बुधवार, 3 फ़रवरी 2021
जर्मन कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा डोर्टमंड
निर्दोष किसानों को निशाना न बनाए सरकार: आजाद
बिना पड़ताल आम के पेड़ों के कटान की परमीशन
कौशांबी: जवाबदेही के लिए यातायात पुलिस
युवक के शरीर का आधा हिस्सा मिला, जांच जारी
पुलिस एवं प्रेस लिखी गाड़ियाँ परेशानी का सबब
संयुक्त टीम ने 1 अपराधी को मुठभेड़ में किया ढेर
किसानों के समर्थन में हजारों लोगों ने भरी हुंकार
गाजियाबादः ऐपल रेजीडेंसी परियोजना लॉन्च की
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। राज नगर एक्सटेंशन में आइडिया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2012-13 में रेड ऐपल रेजीडेंसी परियोजना लॉन्च की गई थी। इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स में मंजू जे शामिल है। सैंकड़ों परिवारों ने बिल्डर पर भरोसा कर इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे। परियोजना को भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक जैसे सरकारी बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया था। लेकिन, कुछ दिन बाद ही सभी का खुद के घर का सपना रेत के महल की तरह ढेर हो गया। इतने बड़े और विश्वसनीय बैंकों की बैकिंग के बावजूद बिल्डर प्रोजेक्ट बीच में छोड़ कर भाग गया और अब निवेशक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। निवेशकों के अनुसार ज्यादातर खरीदार इस प्रोजेक्ट के प्रमोटरों और सरकारी बैंकों द्वारा डिजाइन किए गए धोखेबाजी के इस जाल में फंस चुके हैं। परियोजना के प्रोमोटर एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद आदि बैंकों के साथ मिलकर घर खरीददारों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहे थे और इसी सांठगांठ के तहत बैंकों ने परियोजना की वास्तविक प्रगति का भौतिक सत्यापन किए बिना प्रमोटरों को सीधे एक बार में 80 से 90% ऋण राशि जारी कर चुके हैं। प्रमोटरों ने परियोजना का पूरा पैसा केवल 30% से 40% निर्माण कार्य पूरा करके निकाल लिया है। प्रोजेक्ट में घर के लिए निवेश करने वालों का आरोप है कि जीडीए, बैंक आदि बिल्डर की इस लूट में पूरी तरह से सहायता कर रहे थे। इसी सांठगांठ के तहत बिल्डर द्वारा उन तलों मे भी फ्लैट बेच दिया गया। जिन्हें जीडीए द्वारा कभी भी मंजूरी नहीं दी गई थी और गंभीर बात ये है की इन अवैध फ्लोर वाले फ्लैटों मे भी सरकारी बैंकों ने बिल्डर से सांठगांठ करके लोन जारी कर दिया।
गद्दी वापसी की बात करेंगे तो क्या होगा: टिकैत
राणा ओबराय
चंडीगढ़। हरियाणा के जींद जिले में किसानों की महापंचायत में फैसला लिया गया कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द रिहा करे। जींद की महापंचायत से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि ‘हमने अभी सरकार से बिल वापस की बात कही है। अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो सरकार का क्या होगा? अभी समय है सरकार संभल जाए।’ राकेश टिकैत ने सरकार को बेबाक अंदाज में चुनौती दी है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत मौजूद हैं। इस महापंचायत में किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। इसके अलावा लापता किसानों का पता लगाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग भी की है।टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। टेक राम कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए यह बड़ा जमावड़ा है। करीब दो दशक पहले हरियाणा में किसानों का आंदोलन चलाने वाली कंडेला खाप ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया है। दूसरी खाप ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। टेकराम कंडेला ने कहा कि आज के कार्यक्रम में कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग की जाएगी।
सड़क पर थूका तो लगेगा ₹ 1000 का जुर्माना
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। योगी सरकार यूपी में स्वच्छता मिशन को और सख्त बनाने जा रही है। सड़क पर गंदगी फैलाने वाले और थूकने वालों पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। इसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई समान फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। शहरों की सफाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन, शहरों में जरूरत के आधार पर गीला और सूखा कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बे रखवाए गए हैं। इसके साथ ही घरों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर-टू-डोर इसे एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कुछ नगर निगम उपविधि के आधार पर इसकी वसूली जरूर करते हैं, प्रस्तावित नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किस शहर में क्या करने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा।। शहरों में ऐसे सामूहिक आयोजन जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए हैं और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सफाई नहीं कराई है, तो आयोजकों को जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की यह राशि क्षेत्रफल, कचरे और के हिसाब से तय की जाएगी। फेरी या फिर पटरी पर दुकान लगाने वाले इधर-उधर गंदगी नहीं फेंक पाएंगे। उन्हें निकलने वाली गंदगी को रखने के लिए बंद डिब्बा अपने पास रखना होगा। इसमें ही उन्हें कूड़े को एकत्र करना होगा और निकाय की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को देना होगा। अभी तक फेरी और पटरी दुकानदार जहां भी दुकान लगाते हैं वहां इधर-उधर कूड़ा फेंकते रहते हैं। इससे प्रदूषण तो बढ़ता ही है साथ में गंदगी भी इधर-उधर बिखरी रहती है। इसके साथ ही खुले में नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध होगा। इसे साफ रखने का दायित्व कालोनी वालों का होगा। हाउसिंग सोसायटियों के अंदर की गलियों को रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी वालों को साफ कराना होगा और इससे निकलने वाली गंदगी को एक स्थान पर रखना होगा और उसे निकाय की कूड़ा गाड़ियों को देना होगा। निजी सोसायटी की गलियों में सफाई के लिए निकाय अब शुल्क लेंगे। इसके लिए रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को निकायों में पहले प्रार्थना पत्र देना होगा। भवन स्वामियों को सफाई वाले स्थानों पर जाने की व्यवस्था करानी होगी। शहरों में लगने वाले लंगर या पूजा पंडलों में अब अनिवार्य रूप से कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बा रखना होगा। लंगर या पूजा पंडला के बाहर इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध होगा। कूड़ा डिब्बे में ही फेंका जाएगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस डिब्बे को निकाय की कूड़ा गाड़ियां ले जाएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही पर आयोजित समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी संपत्तियों के प्रत्येक भवन स्वामियों को अपने परिसर में पर्याप्त संख्या में कचरा एकत्र करने की व्यवस्था करनी होगी। कूड़ा-करकट सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और इधर-उधर नहीं फेंके जा सकेंगे। पशुओं की पहुंच वाले स्थानों पर भी कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित होगा। भारी मात्रा में कूड़ा निकलने वाले स्थानों खासकर बहु मंजिले भवन, अपार्टमेंट, गलित में स्थित घर, होटल, पार्क, मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियों, समितियों, दुकानों, कार्यालयों, वाणिज्यिक अधिष्ठान, एयरपोर्ट, रेलवे, उद्योगों को अपने क्षेत्रों में अलग-अलग कूड़े रखने और निस्तारित करने की व्यवस्था करनी होगी।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 1. अंक-201, (वर्ष-11) पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254 2. बृहस्पतिवार, मई 09, 2024 3. शक-1945, बैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-प्...
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