गुरुवार, 21 मार्च 2024

22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करें ईडी: एचसी

22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करें ईडी: एचसी 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को झटका देते हुए गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। वहीं कोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में 2:30 बजे के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में ईडी की तरफ स पेश हुए एएसजी एवी राजू से पूछा कि आपने एक के बाद एक समन क्यों जारी किए। राजू ने कहा कि हमने नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। आप आएं और जांच में शामिल हों। यहां शक्ति है। हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक उन्हें नौ समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं।

कोर्ट में सुनवाई को दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। उधर, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समन में यह नहीं बताया गया की केजरीवाल को पूछताछ के लिए आरोपी, गवाह, या सीएम के तौर पर बुलाया जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।

सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।

सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है। इस बीच ईडी की और ससेपेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर हाईकोर्ट को आदेश देना होना कि उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, ‘यह साफ है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है बल्कि भाजपा का एक राजनैतिक हथियार है। ईडी अरविंद केजरीवाल को जांच में भागीदारी के लिए बल्कि उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए बुला रही है। भाजपा चाहती है लोकसभा चुनाव में केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाएं। वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘पहले दिन से यह साफ है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। कई जगह छापे पड़े लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अदालत में आज अर्जी डाली गई है कि अदालत गिरफ़्तारी या इस प्रकार के किसी भी एक्शन पर रोक लगाए।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ‘कल भी न्यायालय ने स्पष्ट किया था आपको(अरविंद केजरीवाल) जांच एजेंसी में सहयोग करना चाहिए, इसके बावजूद केजरीवाल जी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वे शराब घोटाले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, अरविंद केजरीवाल सभी को नसीहत देते थे और अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। PMLA एक्ट के तहत जब भी समन जाता है तो आपको एजेंसी के सामने पेश होना होता है। क्या, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है? इसलिए अरविंद केजवीराल इतना डर रहे हैं।

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