शुक्रवार, 29 मार्च 2024

7 आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना

7 आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में मौत का निवाला बन चुका अतीक अहमद भी शामिल है। शुक्रवार को सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के सभी सात आरोपियों को दोषी ठहरने के बाद सभी को उम्र कैद की सजा सुनने का ऐलान किया है। सीबीआई कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को दोषी करार देने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा पाये सभी सात आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। सीबीआई कोर्ट से उम्र कैद की सजा पाने वालों फरहान अहमद, इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, आबिद गुलशान एवं अब्दुल कवि के अलावा अतीक अहमद भी शामिल है जो एक हमले में पहले ही मारा जा चुका है।

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