच करवाने पर पता चला। जब्त किए गए सोने की कीमत जिसे तस्करी के जरिये लाया जा रहा था 1 करोड़ 81 लाख 46 हजार 44 रुपये है। अदालत में पेशी के बाद महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एआईआयु मामले की अधिक जांच करने में जुटी हुई है।

गुरुवार, 8 फ़रवरी 2024

10 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज

10 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज 

इकबाल अंसारी 
अगरतला। त्रिपुरा पुलिस की अपराध शाखा ने त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन (टीसीए) के पूर्व सचिव सहित निवर्तमान समिति के 10 अधिकारियों के खिलाफ  भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) पिया माधुरी मजूमदार ने बताया कि क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने के संबंध में 2022-23 और 2023-24 वित्तीय वर्षों के दौरान टीसीए में भ्रष्टाचार की शिकायतें पिछले साल दर्ज की गई थीं, जिसके बाद समिति को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और नये सिरे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर टीसीए फंड के लगभग 10 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। पुलिस ने कहा कि इस एक परियोजना से टीसीए को सात करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच के दौरान कई अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी सामने आए। टीसीए के शीर्ष परिषद का चुनाव 15 फरवरी को होगा। चुनाव में राज्य में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महासचिव अमित रक्षित के नामांकन के बाद एक नया विवाद पैदा हो गया है। श्री रक्षित के चुनाव में भाग लेने पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस पार्टी के एक व्यक्ति एक पद नियम का उल्लंधन बताया है।

शनिवार, 3 फ़रवरी 2024

फंदे से लटका मिला महिला जज का शव

फंदे से लटका मिला महिला जज का शव

संदीप मिश्र 
बदायूं। शनिवार सुबह सरकारी आवास में महिला जज ज्योत्सना राय का शव फंदे से लटका मिला है। इसकी जानकारी होने पर पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम-एसएसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए। घटनास्थल पर छानबीन कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है।
जानकारी के मुताबिक सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय की जज ज्योत्सना राय शनिवार सुबह न्यायालय नहीं पहुंचीं। उनके आवास का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा नहीं खुला तो उनके कर्मचारियों ने पुलिस और कंपाउंड में रहने वाले अन्य जजों को बताया, जिससे तत्काल सभी लोग मौके पर पहुंच गए।
पुलिस ने धक्का मारकर उनके आवास का दरवाजा खोला। पुलिस अंदर घर में दाखिल हुई। अंदर एक कमरे में पंखे से उनका शव फंदे से लटका हुआ था। घटना की सूचना पर डीएम मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया है। बताया जा रहा है कि ज्योत्सना राय मूल रूप से मऊ जिले की रहने वाली थीं। वह बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन की मुंसिफ मजिस्ट्रेट थीं। बदायूं से पहले वह अयोध्या में भी तैनात रह चुकी हैं। सरकारी आवास में महिला जज का शव मिलने से हर कोई स्तब्ध है।

शुक्रवार, 2 फ़रवरी 2024

शादी करने के वादे से मुकर जाना अपराध नहीं

शादी करने के वादे से मुकर जाना अपराध नहीं 

कविता गर्ग 
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि यदि कोई पुरुष अपने परिवार के सहमत नहीं होने के कारण किसी महिला से शादी करने के अपने वादे से मुकर जाता है, तो इसमें बलात्कार का अपराध नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज मामले में बरी करते हुए यह टिप्पणी की। इस व्यक्ति के खिलाफ शादी के बहाने एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया गया था।
न्यायमूर्ति एम डब्ल्यू चंदवानी की एकल पीठ ने 30 जनवरी को दिए एक आदेश में कहा कि एक व्यक्ति ने केवल शादी के अपने वादे को तोड़ा है और महिला को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का झांसा नहीं दिया था। अदालत ने कहा, ‘‘वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने के बीच अंतर है।’’
वर्ष 2019 में 33 वर्षीय महिला ने नागपुर पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई प्राथमिकी में दावा किया था कि वह 2016 से उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी और उसने शादी का वादा करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जब महिला को पता चला कि उस व्यक्ति की किसी और से सगाई हो गई है तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में आरोपमुक्त करने के अनुरोध संबंधी याचिका में व्यक्ति ने कहा कि उसका महिला से शादी करने का पूरा इरादा था, लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उससे कहा कि वह किसी और से शादी करेगी। याचिका में कहा गया कि इस व्यक्ति के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद वह दूसरी महिला से सगाई करने को तैयार हो गया। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने 2021 में किसी अन्य पुरुष से शादी कर ली थी।
अदालत ने कहा कि महिला एक परिपक्व वयस्क हैं और कहा कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप इस बात का संकेत नहीं देते कि उस व्यक्ति का उससे शादी करने का वादा झूठा था। अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि रिश्ते की शुरुआत के बाद से, इस व्यक्ति का महिला से शादी करने का कोई इरादा नहीं था और उसने केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए झूठा वादा किया था।
इसने कहा, ‘‘केवल इसलिए वह शादी करने के अपने वादे से मुकर गया कि उसके माता-पिता उनकी शादी से सहमत नहीं थे, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने बलात्कार का अपराध किया है।’

गुरुवार, 1 फ़रवरी 2024

5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना

5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना 

संदीप मिश्र 
बलरामपुर। एक ही परिवार के तीन सदस्यों का मर्डर करते हुए अंजाम दिए गए सामूहिक हत्याकांड में दोषी पाए गए पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 
अदालत ने दोषी पाए गए पांचो लोगों पर जुर्माना भी सुनाया है। बृहस्पतिवार को शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जनपद के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के अगया बुजुर्ग गांव में वर्ष 2019 की 25 फरवरी की रात को हमलावरों ने घर में घुसते हुए जगराम और उसकी बेटी लाली तथा बेटे राजू की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी थी। 
हमले की इस वारदात में जगराम की बहू निर्मला को भी हमलावरों द्वारा धारदार हथियारों से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया था। उन्होंने बताया है कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी पाए गए सद्दाम, शमसुद्दीन, मोहुरुद्दीन, मोहम्मद कलाम एवं गोली बंजारा को दोषी करार देते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि अदालत की ओर से दोषी पाए गए सभी पांच लोगों पर ढाई ढाई लाख रुपए का जुर्माना करते हुए इन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

बुधवार, 31 जनवरी 2024

जमीन घोटाले में सीएम को गिरफ्तार किया: ईडी

जमीन घोटाले में सीएम को गिरफ्तार किया: ईडी

इकबाल अंसारी 
रांची। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर सूत्रों से आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। महागठबंधन के विधायक राज्यपाल से मिलने तीन ट्रैवलर से निकल गए हैं। देश की पहली घटना कि मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा अधिकांश विदेशों में देखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री को चलते मीटिंग से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है।
विधायक राजभवन में परेड करेंगे। ऐसे में विधायक सीएम सोरेन का इस्तीफा राज्यपाल को देकर नए मुख्यमंत्री के लिए कल्पना सोरेन या चंपई सोरेन का नाम बढ़ा सकते हैं। 7 अधिकारियों की टीम दोपहर 1:15 बजे सीएम हाउस में है।
इससे पहले 20 जनवरी को ED ने साढ़े सात घंटे पूछताछ की थी। सीएम आवास डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे हैं। बताया जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन को ED गिरफ्तार कर सकती है। सीएम की कारकेड की गाड़ियां भी बाहर निकली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। पूछताछ को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। साथ ही ED ऑफिस, राजभवन और CM आवास के आसपास धारा 144 अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं।
रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के परिसर से मिनी बसें निकली। विधायकों से भरी बसें राजभवन पहुंच चुकी है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ED अधिकारियों की एक टीम सीएम सोरेन के आवास पर है।

सोमवार, 29 जनवरी 2024

किसान की हत्या, 4 दोषियों को आजीवन कारावास

किसान की हत्या, 4 दोषियों को आजीवन कारावास 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मुबारिक गांव के जंगल में 13 साल पहले किसान की हत्या के मामलें में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने फैसला सुनाया। जानसठ क्षेत्र के कवाल गांव निवासी अहसान अपने चचेरे भाई अनवार के साथ सिखेड़ा क्षेत्र के नंगला मुबारिक गांव के जंगल में स्थित खेतों में आठ दिसंबर 2011 की रात पानी चलाने गया था। बदमाशों ने गोली मारकर अहसान की हत्या कर दी और फरार हो गए। अनवार ने किसी तरह जान बचाकर परिजनों को जानकारी दी।
मृतक के चाचा वादी लतीफ ने हत्या का अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद रंजिश के चलते हत्या किए जाने का खुलासा किया था। आरोपी जानसठ के कवाल निवासी वसीम उर्फ अड़वानी, पप्पू, रतनपुरी के नंगला भनवाड़ा निवासी नौशाद और शौकीन के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-10 में हुई। अदालत में चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ।
बता दें कि दोषियों को हत्या में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जबकि दोषी वसीम उर्फ अड़वानी को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई गई है।

एससी ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई

एससी ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई  इकबाल अंसारी  नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लग...