गुरुवार, 7 मार्च 2024

गोली मारकर हत्या करने के मामलें में 3 अरेस्ट किए

गोली मारकर हत्या करने के मामलें में 3 अरेस्ट किए 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। अदालत में गवाही देने के लिए आए युवक की कोर्ट परिसर में दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामलें में दोषी पाए गए सौरभ मलिक, ओम सिंह एवं राजवीर को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। बृहस्पतिवार को जिला अदालत में एडीजे- मंजुला भालोटिया की अदालत में वर्ष 2013 की 11 जुलाई को कचहरी में गवाही देने के लिए आए ग्राम बहावड़ी के रहने वाले देवेंद्र की कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले की सुनवाई की गई। एडीजीसी अमित त्यागी एवं प्रदीप शर्मा की ओर से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते अदालत द्वारा देवेंद्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह एवं राजवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों को अर्थदंड से दंडित करते हुए कोर्ट द्वारा तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2013 की 11 जुलाई को बहावड़ी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान विजेंद्र जिला अदालत में गवाही देने के लिए आए थे। लेकिन देवेंद्र की अदालत के बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मर्डर की इस वारदात में सागर मलिक भी हथियार समेत पकड़ा गया था, जिसकी सुनवाई किशोर अदालत में लंबित है। उल्लेखनीय है कि सागर मलिक विक्की त्यागी हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है।

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