बुधवार, 11 मई 2022
यमुना की छाती को चीरकर, अवैध खनन बदस्तूर जारी
12 मई को कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम
12 मई को कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को द्वितीय डिजिटल वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगेे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के नये कदमों एवं मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी।
बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री इस शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में ‘महामारी के तनाव की रोकथाम एवं तैयारियों को प्राथमिकता’ विषय पर संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम वैश्विक कोविड शिखर बैठक में 22 मई 2021 को हिस्सा लिया था। जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की थी।
एमवीए सरकार ने सांसद पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की
एमवीए सरकार ने सांसद पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की
कविता गर्ग
मुंबई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा एक दलित हैं और महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ महाराष्ट्र में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री अठावले ने दिल्ली में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मुलाकात करने के बाद मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा कि राणा दंपति से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। राणा दंपति ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बाद इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने राणा दंपति के विरुद्ध देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने को लेकर प्रश्न खड़े किए।
अठावले ने कहा कि राणा दंपति केवल उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करना चाहते थे, इस मंशा से कि राज्य के विभिन्न मुद्दों को ईश्वरीय आह्वान के माध्यम से हल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “राणा दंपति के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भेजना लोकतंत्र पर एक धब्बे के समान है। अठावले ने आरोप लगाया कि अमरावती और मुंबई के उपनगरीय खार स्थित राणा दंपति के आवासों पर पथराव किया गया था। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा खार हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी करने के कदम का भी विरोध करते हुए इस पर प्रश्न खड़े किए। खार हाउसिंग सोसाइटी में ही राणा दंपति का एक फ्लैट है। अठावले ने बीएमसी पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। अठावले ने कहा, “राणा दंपति के साथ अन्याय किया गया है।
नवनीत राणा निर्वाचित सांसद हैं। बदला लेने की भावना के साथ उनके खिलाफ की गई कार्रवाई बेहद गंभीर है। नवनीत राणा हमारे दलित समुदाय से हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की ओर से इस अन्यायपूर्ण व्यवहार की निंदा करता हूं। अन्याय करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।” मुंबई की एक अदालत ने पांच मई को राणा दंपति को जमानत दे दी थी।
महाराष्ट्र: कोरोना के 223 नए मामलें सामने आए
महाराष्ट्र: कोरोना के 223 नए मामलें सामने आए
कविता गर्ग
मुंबई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 223 नए मामलें सामने आए और दो लोगों की मौत हो गयी। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 78,79,522 हो गयी तथा मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,47,848 पहुंच गया।
इस दौरान 161 लोगों ने महामारी को मात दी, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 77,30,370 हो गयी। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98.11 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.87 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में 1403 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इस दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र को आठ जिलों में कोरोना के शून्य मामले सामने आए।
2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक
2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक
दुष्यंत टीकम
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लगभग 11 वर्ष पूर्व बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच के लिए भूपेश सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर बुधवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। धरमलाल कौशिक की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के अलावा विवेक शर्मा एवं अभिषेक गुप्ता ने नए जांच आयोग की वैधानिकता पर सवाल उठाए और कहा कि घटना के बाद गठित उच्च न्यायालय के सीटिंग जज न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग की राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे बगैर नए आयोग का गठन करना गलत हैं।
दरअसल भूपेश सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग के राज्यपाल को लगभग आठ वर्षों बाद रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार ने जांच में कुछ और नए बिन्दुओं को शामिल करते हुए सेवानिवृत न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र अग्निहोत्री एवं न्यायमूर्ति मिन्हाजुद्दीन के दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया। सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर भी नही रखा। विधानसभा में विपक्ष के नेता धऱमलाल कौशिक ने इस पर नए आयोग की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।इस पर उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी।
जेआरएफ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कियें
भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया
पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया
पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया
इकबाल अंसारी
तिरुवनंतपुरम। केरल में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुसलमानों के विरूद्ध कथित रूप से घृणापूर्ण भाषण देने के मामलें में आरोपी बनाये गये वरिष्ठ नेता पी सी जार्ज को पुलिस की एक अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए बुधवार समय दिया हैै। जिसमें पुलिस ने उनकी जमानत को खारिज करने का अनुरोध किया है। अदालत ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिये जाने संबंधी जार्ज के वकील अजीत कुमार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया एवं मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पुलिस ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि वरिष्ठ नेता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उसने कहा कि आरोपी का आचरण जमानत की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (5) के तहत उनकी जमानत खारिज करने योग्य है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत मिलने के शीघ्र बाद जार्ज ने वानचियूर में न्यायिक अधिकारी क्वार्टर्स के सामने मीडिया को संबोधित किया एवं कहा कि उन्होंने भाषण में जो कुछ था, उस पर वह अब तक कायम हैं एवं उसे जायज ठहरा रहे थे।
पूर्व विधायक जार्ज (70) ने गैर मुसलमानों को मुसलमानों द्वारा संचालित रेस्तराओं में नहीं खाने का आह्वान कर विवाद को जन्म दे दिया था। इस बीच, पोलारिवत्तोम पुलिस ने पूर्व विधायक के विरूद्ध आठ मई को एर्णाकुलम जिले में एक मंदिर उत्सव के सिलसिले में दिये अपने भाषण में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को एक अन्य मामला दर्ज किया।
खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने का मामला
खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने का मामला
इकबाल अंसारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने धर्मशाला में राज्य की शीतकालीन विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने और उसकी दीवारों पर नारे लिखने के मामलें में बुधवार को पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी। व्यक्ति ने रविवार को कथित रूप से अलगाववादी समूह के झंडे वहां बांधे थे। इस कार्य की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की थी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ठाकुर ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में मीडिया को पुलिस की सफलता के बारे में बताया। पुलिस ने सुबह पंजाब से हरवीर सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सिंह ने खालिस्तानी झंडा लगाने और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर अलगाववादी नारे लिखने की बात कबूल की है।
12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को मारा चाकू, मौंत
12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को मारा चाकू, मौंत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में सराय रोहिल्ला इलाके की झुग्गी बस्ती में किसी बात पर झगड़ा होने पर एक युवक ने 12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को कथित तौर पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौंत हो गई। चाकू लगने से एक महिला घायल हो गयी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस वारदात के सिलसिले में आरोपी आरजू (22) को गिरफ्तार किया गया है। उसके अनुसार, मंगलवार को रात करीब नौ बजे आरजू की मां और प्रवीण नामक महिला के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनके बीच पुरानी रंजिश थी। दोनों के पति दिहाड़ी मजदूर हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना के दिन अपने घरों के समीप जब महिलाएं झगड़ रही थीं तब आरजू वहां पहुंचा। उसने प्रवीण को अपशब्द कहे और उसपर चाकू से वार कर दिया।
पुलिस का कहना है कि आरजू के पिता ने प्रवीण के पति से जब कुछ काम नहीं दिलाने को लेकर सवाल जवाब किया तब यह झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार इस बीच कक्षा बारहवीं का छात्र मोहम्मद समीर अपने तीन दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था। जब उसने झगड़ा होते हुए देखा तो उसने हस्तक्षेप किया। इस पर आरजू ने उसके साथ भी गाली-गलौज की और समीर को चाकू मार दिया। पुलिस के अनुसार, समीर की मौके पर ही मौत हो गयी और घायल महिला प्रवीण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बतायी गयी है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा,‘‘ हमने भादंसं की धाराओं 302 (हत्या) एवं 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी आरजू एवं उसकी मां को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी फरार आरोपियों की धर-पकड़ की कोशिश की जा रही है।
अवैध निर्माण व आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़
अवैध निर्माण व आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़
मनोज सिंह ठाकुर
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में पुलिस ने आग्नेय हथियारों के अवैध निर्माण और आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को बुधवार को धर दबोचा। इनके कब्जे से 15 पिस्तौल और इस आग्नेय हथियार की 590 अर्द्धनिर्मित बैरल बरामद की गई हैं। पुलिस के एक आला अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निमिष अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले अकाल सिंह को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि सिंह की निशानदेही पर प्रेम सिंह उर्फ गोलू और कृष्णकांत झा को गिरफ्तार किया गया।
गलियारा परियोजना शुरू करने की अनुमति नहीं
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