गुरुवार, 5 अक्तूबर 2023

जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या, एक्शन

जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या, एक्शन 

हरिशंकर त्रिपाठी 
देवरिया। जमीन विवाद को लेकर छ: लोगों की हत्या में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही में राजस्वकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कुछ को निलंबित किया गया है तो कुछ का स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई का दंड मिला है।
सीएम योगी ने एसडीएम, दो तहसीलदार समेत 15 लोगों को निलंबित कर दिया है। सस्पेंड किए गए लोगों में सीओ, तीन लेखपाल, थाना प्रभारी, एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 हल्का प्रभारी शामिल हैं। सीएम योगी ने देवरिया में हुई घटना की गहन समीक्षा के बाद कहा कि दोषी कोई भी होगा बचेगा नहीं। तहसीलदारों और क्षेत्राधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी।
देवरिया में गांधी जयंती के दिन जमीन के विवाद में एक पक्ष के मुखिया की हत्या के बाद उसके परिजनों ने हमला बोल कर दूसरे पक्ष के पांच लोगों की हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने तत्काल लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को देवरिया भेजा था।
अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की थी। रिपोर्ट मिलते ही योगी का एक्शन हुआ है। शासन की रिपोर्ट में देवरिया की तहसील एवं थाना रूद्रपुर स्थित ग्राम फतेहपुर में घटना के संबंध में दोषी कर्मचारी/अधिकारी की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यपालन में शिथिलता मिली है।
मारे गए सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में आईजीआरएस के अंतर्गत अनेक शिकायतें मुख्यमंत्री संदर्भ के रूप में आनलाइन पुलिस विभाग/राजस्व विभाग को भेजी गई थीं। दोनों विभाग के संबंधित अधिकारियों ने मामले को गम्भीरतापूर्व लेकर निस्तारण नहीं कराया था। इस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए।

इन लोगों पर एक्शन
वर्तमान उपजिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ एवं क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर जिलाजीत को तत्काल निलंबित किया जाए।
पूर्व में उपजिलाधिकारी रहे राम विलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला एवं संजीव कुमार उपाध्याय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए।
सेवानिवृत्त तहसीलदार वंशराज राम एवं सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानन्द पाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करें।
अभय राज (वर्तमान में निलंबित तहसीलदार) को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया जाए।
रामाश्रय तत्कालीन तहसीलदार, सम्प्रति तहसीलदार जनपद बलरामपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाए तथा केशव कुमार तहसीलदार रूद्रपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए।
विशाल नाथ यादव (राजस्व निरीक्षक), राजनन्दनी यादव (क्षेत्रीय लेखपाल), अखिलेश (लेखपाल) को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए।
हेड कॉन्स्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कॉन्स्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी / उपनिरीक्षक जय प्रकाश दुबे व प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए।
पूर्व में आईजीआरएस के संदर्भों में निस्तारण में लापरवाही के लिये उत्तरदायी पाए गए का. कैलाश पटेल, कॉन्स्टेबल राम प्रताप कन्नौजिया, सुभाष यादव एवं उ.नि. सुनील कुमार, पूर्व प्रभारी निरीक्षक, रूद्रपुर को निलंबित किया जाए तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, रूद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म

9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म 

कविता गर्ग 
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री कृति सैनन की फिल्म 09 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। शाहिद कपूर और कृति सैनन पहली बार साथ काम करते नजर आयेंगे।
दिनेश विजान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं किया गया है। मेकर्स ने इस फिल्म को अगले साल वैलेंटाइन वीक में रिलीज करने की घोषणा की है। इसके पहले फिल्म की रिलीज डेट 08 दिसंबर, 2023 तय की गई थी। शाहिद-कृति की प्रेम कहानी वाली इस फिल्म के राइटर अमित जोशी और अराधना शाह हैं। 
इस फिल्म का प्रोडक्शन दिनेश विजान, लक्ष्मण उतेकर और ज्योति देशपांडे कर रहे हैं। यह फिल्म 09 फरवरी 2024 को रिलीज होगी।

सिद्धेश्वर दीक्षित का 103 वर्ष की उम्र में निधन

सिद्धेश्वर दीक्षित का 103 वर्ष की उम्र में निधन 

मनौरी के 103 वर्षीय बुजुर्ग दीक्षित स्वर्ग को सिधारे

कौशाम्बी। बीते 63 वर्षों से मनौरी बाजार में रहने वाले सिद्धेश्वर दयाल दीक्षित का गुरुवार की सुबह 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी मिलते ही पूरे मनौरी कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ो लोग शामिल हुए हैं।मनौरी बाजार के सबसे बुजुर्ग ब्यक्ति बताए जाते है।
मूल रूप से इटावा जनपद के रहने वाले सिद्धेवर दयाल दीक्षित कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्विस करते थे। जिसके चलते वह इटावा छोड़कर सन 1960 से मनौरी बाजार में अपना आशियाना बना कर दीक्षित  परिवार सहित रहने लगे थे। 
सीधे सरल स्वभाव के धनी दीक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। दीक्षित के सरल स्वभाव के कारण लोग इनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। दीक्षित को बड़े छोटे सभी लोग प्यार से पिताजी कह कर पुकारते थे।गुरुवार की सुबह 7:00 बजे 103 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही कस्बे के लोगों को उनके निधन की जानकारी मिली उनके आवास पर लोगों का मजमा लग गया और उनके आवास पर पहुंचे हर व्यक्ति की आँखे अश्रुपूरित थी। दीक्षित का अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे फतेहपुर घाट में किया गया। अंतिम संस्कार में अश्रुपूरित आंखों से सैकड़ो लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी है।
राकेश कुमार केशरवानी

पिता और 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा

पिता और 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी में पांच साल पूर्व आतिशबाजी के विरोध में की गई युवक की हत्या और भाई पर जानलेवा हमले के मामलें में कोर्ट ने पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 में चल रही थी।
डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने बताया कि 7 नवम्बर 2018 को शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी निवासी अनुज और उसका भाई टीनू घेर पर जा रहे थे। रास्ते में गांव प्रदीप, पकंज और अरविंद्र पुत्रगण राजेश निवासीगण किनौनी आतिशबाजी कर रहे थे। आरोप था कि अनुज और टीनू ने आतिशबाजी रोकने के लिए कहा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपियों के पिता राजेश पुत्र नकली भी वहां पहुंच गया और सभी ने दोनों भाइयों से मारपीट कर दी।
आरोप है कि अरविंद और पंकज ने अनुज को दबोच लिया और प्रदीप ने तमंचे से गोली मार दी। जबकि टीनू पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अनुज के सिर से गोली मारी गई थी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए अनुज को मेरठ रेफर कर दिया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
इस मामले में पुलिस ने वादी मनोज की तहरीर पर आरोपी पिता और तीनों पुत्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीद्। एक माह पश्चात पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 शाकिर हसन ने की। डीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी पिता और पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पुलिस में नौकरी कर रहा सिपाही भगौड़ा निकला

पुलिस में नौकरी कर रहा सिपाही भगौड़ा निकला

संदीप मिश्र 
मथुरा। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के बाद कई साल से नौकरी कर रहा सिपाही भगौड़ा निकला है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से भगौड़ा घोषित किए गए सिपाही ने कुटुंब रजिस्टर में खुद को मरा दिखाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया और नए नाम के साथ वर्ष 2015 में हुई भर्ती में यूपी पुलिस में भर्ती हो गया। अज्ञात युवक द्वारा की गई शिकायत के बाद जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद मामले की जांच की तो सिपाही के भगौड़ा होने का खुलासा हुआ।  
छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से भगौड़ा घोषित किया गया सिपाही फर्जी दस्तावेज के सहारे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया। जालसाज सिपाही ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए कुटुंब रजिस्टर में फर्जी प्रमाण पत्र लगाया और नए नाम से उसमें शामिल हो गया। 
वर्ष 2015 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई तो आरोपी सिपाही इस भर्ती में शामिल होने के बाद विभाग में चयनित हो गया और कई साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता रहा। मौजूदा समय में मथुरा में तैनात चल रहे आरोपी सिपाही के खिलाफ जब अज्ञात युवक द्वारा शिकायत की गई तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस गोरख धंधे की जांच कराई। जिसमें मामला सही होना पाया गया। अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें इस्तेमाल करने की धाराओं में लखनऊ के हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  


1. अंक-353, (वर्ष-06)

पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. शुक्रवार, अक्टूबर 06, 2023

3. शक-1944, आश्विन, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:11, सूर्यास्त: 06:13।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 22+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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