रविवार, 16 अप्रैल 2023

'कानून' के हिसाब से दी जानी चाहिए सजा: गांधी 

'कानून' के हिसाब से दी जानी चाहिए सजा: गांधी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अपराधियों को सख्त सजा मिले, लेकिन सजा कानून के हिसाब से दी जानी चाहिए और इसका सियासी फायदा नहीं लिया जाना चाहिए। वाड्रा ने कहा “हमारे देश का क़ानून संविधान में लिखा गया है, यह क़ानून सर्वोपरि है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर देश के क़ानून के तहत होनी चाहिए। किसी भी सियासी मक़सद से क़ानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो भी ऐसा करता है, या ऐसे करने वालों को सरंक्षण देता है, उसे भी ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से क़ानून लागू होना चाहिए।”

उन्होंने कहा “ देश में न्याय व्यवस्था और कानून के राज का इकबाल बुलंद हो, यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए।कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा “ किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून और न्यायिक प्रक्रिया के शासन को तोड़ना या उसका उल्लंघन करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जो ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को संरक्षण देता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन पर कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि न्यायिक प्रणाली और कानून के शासन का हर समय अक्षरशः सम्मान हो।

अतीक व अशरफ की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी सस्पेंड

अतीक व अशरफ की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी सस्पेंड

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। बीती रात पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से यूपी की सियासत में हलचल है। इसी बीच योगी सरकार ने अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही प्रयागराज में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीती रात पूर्व सांसद एवं माफिया अतीक अहमद व उसके भाई की तीन युवकों ने पुलिस कस्टडी में ही दनादन गोलियां चला कर हत्या कर दी थी। अतीक अहमद की हत्या के बाद से यूपी में सरगर्मी तेज है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भी अफसरों के साथ अपने आवास पर मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच बताया जाता है कि योगी सरकार ने अतीक अहमद व अशरफ की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद में उसके भाई की हत्या के बाद से उपजे तनाव के बीच प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद करा दी है।

अतीक व अशरफ की 'हत्या' पर तीखी प्रतिक्रिया 

अतीक व अशरफ की 'हत्या' पर तीखी प्रतिक्रिया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज में माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ की हत्या पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर अनेक गम्भीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है तथा यह सोचने की बात है कि राज्य का ‘एनकाउंटर प्रदेश’ बन जाना कितना उचित है ? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मामले में देश की शीर्ष अदालत से उचित कार्रवाई की मांग की है।

रविवार की सुबह बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हुई हत्या, उमेश पाल जघन्य हत्याकाण्ड की तरह ही, उत्तर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा,  देश भर में चर्चित इस अति-गंभीर व अति-चिन्तनीय घटना का माननीय उच्चतम न्यायालय अगर स्वंय ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे, तो बेहतर।

उन्होंने कहा,  वैसे भी उत्तर प्रदेश में ‘कानून द्वारा कानून के राज’ के बजाय, अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित? सोचने की बात। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद (60) और उनके भाई अशरफ की शनिवार रात को कुछ हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब पुलिस दोनों को प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज लेकर जा रही थी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-185, (वर्ष-06)

2. सोमवार, अप्रैल 17, 2023

3. शक-1944, बैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 25 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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मीडियाकर्मी बनकर आए हमलावरों ने की हत्या

मीडियाकर्मी बनकर आए हमलावरों ने की हत्या

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को पांच दिनों की रिमांड पर लाया गया था। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। इसी बीच मेडिकल कॉलेज के पास दोनों की हत्या कर दी गई। अतीक अहमद पर 101 मुकदमे दर्ज थे। मौके से दो पिस्टल और छह खोखे बरामद किए गए हैं। दोनों को कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया था। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। दोनों के सिर में गोली मारी गई और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है।

बाइक सवार मीडिया कर्मी बनकर आए तीन युवक और गोली मारकर भाग निकले...

बताया जा रहा है, कि एक बाइक पर सवार होकर तीन मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और गोली मारकर भाग निकले। दोनों की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। घटना को अंजाम देकर भाग निकले। वारदात में एक सिपाही भी घायल हो गया है। 

शनिवार, 15 अप्रैल 2023

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास, अर्थदंड 

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास, अर्थदंड 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा कराई गई। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सजा सुनाई। गौरतलब है कि वादी द्वारा थाना शाहपुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त सचिन पुत्र अमन निवासी ग्राम निरमानी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की बहन के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी। वादी की तहरीर के आधार थाना शाहपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सचिन उपरोक्त को दिनांक 20.07.2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा थाना शाहपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 29.07.2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना शाहपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गई एवं समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.04.2023 को न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या- 01 द्वारा अभियुक्त सचिन उपरोक्त को धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्तों को सजा दिलाएं जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

'रेडिएशन' स्टॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की

'रेडिएशन' स्टॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की  अखिलेश पांडेय  नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। वैज्ञानिक अभी भी पिछले सप्ताह आए सोलर स्टॉर्म...