सोमवार, 25 सितंबर 2023

स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया

स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को अपने आधार कार्ड की जानकारी उसमें अपडेट करना जरूरी होगा। अगर, आप अपने खाता में आधार की जानकारी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका खाता एक अक्टूबर से फ्रीज हो जाएगा। इसे दुबारा शुरू कराने के लिए फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपने आधार से स्मॉल सेविंग स्कीम के खाते को लिंक करें।
सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, जो लोग भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और उनके पास डीमैट खाता है। उन्हें अपने खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य रुप से अपडेट करना जरूरी है‌। सेबी ने इसके लिए 30 सितंबर डेडलाइन दी है. इससे पहले सेबी ने इस डेडलाइन को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में फिर से डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। जो लोग अपने खाते में नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं करेंगे। उनका खाता फ्रीज हो जाएगा।
सेबी ने डीमैट खाते की तरह ही, म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन अपडेट कराना अनिवार्य दिया है। इसकी भी डेडलाइन 30 सितंबर निर्धारित की गयी है। अगर खाता धारक इसे प्रोसेस नहीं करते हैं तो खाता फ्रीज हो जाएगा. अकाउंट के फ्रीज हो जाने के बाद आप किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सेबी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि, निवेशक की मृत्यु होने के बाद उसके फंड को आसानी से लाभुक को दिया जा सके।
नोटबंदी के बाद भारत सरकार के द्वारा दो हजार का नोट बाजार में लाया गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मई में एलान किया गया है कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर 2023 तक जमा करना होगा। इसके बाद ये नोट लिगल टेंडर में नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको तुरंत ही 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट करना चाहिए। वरना घर आपके पैसे 30 सितंबर के बाद बर्बाद हो जाएंगे।
भारत सरकार के द्वारा स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन आदि सभी कार्यों के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
भारत सरकार के द्वारा टीसीएस के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसे ऐसे समझें कि अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं, तो आपको 7 लाख रुपये के टूर पैकेज पर आपको 5 फीसदी का टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है।जबकि, अगर टूर पैकेज की कीमत सात लाख रुपये से ज्यादा की है तो फिर आपको इसके लिए करीब 20 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा।

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