शुक्रवार, 1 दिसंबर 2023

त्रिपुरा: एक परिवार के तीन सदस्यों ने की खुदकुशी

त्रिपुरा: एक परिवार के तीन सदस्यों ने की खुदकुशी 

इकबाल अंसारी 
अगरतला। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में दिव्यांग बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित एक परिवार के तीन सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रभारी अधिकारी (ओसी) देबाशीष दास ने फोन पर बताया कि मृतकों की पहचान चिंताहरण पॉल (70), प्रतिभा पॉल (60) और माणिका पॉल (20) के रूप में हुई है।
उन्होंने कहा, “जब तीनों सुबह आठ बजे तक सोकर नहीं उठे तो चिंताहरण के बड़े भाई गुरुंग ने उनके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि उनके भाई, भाभी और भतीजी बिस्तर पर पड़े थे।” अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गई।
उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बृहस्पतिवार रात जहर खा लिया था।” अधिकारी ने कहा, “70 वर्षीय माटी कलाकार (चिंताहरण) अपनी 20 वर्षीय दिव्यांग बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित था। शायद इसी के चलते पूरे परिवार ने यह आत्मघाती कदम उठाया।”

विधेयकों को मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता

विधेयकों को मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को व्यवस्था दी कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित और पुन: अपनाए गए विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता। न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि से कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ बैठक करें और राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 लंबित विधेयकों पर बने गतिरोध को सुलझाएं। रवि और स्टालिन के बीच ऐसे अनेक मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया कि राज्यपाल ने अब पुन: अपनाए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध को सुलझा लें।
यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध को सुलझा लेते हैं तो हम इसे सराहेंगे। मुझे लगता है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना चाहिए और वे बैठ कर इस बारे में चर्चा करें।’’ राज्यपाल के कार्यालय पर ‘संवैधानिक हठ’ का आरोप लगाते हुए सिंघवी ने कहा कि राज भवन ने विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखने के बाद 28 नवंबर को राष्ट्रपति को भेजा जो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है।
राज्यपाल के कार्यालय की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने दलील दी कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा को वापस भेजते हैं तो वह मंजूरी को रोक नहीं रहे हैं बल्कि केवल सदन से उस पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि जब विधानसभा कहती है कि वह विधेयक पर अपना रुख नहीं बदलेगी तो राज्यपाल इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 200 का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘राज्यपाल को पहली बार में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अगर उन्होंने इसे विधानसभा को वापस भेज दिया है और इसे पुन: अपनाया गया है तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।’’
उन्होंने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं - वह अनुमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं या वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये सभी विकल्प हैं। इस मामले में, राज्यपाल ने शुरू में कहा कि मैं अनुमति रोकता हूं। एक बार जब वह सहमति रोक लेते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह नहीं कर सकते।
उन्हें तीन विकल्पों में से एक का पालन करना होगा - सहमति, सहमति रोकना या इसे राष्ट्रपति के पास भेजना।’’ शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्यपाल रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाया गया था।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-42, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. शनिवार, दिसंबर 02, 2023

3. शक-1945, माघ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:36, सूर्यास्त: 05:18।

5. न्‍यूनतम तापमान- 15 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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गुरुवार, 30 नवंबर 2023

एसपी द्वारा थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया

एसपी द्वारा थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया 

संदीप मिश्र 
मिर्जापुर। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा थाना मड़िहान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय एवं कार्यालाय में रखे विभिन्न अभिलेखो व रजिस्टरों का गहनता से चेक किया गया। थाना परिसर भ्रमण के दौरान थाना परिसर में रखे माल मुकदमाती वाहनों के रख-रखाव व परिसर की साफ-सफाई तथा परिसर में अवस्थित महिला पुलिस चौकी का निरीक्षण कर सम्बन्धित को अभिलेखों के रख-रखाव सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, इसी दौरान निर्माणाधीन महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का भ्रमण कर सम्बन्धित को निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, जनशिकायत डेस्क आदि का निरीक्षण कर कार्यालयी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव तथा सीसीटीएनएस कक्ष, मालखाना, हवालात, भोजनालय व बैरक आदि का भ्रमण/निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता एवं मॉनिटरिंग कक्ष का निरीक्षण किया गया। थानाध्यक्ष मड़िहान को थाने पर आने वाले फरियादियों के साथ विनम्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्या सुनकर समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। थाना क्षेत्रांतर्गत बाजार, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, कस्बों आदि जगहों पर नियमित रुप से गश्त व चेकिंग आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन व थानाध्यक्ष मड़िहान सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित

नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाले तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला जल्द ही आने की संभावना है।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने पूर्व में आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह फाइबरनेट मामले में नायडू को तब तक गिरफ्तार न करे जब तक कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में तेदेपा सुप्रीमो की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती। राज्य पुलिस ने 13 अक्टूबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि वह नायडू को हिरासत में नहीं लेगी।
फाइबरनेट मामला आंध्र प्रदेश फाइबरनेट परियोजना के चरण-एक के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये का कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा में हेरफेर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि निविदा देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
नायडू (73) को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।

'विज्ञान मॉडल' प्रदर्शनी का आयोजन किया

'विज्ञान मॉडल' प्रदर्शनी का आयोजन किया 

सुनील पुरी 
फतेहपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब की ओर से जनपदीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। जनपदीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने फीता काटकर किया।  जिलाधिकारी ने जनपदीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्रों द्वारा लगाए गए स्टालों में नवाचार व रचनात्मकता का बहुत ही जिज्ञासा के साथ अवलोकन कर हर्षित मन से उत्साहवर्धन किया। 
विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने प्रदर्शनी में आए हुए समस्त मॉडल का सघनतापूर्वक अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी की सराहना की। जिला विद्यालय निरीक्षक के संरक्षण/संयोजकत्व में जनपदीय प्रदर्शनी में पधारे सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके माडल बनाने में सृजनशीलता की तारीफ की गई। प्रदर्शनी में जनपद के सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं उनके प्रधानाचार्यों के प्रति राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।

त्रिपाठी की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

त्रिपाठी की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित 

सुनील पुरी
फतेहपुर। अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक गुरूवार को कलक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अविनाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि अभियोजन के लंबित वादों में 376, 302, 304 पॉक्सो, गैंगस्टर आदि मुकदमों पर जल्दी-जल्दी तरीख लगवाकर गंभीरता के साथ पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलायी जाये। जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल जाये। इसके अलावा परिवारिक न्यायालय, विद्युत, सामाजिक वानिकी, खाद्य विभाग, गुंडा एक्ट, प्रोबेशन विभाग, फौजदारी, बाट-माप, खाद्य सुरक्षा, श्रम विभाग आदि के लंबित वादों की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि गंभीर प्राकृति के वादों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलायी जाये। जिससे अपराधी किस्म के लोगों को यह मैसेज जाये कि छोटा से छोटा अपराध करने पर भी वे सज़ा से बच नहीं सकते हैं। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में सफल अभियोजन पैरवी कर सजा का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों का निस्तारण शीघ्र हो सके। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता सहित अन्य जनपद स्तरीय अधीकारी उपस्थित रहे।

25 मई को खुलेंगे 'हेमकुंड साहिब' के कपाट

25 मई को खुलेंगे 'हेमकुंड साहिब' के कपाट पंकज कपूर  देहरादून। हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। इसके चलते राज्य सरका...