मंगलवार, 15 जून 2021
सभा में सैकड़ों लोगों ने आरएलडी की सदस्यता ली
'द्यूत क्रीड़ा' का 154 साल पुराना कानून खत्म होगा
सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने पर एक साल की होगी सजा
जस्टिस मित्तल ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि पुराना कानून 1867 का है। केंद्र सरकार 154 साल पुराने इस कानून को खत्म करने जा रही है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपना कानून बना दिया है। उत्तर प्रदेश ने अभी तक इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया है। पूरे विषय पर हमने अध्ययन करके ऑनलाइन जुआ को रोकने को शामिल किया है। वर्तमान सजा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसमें सट्टा भी लगाने से रोकने की व्यवस्था दी गई है।
तैयार प्रारुप के अनुसार सजा में इजाफा किया गया है। पहले सार्वजनिक जुआ घर चलाने पर एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना था। इसे बढ़ाकर तीन साल की सजा और जुर्माना किया गया है। इसी तरह से सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर पहले तीन महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना था। इसे बढ़ाकर एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इसका प्रारूप राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। शासन स्तर पर समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार इसे लाएगी।
सपाइयों ने चलाया जागरूकता अभियान, मास्क बांटे
बसपा के 5 विधायकों ने सपा से जुडऩे के संकेत दिए
गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 में बसपा के सात विधायकों को पार्टी अध्यक्ष मायावती ने निलंबित कर दिया था। उन पर राज्यसभा चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार रामजी गौतम के नामांकन का विरोध करने का आरोप लगा था। निलंबित किये जाने वाले विधायकों में चौधरी असलम अलीर, हरगोविंद भार्गव, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिमलाल बिंद, मोहम्मद असलम राएनी, सुषमा पटेल और वंदना सिंह शामिल थीं।
सैनिक बलिदान राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा
सेना ने कहा, ‘‘20 भारतीय सैनिकों ने अप्रत्याशित चीनी आक्रमण का सामना करते हुए हमारी भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और पीएलए (जनमुक्ति सेना) को भारी नुकसान पहुंचाया।’’ ‘फायर एंड फ्यूरी कोर’ के कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आकाश कौशिक ने प्रतिष्ठित लेह युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करके शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की सुरक्षा की जिम्मेदारी 14 कोर की है। सेना ने एक बयान में कहा, ‘‘देश उन वीर सैनिकों का हमेशा आभारी रहेगा, जिन्होंने अत्यधिक ऊंचाई वाले सबसे कठिन इलाकों में लड़ाई लड़ी और राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।’’
20 जवानों की शहादत से जुड़े हालात स्पष्ट नहीं
सोनिया ने कहा, ”अब कांग्रेस पार्टी अपनी इस चिंता को फिर से प्रकट करती है कि अब तक कोई स्पष्टता नहीं है और इस विषय पर प्रधानमंत्री का आखिरी वक्तव्य पिछले साल आया था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई।” उन्होंने यह भी कहा, ”हमने प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में बार बार ब्यौरा मांगा और अप्रैल, 2020 से पूर्व की यथास्थिति बहाल करने की दिशा में हुई प्रगति का विवरण भी मांगा। चीन के साथ सेनाओं को पीछे हटाने का जो समझौता हुआ है, उससे लगता है कि यह अब तक भारत के लिए पूरी तरह नुकसानदेह रहा है।” सोनिया ने कहा, ”कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि सरकार देश को विश्वास में ले और यह सुनिश्चित करे कि उसके कदम हमारे उन जवानों की प्रतिबद्धता के अनुकूल हैं जो मुस्तैदी के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।
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3 आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया: एचसी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अजय जयराम भांभानी की बेंच ने नियमित जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 740 गवाह हैं। इन गवाहों में स्वतंत्र गवाहों के अलावा सुरक्षित गवाह, पुलिस गवाह इत्यादि शामिल हैं। ऐसे में इन आरोपितों को इन 740 गवाहों की गवाही खत्म होने तक जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। कोरोना के वर्तमान समय में जब कोर्ट का प्रभावी काम बिल्कुल ठप हो गया है। कोर्ट क्या उस समय तक का इंतजार करे जब तक कि आरोपितों के मामले का जल्दी ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है।
कोर्ट ने तीनों आरोपितों को पचास-पचास हजार रुपये के निजी और दो स्थानीय जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपित वैसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे केस प्रभावित हो। आसिफ इकबाल तान्हा जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसे मई 2020 में दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नताशा नरवाल और देवांगन कलीता पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य हैं। दोनों को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है।
दंगों में साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 18 लोगों को आरोपित बनाया है। जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। सफूरा जरगर को पहले ही मानवीय आधार पर जमानत मिल चुकी है।
अनियमितता के मामले की जांच कराये जाने की मांग
नरेश राघानी
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से अयोध्या में कथित राममंदिर जमीन खरीद में अनियमितता के मामले की जांच कराये जाने की मांग की हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए यह मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को अविलंब इस मामले की जांच करानी चाहिए जिससे लोगों की आस्था एवं विश्वास बना रहे एवं देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ के दोषियों को सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण में देशभर में सर्वाधिक योगदान दिया था। लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत में ही चन्दे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था डिग गई है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मिनटों में कैसे जमीन का दाम दो करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये हो गया।
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