अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार काे केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को आज ही आवंटित 490 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करे और इसमें विफल रहने पर न्यायालय उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय ने यह कड़ा निर्देश बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत संबंधी तत्काल सुनवाई करने की एक याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अस्पताल ने न्यायालय को बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आठ मरीजों की मौत हो गयी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक खंडपीठ ने कहा, “ हम केन्द्र को चाहे जैसे हो आज ही दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।” न्यायमूर्ति सांघी ने केन्द्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से कहा, “अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। अब बहुत हो गयी है।” न्यायाधीश ने कहा, “ हम 490 टन ऑक्सीजन से अधिक नहीं मांग रहे हैं। आपने इसे आवंटित किया है। अब आपके ऊपर है कि इसकी आपूर्ति करें।” न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली को 490 टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रतिदिन आपूर्ति का आवंटन किया था जो केवल कागजों पर है। दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन अब तक नहीं मिली है। न्यायालय ने कहा,“ यह केन्द्र पर है कि वह टैंकरों की भी व्यवस्था करे।” पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा, “ आदेश का पालन न करने पर हम अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर विचार करेंगे।” पीठ ने राजस्थान की ओर से कब्जे में ले लिये गये दिल्ली के चार ऑक्सीजन टैंकरों को लौटाने का भी केन्द्र सरकार को निर्देश दिया।”