शुक्रवार, 27 सितंबर 2019

प्रेम और दायित्व की भावना देशभक्ति

देश के लिए प्यार और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना ही असली देशभक्ति: केजरीवाल


नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि ,' देश के लिए प्यार और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना ही असली देशभक्ति है। रिश्वत देनेवाले, टैक्स की चोरी करनेवाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते। देशभक्ति सिर्फ इंडिया-पाकिस्तान के मैच के दौरान ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी झलकनी चाहिए।अरविन्द के केजरीवाल के आवास पर देशभक्ति करिक्यूलम निर्धारित करने वाली वाली बैठक के दौरान केजरीवाल ने यह बात कही। इस दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे।


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुए शरद

मुबंई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऑफिस में पेश हुए। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बलाड एस्टेट इलाके में धारा 144 लगा दी है जहां प्रवर्तन निदेशालय की ऑफिस है। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता शरद पवार और अजित पवार समेत 70 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।


NCP प्रमुख शरद पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज
FIR में सहकारी बैंक के 70 पूर्व अधिकारियों के नाम


बिना ED के समन, खुद पेश शरद पवार होंगे


शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की


ED के सामने पेश होंगे शरद पवार, बलार्ड एस्टेट में मुंबई पुलिस ने लगाई धारा 144


पुलिस ने शरद पवार के ईडी के सामने पेश होने को देखते हुए बलार्ड पियर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर और दक्षिण मुंबई के दूसरे क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर उन थाना क्षेत्रों की जानकारी दी गई जहां आज धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस ने कहा, “डियर मुंबईकर्स! कृपया ध्यान रखें कि सीआरपीसी की इन इलाकों में धारा 144 लागू है।


चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को टालने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी कर्नाटक के उन 17 विधायकों की याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इन विधायकों को चुनाव लड़ने से भी रोका गया था इसी फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


बता दें कि चुनाव आयोग ने उपचुनावों के लिए नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
21 सितंबर को चुनाव आयोग ने 17 विधानसभा में से 15 सीटों पर उपचुनावों के तारीखों की घोषणा की थी। नई तारीखों के मुताबिक 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को नतीजे आने थे।


बता दें कि इसी साल जुलाई में इन 17 विधायकों की अनुपस्थिति के कारण कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। इसके बाद कर्नाटक के तत्कालीन स्पीकर रमेश कुमार ने विधानसभा से इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था।विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद इन विधायकों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इन विधायकों ने उपचुनावों के लिए तय तारीख 30 सितंबर से पहले इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी।


कोर्ट के फैसले के बाद रद्द हुए विधायक एन मुनिरत्ना ने कहा,”हम सोमवार से ये केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे इस केस की तह तक जाना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद ही इस केस में कोई फैसला दे सकते हैं, चुनाव आयोग ने कहा चुनाव टाल दिए हैं। हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा।”


कर्नाटक में बीफ बैन की तैयारी, देश में सबसे कड़ी सजा मुमकिन


'चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है': कुमारस्वामी


चुनाव आयोग के इस फैसले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा, ”ये देश में लोकतंत्र की बरबादी है। ऐसा पहली बार हुआ है देश में जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है और कोई संवैधानिक संस्था बीच में नहीं आई है. ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए शर्म की बात है। सभी संस्थाएं केंद्र सरकार के कंट्रोल में है।”हालांकि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है।


कल्याण सिंह होंगे सीबीआई कोर्ट में पेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह शुक्रवार को लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होंगे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी हैं। कल्याण सिंह के अलावा इस मामले में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं।राजस्थान का राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह को इस मामले में अब तक अनुच्छेद 361 के तहत कार्रवाई से छूट मिली थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आपराधिक साजिश के मामले में पेश होने का आदेश दिया था।


सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को आदेश दिया था, जिसमें कल्याण सिंह के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास, विनय कटियार, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, विष्णु हरि डालमिया, नृत्य गोपाल दास, सतीश प्रधान, आरवी वेदांती, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा (प्रेम) और धर्म दास को आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने की बात कही थी। कल्याण सिंह को छोड़कर बाकी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली हुई है।


'कल्याण सिंह ने नहीं उठाया था कोई कदम'


इन सारे नेताओं के खिलाफ अयोध्या में बाबरी विध्वंस के लिए आपराधिक षडयंत्र करने का आरोप है, जो धारा 120 (बी) के तहत चल रहा है। बता दें कि अयोध्या मामले के लिए लिब्राहन आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बाबरी विध्वंस को सुनियोजित साजिश करार देते हुए 68 लोगों को दोषी माना था। लिब्राहन आयोग ने कहा था कि कल्याण सिंह ने घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।


6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि यूपी के सीएम रहते कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था कि वह अयोध्या में विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन कार सेवा आयोजित होने के दौरान अयोध्या में मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसके बाद सीएम कल्याण सिंह ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।


हेलीकॉप्टर क्रैश दो पायलटों की मौत

भूटान में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, दो पायलटों की मौत


योंफुला। भूटान में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसमें सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के सूत्रों की मानें तो दुर्घटना में मरने वाले भारतीय सेना का एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का था, जबकि दूसरा भूटान की आर्मी का पायलट था जो भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण पर था। यह हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के खिर्मू से भूटान के योंफुला तक की उड़ान पर पर गया था।


चंद्रमा पर विक्रम की हुई थी हार्ड लैंडिंग

वॉशिंगटन। नासा ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग की कुछ हाई रेजॉलूशन तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों के आधार पर नासा का कहना है कि चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की चांद के सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई। ये हाई रेजॉलूशन तस्वीरें नासा के लूनर ऑर्बिटर कैमरा के जरिए खींची गई हैं। नासा की ओर से जारी बयान के अनुसार, चंद्रमा की सतह पर नासा की हार्ड लैंडिंग हुई, यह साफ है।


स्पेसक्राफ्ट किस लोकेशन पर लैंड हुआ, इसके बारे में अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। तस्वीरें केंद्र से 150 किलोमीटर दूरी से ली गई हैं। आपको बता दें कि विक्रम को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन संपर्क टूटने के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद 7 सितंबर को इसरो के साथ नासा का कनेक्शन पूरी तरह से खतम हो गया। 


बता दें कि 7 सितंबर को लैंडर विक्रम को चांद के सतह पर लैंड करना था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह भारत का पहला प्रयास था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के अनुसार, लैंडिंग साइट से 17 सितंबर को एलआरओ पास हुआ और हाई रेजॉलूशन तस्वीरें वहां से ली है। अभी तक एलआरओसी की टीम को इमेज और लैंडर की लोकेशन का पता नहीं चल सका है।


सेवानिवृत्ति के बाद सुना सकते हैं फैसला

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर से पहले पूरी करने को कहा है। चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि अगर मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई, तो इस पर फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा।दरअसल, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है और चीफ जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद रंजन गोगोई न तो मामले की सुनवाई कर पाएंगे और न ही फैसला सुना पाएंगे। लिहाजा वो चाहते हैं कि मामले पर फैसला उनके रिटायर होने से पहले ही हो जाए।


अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि अगर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई लंबी खिंचती है, तो मामले पर फैसला कौन सुनाएगा? क्या इस मामले की सुनवाई करने और फैसला सुनाने के लिए रंजन गोगोई का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है?


रिटायर होने के बाद भी फैसला सुना सकते हैं रंजन गोगोई


इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र मोहन शर्मा और सीनियर एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा का कहना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायमूर्ति का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है।हालांकि संविधान के अनुच्छेद 128 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति से रिटायर न्यायमूर्ति को किसी मामले की सुनवाई करने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे न्यायमूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे न्यायमूर्तियों की तरह अन्य मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा।इसका मतलब यह हुआ कि अगर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई लंबी चलती है, तो राष्ट्रपति की सहमति से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आगे भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं।


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