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रविवार, 31 मार्च 2024

लोनी में करोड़ों की अवैध उगाही के पीछे कौन ?

लोनी में करोड़ों की अवैध उगाही के पीछे कौन ?

धर्मवीर उपाध्याय 
गाजियाबाद। जनपद स्थित नगरीय क्षेत्र लोनी में जनता से अवैध उगाही का एक बड़ा खेल किया जा रहा है। सुनियोजित ढंग से प्रत्येक घर को निशाना बनाकर, करोड़ की अवैध उगाही की जा चुकी है। 
जानकारी के अनुसार पूजा कॉलोनी, राम पार्क एक्सटेंशन, पंजाबी सादतपुर आदि क्षेत्र अंतर्गत दर्जनों मोहल्ले और कॉलोनियों में भवन संख्या क्रमांकन का काम किया गया है। सभी निर्मित भवनों पर भवन संख्या अंकित कर प्रत्येक भवन स्वामी से 130 रुपए वसूले गए हैं। निकाय निदेशालय के दिशा निर्देश के विरुद्ध कार्य किया गया है। इस अवैध वसूली के प्रकरण का संचालन पीके अग्रवाल व रामकिशन यादव अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। 
आपको बता दे कि भवन संख्या क्रमांकन हेतु निकाय निदेशालय चतुर्थ के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जिसका क्रियान्वयन अधिशासी अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी के द्वारा निविदा प्रेषित कर नियम अनुरूप किया जाता है। किंतु जो लोग इस विधि विरुद्ध कार्य को कर रहे हैं। उनको किसी विभाग अथवा अधिकारी के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी बड़े इत्मीनान के साथ नगरीय क्षेत्र में अवैध वसूली की जा रही है। 
नगर पालिका स्थित लगभग चार वार्डो में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विशेष बात यह है कि जिन वार्डों में यह कार्य किया गया है, उन सभी वार्डों में सभासद का संबंध भाजपा से हैं, जिन वार्डो में यह कार्य किया गया है। उनके सभासद स्वाभाविक रूप से संदेह के दायरे में खड़े हैं। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जाकर यह कार्य संभव नहीं हो सकता है, बिना लालच के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह कार्य किया नहीं गया है। इस पूरे मामले की तह तक पहुंचकर 'यूनिवर्सल एक्सप्रेस' आपको प्रकरण की वास्तविकता से रूबरू कराएग। 
"इस प्रकरण में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।" 
केके मिश्रा अधिशासी अधिकारी

"मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है फिर भी अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो अधिकारियों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।" 
रंजीता मनोज धामा अध्यक्ष

युवक की हत्या का मामला, 18 घंटे में सफलता

युवक की हत्या का मामला, 18 घंटे में सफलता 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। थाना नई मण्डी पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में महज 18 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसकी निशानदेही से पुलिस ने आलाकत्ल व मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि सोनिया पत्नी विजय कुमार निवासी गाँधी कॉलोनी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मण्डी पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात द्वारा वादिया के पति विजय कुमार की ट्यूबवैल पर सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गयी है। तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरु कर दी।
इस मामले में पुलिस ने घटना के सफल अनावरण तथा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर अभियुक्त नीरज पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम पचैण्डा कलां, थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल से आलाकत्ल ईंट का टुकड़ा, मृतक की मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया गया है।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त नीरज उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं पशुचिकित्सक का कार्य करता हूं। वर्ष 2008 में मेरे पिता की हत्या गाँव के ही अमित, विजय पुत्रगण हरवीर व डॉक्टर चन्द्रवीर निवासी मुस्तफाबाद ने कर दी थी। मेरे द्वारा लिखाए गए मुकदमें में अमित ही जेल गया था जोकि जमानत पर छूट गया था जिसकी वर्ष 2013 में मृत्यु हो गयी थी। हमारा तथा विजय का खेत आस-पास है। विजय जब भी मुझे मिलता था तो मुझे चिढाते हुए कहता था कि जैसे तेरे पिता की हत्या करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इसी तरह किसी दिन तेरी भी हत्या कर दूंगा।
इस पर मैने विजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 29.03.2024 को बुढ़ाना से पशुओं को दवाई देकर वापस आते समय जब मैं शराब खरीदने के लिये पचैण्ड़ा पुल के पास शराब के ठेके पर गया तो वहीं पर मुझे विजय भी मिल गया, जो उस समय शराब के नशे की हालत में था। उसे नशे की हालत में देखकर मैंने उसकी हत्या की योजना बनाई।
योजनानुसार मैंने शराब के ठेके से शराब खरीदी तथा कुछ शराब हम दोनों नें वहीं ठेके पर पी ली। शराब पीने के बाद मैंने विजय से कहा कि बाकी शराब को ट्यूबवैल पर बैठ कर पीते हैं। विजय और मैं अपनी–अपनी मोटरसाईकिल से विजय की ट्यूबवैल पर पहुँचे तथा वहां बैठ कर और शराब पी।
विजय को जब अधिक नशा हो गया तो मैंने पास पड़ी ईंट उठाकर विजय के सिर में प्रहार कर हत्या कर दी। जब मुझे यह विश्वास हो गया कि विजय की मृत्यु हो चुकी है तो मैं मोटरसाईकिल लेकर अपने घर चला गया। विजय की हत्या करते समय उसका खून मेरे कपड़ों पर भी लग गया था उन कपड़ों को मैंने रात में ही धो दिया। अगले दिन 30.03.2024 की सुबह मैं अपनी पत्नि व बच्चों को लेकर कहीं चला गया था तथा जब मुझे लगा कि अब किसी का शक मेरे ऊपर नही है तो मै शाम को अपने घर वापस आ गया।

11 वर्ष बाद बच्चीं से दुष्कर्म-हत्या में रिहाई

11 वर्ष बाद बच्चीं से दुष्कर्म-हत्या में रिहाई

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को एक 9 साल बच्ची का रेप और हत्या करने के जुर्म में तीन बार मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन 11 साल बाद वो ही शख्स रिहा हो गया। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है ? तो आइए इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल उस शख्स को डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ी होने के चलते रिहा कर दिया गया। बच्ची की डीएनए रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि वीर्य आरोपी के नहीं बल्कि किसी और शख्स के हैं।
4 मार्च, 2013 को खंडवा के निवासी और खेतिहर मजदूर अनोखीलाल को खंडवा की विशेष अदालत ने यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। तब वो 21 साल का था। यह उन मामलों में से एक था जिसमें पुलिस ने जांच और मुकदमा एक महीने के भीतर पूरा किया था और 9 साल की बच्ची का रेप और हत्या करने के जुर्म में सबसे कड़ी सजा दी गई थी। हैरानी की बात ये है कि लड़की का जो डीएनए टेस्ट किया गया उसमें ये संकेत मिले थे कि वीर्य किसी दूसरे पुरुष के थे। लेकिन इसके बावजूद उसे मौत की सजा सुना दी गई।
उनमें उसका आखिरी बार लड़की के साथ देखे जाना, डीएनए रिपोर्ट में अनोखीलाल के बाल लड़की के हाथ में पाए जाना और उसके स्किन टिशू लड़की के नखुनों में पाए जाना शामिल है। इसके अलावा लड़की के खून के धब्बे अनोखीलाल के अंडरवियर पर पाए गए थे। लेकिन 19 मार्च 2024 को एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट की जज प्राची पटेल ने डीएनए रिपोर्ट में कई खामियां पाई, जिसके चलते अनोखीलाल को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि सैंपल को इकट्ठा करने, सील करने और रिपोर्ट में भी कई गड़बड़ी थी। इन्हीं गड़बड़ियों का हवाला देकर अनोखीलाल को रिहा कर दिया गया। 
कोर्ट ने कहा, बच्ची की डीएनए रिपोर्ट से ये साफ है कि वीर्य किसी और शख्स के थे। और जहां तक बच्ची के नाखुनों में अनोखीलाल के शरीर के टिशू और बच्ची के खून के धब्बे उसके अंडरवियर पर पाए जाने की बात है, तो इस मामले की पूरी जांच के बाद ही आरोपी को सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह भी गौर करने वाली बात है कि योनि और गुदा स्लाइड की डीएनए रिपोर्ट वैज्ञानिकों द्वारा मशीनों के आधार पर तैयार की गई है, जो पूरी तरह से पूर्ण साक्ष्य है। जबकि ह्यूमन एविडंस को प्रभावित करना संभव है। इसलिए, मामले में सभी सबूतों के विपरीत, आरोपी डीएनए रिपोर्ट का लाभ पाने का हकदार है, जिसमें ये साबित होता है कि आरोपी के अलावा रेप मामले में कोई और शख्स भी शामिल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपी की त्वचा मृतक के नाखूनों में पाई गई और मृतक का खून आरोपी के अंडरवियर पर पाया गया, आरोपी को अपराधी साबित नहीं किया जा सकता।''  कोर्ट ने पुलिस की उस जांच को भी खारिज कर दिया कि जिसमें आरोपी के साथ लड़की को आखिरी बार देखा जाना अहम सबूत बताया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को आखिरी बार पीड़िता के साथ देखा गया था, लेकिन जहां तक उसके भागने का सवाल है तो जांच कर्ताओं ने ही ये जानकारी दी थी कि आरोपी पहले वहीं काम करता था और 8-10 दिन पहले नौकरी छोड़ चुका था। ऐसे में ये साबित नहीं होता कि आरोपी फरार था। हो सकता है कि आोरपी नेकनीयत से सिर्फ अपना पैसा लेने आया हो और पैसा लेकर चला गया हो। 
क्या था मामला? 
31 जनवरी 2013 को एक आदिवासी व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 1 फरवरी 2013 को बच्ची का शव उसी गांव के निवासी रघुनाथ गुर्जर के खेत में मिला। जब पुलिस ने शव बरामद किया तो उसके पिता ने उसकी पहचान की। पोस्टमॉर्टम में अप्राकृतिक सेक्स, दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने अनोखीलाल को आदतन अपराधी बताकर 2010 में नाबालिग से अप्राकृतिक सेक्स और चोरी सहित उसके पिछले मामलों को भी आरोपपत्र में शामिल कर लिया था। इस मामले में धारा 377 के तहत खंडवा के सत्र न्यायाधीश ने अनोखीलाल को 6 महीने और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आधी सज़ा काटने के बाद सरकार के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया। इसके अलावा 2008 में चोरी का एक मामला उनके खिलाफ हरदा के छीपाबड़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 साल की कैद, मौत की सजा और 8,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और 27 जून, 2023 को हाई कोर्ट ने मृत्युदंड को बरकरार रखा। 2019 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत ने मामले पर दोबारा विचार करने को कहा। विशेष अदालत ने अगस्त 2022 में फिर से मौत की सजा सुनाई। खामियों को उजागर करते हुए, फैसले को सितंबर 2023 में मप्र हाई कोर्ट के समक्ष फिर से चुनौती दी गई। अदालत ने बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका देने और खंडवा विशेष अदालत को मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा था। कोर्ट ने 19 मार्च को आरोपी को बरी कर दिया।

लूट की झूठी घटना का षड्यंत्र, 3 को भेजा जेल

लूट की झूठी घटना का षड्यंत्र, 3 को भेजा जेल

आदिल अंसारी 
गाजियाबाद। पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत लूट की घटना करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 27 तारीख को दिल्ली के एक युवक ने थाना साहिबाबाद पर एक शिकायत दी थी। जिसमें उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि वह मोहन नगर सर्विस रोड से जा रहा था, इसी दौरान एक बाइक पर दो व्यक्ति सवार होकर आए और उसका बैग छीन कर ले गए। बैग में करीब दो लाख रुपए की नगदी थी, जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना का खुलाशा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया। 
जहां पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज जांच की तो पूरा मामला प्रथम दृश्यता संदिग्ध प्रतीत हुआ। मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला परत-दर-परत सामने आया और इस पूरी घटना, वादी जिसके द्वारा शिकायत दी गई थी उसके द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दो अरेस्ट

मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दो अरेस्ट
इकबाल अंसारी 
आजमगढ़। मूक बधिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों व पुलिस के बीच बीती रात रौनापार थाना क्षेत्र के बघवार बनकटा रोड पर भैसाड़े पुल के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी घायल हो गए। वहीं, एक मुख्य आरोपी मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद किया है। रौनापार थाने में एक बेटी के पिता ने तहरीर दी थी।
उन्होंने बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जो गूंगी-बहरी है, वह 27 मार्च को गांव के सीवान में बकरी चरा रही थी। आरोप है कि कुछ लोग उसे गुमराह करके अपने साथ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उक्त लोगों द्वारा उसे बेहोशी के हालत में गांव के सीवान में तड़पता छोड़कर फरार हो गए। जब कुछ लोगों की नजर उसपर पड़ी तो इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन उसका दवा-उपचार कराएं।
भुक्तभोगी पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई। बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी राहुल चौहान, शिवशंकर व शैलेश यादव कहीं भागने की फिराक में हैं। पुलिस सक्रिय हुई और बताए हुए स्थान पर जा धमकी। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए बघवार बनकटा रोड पर भैसाड़े पुल के पास घेराबंदी करने का प्रयास किया तो आरोपियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। 
पुलिस ने अपना बचाव करने के जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो रौनापार थाना क्षेत्र के सिरही गांव निवासी राहुल चौहान व शिवशंकर गोली लगने से घायल हो गए। जबकि मुख्य आरोपी रौनापार थाना क्षेत्र के नौतपि गांव निवासी शैलेश यादव बाइक से भागने में सफल रहा। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। 
पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पर रौनापार पुलिस ने इन दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है।

अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी पकड़ी, 1 गिरफ्तार

अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी पकड़ी, 1 गिरफ्तार 

भानु प्रताप उपाध्याय 
शामली। एसओजी टीम व शहर कोतवाली पुलिस ने कंडेला के जंगल में ईख के खेत में संचालित अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। पुलिस ने मौके से अवैध शस्त्र बनाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से बने व अधबने तमंचे, कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए है। एएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार रात सूचना के आधार पर शहर कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री और एसओजी टीम प्रभारी राहुल सिसौदिया ने पुलिस बल के साथ कंडेला के जंगल में भूरा मार्ग पर ईख के खेत में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी पकड़ी है।
इस दौरान पुलिस ने मौके पर तमंचे बनाते हुए एक आरोपी महबूब निवासी मोहल्ला तलाही झिंझाना को गिरफ्तार किया गया जबकि उसका साथी लाला उर्फ तसीम निवासी गांव मंसूरा थाना झिंझाना फरार हो गया। मौके से पांच बने हुए तमंचे, एक पौनिया तमंचा, पांच कारतूस के अलावा अधबने तमंचे और बनाने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार महबूब ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह और लाला दोनों मिलकर तमंचे बनाते हैं और बेच देते थे।
तमंचा बेचने से जो रुपये मिलते थे, उन्हें आपस में बांट लेते थे। एएसपी के मुताबिक आरोपी ने बताया चुनाव में तमंचों की मांग ज्यादा रहती है, इसलिए वे तमंचे बना रहे थे। एएसपी ने बताया कि महबूब पर शहर कोतवाली, कांधला, झिंझाना में करीब 11 मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी लाला के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

सपा नेता की बीवी की गोली मारकर हत्या की

सपा नेता की बीवी की गोली मारकर हत्या की

दीपक राणा 
हापुड़। जनपद स्थित नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई है। यह महिला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता की बीवी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है।
जानकारी के मुताबिक, हापुड़ के प्रमुख प्रॉपर्टी कारोबारी और समाजवादी पार्टी के नेता जहीर सलमानी सुबह किसी काम से घर से निकले थे। शनिवार दोपहर घर में अकेली उनकी पत्नी थी।
नगर कोतवाली के सामिया गार्डन में घटना को अंजाम दिया गया।   
बदमाशों ने सपा नेता के घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें सपा नेता की पत्नी को कई गोलियां लगीं। इस घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने तत्काल आला अफसरों को मौके पर भेजा। अत्यंत गंभीर हालत में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की सूचना दी।

शुक्रवार, 29 मार्च 2024

7 आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना

7 आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में मौत का निवाला बन चुका अतीक अहमद भी शामिल है। शुक्रवार को सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के सभी सात आरोपियों को दोषी ठहरने के बाद सभी को उम्र कैद की सजा सुनने का ऐलान किया है। सीबीआई कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को दोषी करार देने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा पाये सभी सात आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। सीबीआई कोर्ट से उम्र कैद की सजा पाने वालों फरहान अहमद, इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, आबिद गुलशान एवं अब्दुल कवि के अलावा अतीक अहमद भी शामिल है जो एक हमले में पहले ही मारा जा चुका है।

बुधवार, 27 मार्च 2024

लाक्षागृह पर रोजा इफ्तारी करने वालों को जेल भेजा

लाक्षागृह पर रोजा इफ्तारी करने वालों को जेल भेजा 

गोपीचंद 

बागपत। बरनावा के लाक्षागृह पर रोजा इफ्तारी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। वहीं, अब खुफिया विभाग उनकी कुंडली खंगालने में जुटा है। आरोपियों ने पुलिस को वहां घूमने आने और इफ्तारी का समय होने पर वहां जाकर बैठने की बात बताई है, मगर उनकी यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। मुस्लिम पक्ष के मुकीम खान की तरफ से बरनावा में प्राचीन टीले पर शेख बदरूद्दीन की मजार व कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए जमीन पर मालिकाना हक के लिए दायर याचिका को न्यायालय ने पांच फरवरी को खारिज कर दिया था। उस फैसले के बाद शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसलिए पुलिस व पीएसी को लाक्षागृह पर तैनात किया गया।

इसके बावजूद सात युवक वहां सोमवार शाम को रोजा इफ्तारी करने पहुंच गए। हालांकि पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में बताया कि वह वहां घूमने गए थे और इफ्तारी का समय होने के कारण वहां पहुंच गए। मगर पुलिस को इस कहानी पर विश्वास नहीं है। मामले की जांच सीओ बागपत हरीश भदौरिया ने शुरू कर दी। इसके अलावा खुफिया विभाग ने युवकों के साथ ही परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। पता चला है कि पकड़े गए युवकों में एक पेंटर, एक राजमिस्त्री है और एक मजदूरी करता है।

श्री गांधी धाम समिति लाक्षागृह बरनावा के मंत्री राजपाल त्यागी ने कहा कि पहले भी न्यायालय ने लाक्षागृह को हिंदुओं का बताकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। उस फैसले के बाद भी मुस्लिम युवक वहां इफ्तारी करने पहुंच गए, जो गलत है। अब भी दोबारा मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष के वादकार खालिद खान का कहना है कि यह मामला दोबारा से न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का जैसा फैसला होगा, वह सभी को मान्य होता है। मगर कोई इस तरह वहां इफ्तारी करने गया है तो वह गलत है। सभी को भाईचारा व शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।

बरनावा में लाक्षागृह पर कुछ युवक इफ्तारी करने गए थे। जिनको वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। उनपर मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। खुफिया विभाग व पुलिस अपने तरीके से मामले की अभी जांच कर रहा है।

शुक्रवार, 22 मार्च 2024

दुष्कर्म के मामलें में 10 साल कारावास की सजा

दुष्कर्म के मामलें में 10 साल कारावास की सजा 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामलें में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि 20 जुलाई 2016 को नई मंडी क्षेत्र से किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजनों ने सिखेड़ा क्षेत्र के इसरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने प्रकरण की सुनवाई की। दुष्कर्म के दोषी इसरार को दस साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

गुरुवार, 21 मार्च 2024

ठगी के मामले मे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

ठगी के मामले मे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया 

विजय भाटी 

गौतमबुद्ध नगर। तीन हजार से अधिक फर्जी फर्म बनाकर 15 हजार करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हरियाणा के सोनीपत निवासी अजय शर्मा और संजय जिंदल मेटल कारोबारी हैं। दोनों पर 25-25 हजार का रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

आरोपी संजय जिंदल मेसर्स एएस ब्राउनी मेटल एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड और अजय शर्मा मेसर्स क्रिस्टल मेटल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पूरे जीएसटी फ्राड मामले के मास्टरमाइंड हैं। दोनों अरबपति आरोपी स्क्रैप का भी कारोबार करते हैं। डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी के मुताबिक जांच में संजय जिंदल के करीब 17 करोड़ रुपये और अजय शर्मा के 8.5 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा करने की बात सामने आई थी। संजय ने अपनी कंपनी की आड़ में 20 से अधिक फर्जी फर्म बनाई थी। वहीं अजय ने छह फर्जी फर्म बनाकर आईटीसी फर्जीवाड़ा किया। नोएडा पुलिस ने मई 2023 में फर्जी फर्म बनाकर 15 हजार करोड़ रुपये के फ्रॉड मामले का खुलासा किया था।

जीएसटी फ्रॉड मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है। अब तक 32 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इसमें बुधवार को पकड़े गए आरोपियों के अलावा गौरव सिंघल, गुरमीत सिंह, राजीव ,राहुल, विनीता, अश्वनी, अतुल सेंगर, दीपक मुरजानी, यासीन, विशाल, राजीव, जतिन, नंदकिशोर, अमित कुमार ,महेश, प्रीतम शर्मा, राकेश कुमार, अजय कुमार, दिलीप कुमार, मनन सिंघल, पीयूष, अतुल गुप्ता, सुमित गर्ग और कुणाल शामिल हैं।

तमंचा फैक्टरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार किए

तमंचा फैक्टरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार किए 

सत्येंद्र पंवार 

मेरठ। पुलिस ने एक तमंचा फैक्टरी का खुलासा किया है। इस फैक्टरी में आगामी लोकसभा चुनाव में खून खराबे के लिए अवैध हथियार तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुहैल गार्डन आम बाग के पास एक मकान में दबिश देकर फुरकान व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मौके से तैयार तमंचे, कारतूस व बनाने के उपकरण और औजार बरामद किए हैं। समर गार्डन चौकी इंचार्ज अजय शुक्ला की तरफ से हथियार सप्लायर फुरकान (50), समीर, सरताज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुहैल गार्डन के पास खंडर मकान में अवैध तमंचे तैयार किए जा रहे थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मकान में दबिश दी। वहीं, पुलिस टीम को देखकर हथियार सप्लायर भागने लगे। इस दौरान पुलिस टीम ने तीनों को पकड़ लिया। वहीं, भारी में मात्रा में हथियारों का जीखारा देखकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। पुलिस के पूछताछ करने पर सरगना फुरकान ने बताया कि चुनाव को लेकर तमंचे तैयार किए जा रहे थे। चुनाव के दौरान तमंचों की डिमांड ज्यादा होती है। जिन्हें सोशाल मीडिया के माध्यम से बेचा जा रहा था।

इस मामले में लक्खीपुरा गली नंबर-18 निवासी फुरकान पुत्र सुलेमान, श्याम नगर गली नंबर पांच निवासी समीर पुत्र युसुफ, गोला कुंआ रिक्शा रोड निवासी सरताज पुत्र मौ. सब्बीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी चुनाव में हथियारों की बड़ी खेप तैयार कर रहे थे। जिसमें तमंचे तैयार किए जा रहे थे। हथियारों को ऑन डिमांड सप्लाई कर रहे थे। 10 से 12 हजार रुपये में तमंचा बेच देते थे। आरोपी फुरकान पहले भी तमंचे बेचने के मामले में जेल जा चुका है। तीनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

ये सामान हुआ बरामद
चार तमंचे, दो कारतूस, पांच नाल, 11 तमंचे बॉडी, तीन रेती, 10 लोहे आरी, एक ग्राइंडर मशीन, लोहे का सिकंजा, एक हथौड़ी, एक पचकेश, सात मीटर बिजली का तार अन्य सामान बरामद किए गए हैं।

सोमवार, 18 मार्च 2024

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

महिला समेत दो आरोपियों को सजा सुनाई

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या में महिला आरोपी समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार रुपेश पुत्र गजे सिंह निवासी महमूदनगर माजरा थाना भोपा द्वारा द्वारा थाना मन्सूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए उसके पति अश्वनी पुत्र विजयपाल व सास मुनेश पत्नी विजयपाल निवासी ग्राम खानपुर थाना मंसूरपुर द्वारा जला कर मार दिया गया है।
थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 307/2015 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अश्वनी व मुनेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना मन्सूरपुर के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एफटीसी-1 द्वारा आरोपी अश्वनी पुत्र विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधिनियम में 10 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदंड एवं आरोपी मुनेश पत्नी विजयपाल उपरोक्त को धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज अधि0 में 8 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

शनिवार, 16 मार्च 2024

रेप: आरोपी को 83 साल के कारावास की सजा

रेप: आरोपी को 83 साल के कारावास की सजा 

इकबाल अंसारी 
तिरुवनंतपुरम। महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़खानी जैसी घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। महिलाएं और लड़कियां बाहर तो छोड़िए घर में भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकंड़ों पर गौर करें तो अपने देश में 96 फीसदी रेप केस में रेपिस्ट पीड़िता के रिश्तेदार या परिचित होते हैं। साल 2021 में रेप के 30571 ऐसे मामले दर्ज किए गए, जिनमें वारदात करने वाला पीड़िता के जानकार थे। रेप के 2424 मामलों में तो पीड़िता के परिवार के किसी सदस्य ने ही उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। इसी तरह का एक मामला केरल में पलक्कड़ में सामने आया है। बलात्कार के एक मामले में पीड़िता नाबालिग लड़की है। 
आरोपी की उम्र 65 साल है। वो आए दिन पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। उसे इस मामले में खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। यहां तक कि पीड़िता के अन्य परिजनों की उपस्थिति में भी वो उसके साथ बलात्कार करता था। इस मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को कुल 83 साल के कारावास की सजा सुनाई है।पट्टांबी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी शख्स को पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि इस केस में दोषी करार दिया गया शख्स कम से कम 40 साल तक जेल में सजा काटेगा। उसके अलग-अलग सजा दी गई है, जो कि सभी एक साथ उसे काटनी होंगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 4.3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने का कुछ हिस्सा पीड़ित को भी दिया जाए। पीड़िता दोषी के अनैतिक व्यवहार से तंग आ गई थी। उसने परिजनों को इसके बारे में बताने की बजाए स्कूल में अपने एक शिक्षक को सारी बात बता दी। उनकी पहल इस मामले में चाइल्ड सर्विसेज शामिल हुई, जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बताते चलें कि केरल में हुई बलात्कार की वारदात और एनसीआरबी के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं, लड़कियां और बच्चियां अपने घरों में अपने परिजनों के बीच ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से अपराध के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंखें खोल देने वाले हैं। अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा आरोपी उसके परिचित या नजदीकी रिश्तेदार होते हैं।

बुधवार, 13 मार्च 2024

अंसारी को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई

अंसारी को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई

संदीप मिश्र 
वाराणसी। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के दुर्दिन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में दोषी पाए गए मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व विधायक के ऊपर अदालत की ओर से जुर्माना भी किया गया है। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120 B एवं आर्म्स एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत आरोप सिद्ध होने के बाद बाहुबली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के दौरान बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुआ। पिछले डेढ़ सालों के भीतर बुधवार को मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी अदालत द्वारा विधायक रहे मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

मंगलवार, 12 मार्च 2024

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में अंसारी को दोषी पाया

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में अंसारी को दोषी पाया 

संदीप मिश्र 
वाराणसी। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी को अब बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। 
मंगलवार को माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की टेंशन में इजाफा करते हुए अदालत द्वारा माफिया सरगना को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी पाया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया है। अदालत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए मुख्तार अंसारी को अब बुधवार को दोपहर 12:00 बजे इस मामले को लेकर सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है। मुख्तार अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की रुलिंग दाखिल की थी। उधर बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी उदय शुक्ला एवं एडीजीसी विनय सिंह की ओर से भी अदालत में रुलिंग दाखिल की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और तर्क सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

गुरुवार, 7 मार्च 2024

गोली मारकर हत्या करने के मामलें में 3 अरेस्ट किए

गोली मारकर हत्या करने के मामलें में 3 अरेस्ट किए 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। अदालत में गवाही देने के लिए आए युवक की कोर्ट परिसर में दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामलें में दोषी पाए गए सौरभ मलिक, ओम सिंह एवं राजवीर को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। बृहस्पतिवार को जिला अदालत में एडीजे- मंजुला भालोटिया की अदालत में वर्ष 2013 की 11 जुलाई को कचहरी में गवाही देने के लिए आए ग्राम बहावड़ी के रहने वाले देवेंद्र की कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले की सुनवाई की गई। एडीजीसी अमित त्यागी एवं प्रदीप शर्मा की ओर से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते अदालत द्वारा देवेंद्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह एवं राजवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों को अर्थदंड से दंडित करते हुए कोर्ट द्वारा तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2013 की 11 जुलाई को बहावड़ी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान विजेंद्र जिला अदालत में गवाही देने के लिए आए थे। लेकिन देवेंद्र की अदालत के बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मर्डर की इस वारदात में सागर मलिक भी हथियार समेत पकड़ा गया था, जिसकी सुनवाई किशोर अदालत में लंबित है। उल्लेखनीय है कि सागर मलिक विक्की त्यागी हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है।

सोमवार, 4 मार्च 2024

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

बलात्कार के मामलें में 20 वर्ष की सजा, जुर्माना

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामलें में आरोपी रमेश को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला 2021 में ग्राम घटायन में हुई थी।

अभियोजन के अनुसार गत 12 मई 2021 को मुजफ्फरनगर जिले के थाना जानसठ के ग्राम घटायन में एक नाबालिग लड़की के साथ एक खाली कोठे में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रमेश को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जबकि आरोपी रमेश के तीन लड़कों विजय पाल, पिंटो व संदीप को जान से मारने की धमकी के आरोप में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने के 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

शनिवार, 24 फ़रवरी 2024

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

आदिल अंसारी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मनोज को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं 16 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को तीन लाख का प्रतिकार दिए जाने की संस्तुति की है। शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार नाबालिग पीड़िता भीख मांगती थी। चार जून 2023 को एक बजे रोडवेज बिजनौर पर भीख मांग रही थी।
उसे एक व्यक्ति वहां मिला। उसने कहा कि भीख मत मांगो, मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां तुम काम करना। उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गया। मगर, उसने रात्रि में लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। तीन-चार दिन वहीं रखा, फिर उसे बिजनौर ले आया। बिजनौर में एक जगह बैठाकर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसे गांव में पता चला था कि आरोपी का नाम मनोज है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मनोज को गिरफ्तार किया। इस मामले में मनोज के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। आठ माह के अंदर न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। दोषी मनोज निवासी बांकपुर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

गुरुवार, 22 फ़रवरी 2024

डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ में सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कैंटर, 300 लीटर डीजल, डीजल चोरी करने के उपकरण व एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया। बीती रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि छपार में जय भारत इंटर कॉलेज के सामने हाईवे पर एक कैंटर में कुछ संदिग्ध लोग हैं।
पुलिस मौके पर पहुंची तो कैंटर सवार लोगों ने फायर कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई कर घेराबंदी की और तीन आरोपियों को पकड़ लिया। उन्होंने अपने नाम मेरठ जनपद के थाना सरूरपुर के कस्बा हर्रा के बुधबाजार निवासी वसीम, सरूरपुर के गांव पांचली निवासी मोहम्मद हामिद व थाना भावनपुर के गांव नौरंगाबाद के मूल निवासी और वर्तमान में थाना खरखौदा के गांव अजराड़ा निवासी रिजवान बताए।
उन्होंने पुलिस को बताया कि हाईवे पर ढाबे आदि स्थानों तथा सड़क किनारे खड़े वाहनों से तेल चोरी करते हैं और कम रेट पर ही दूसरे वाहनों को बेच देते हैं। एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  1. अंक-201, (वर्ष-11) पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254 2. बृहस्पतिवार, मई 09, 2024 3. शक-1945, बैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दू...