एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना: डीजीसीए
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 6 दिसंबर की घटना की सूचना नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियमों का उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर ये जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने 9 जनवरी को पेशाब करने की दूसरी घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये घटना 6 दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली उड़ान में हुई थी जब एक पुरुष यात्री ने एक खाली सीट पर और एक महिला सह यात्री के कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। विमान के पायलट ने इस घटना के बारे में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी, जिसके बाद पुरुष यात्री को पकड़ लिया गया था।
हवाई अड्डा प्रबंधन को सूचित किया गया था कि पुरुष यात्री शराब के नशे में था। वो केबिन क्रू के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और उसने बाद में एक महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था। पुरुष यात्री को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने विमान से उतरते ही पकड़ लिया था, लेकिन बाद में आपसी समझौते के बाद उसे छोड़ने की अनुमति दी गई थी। आरोपी ने लिखित माफी भी मांगी थी।
महिला यात्री ने शुरू में लिखित शिकायत की थी लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस केस करने से इनकार कर दिया था। महिला कीतरफ से केस करने से इनकार करने के बाद यात्री को आव्रजन और सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा से जाने दिया गया था।