अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में राज्यों को आदेश दिया है कि कोरोना मरीजों के घरों के बाहर कोई भी पोस्टर नहीं लगाया जाए। कोर्ट का कहना है कि कोरोना संक्रमितों के घरों के बाहर, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान को देखते हुए पोस्टर चिपकाए जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि एक सक्षम अधिकारी से कोई निर्देश न हो। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घरों के बाहर से पोस्टर हटाए जाएं। दरअसल शीर्ष अदालत ने ने केंद्र से कहा था कि मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ समाज में अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि कोरोना मरीजों को लेकर ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। सरकार ने कहा था कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए गए हैं।