मंगलवार, 8 अगस्त 2023

प्रत्येक व्यक्ति मर्जी से चुन सकता है जीवनसाथी

प्रत्येक व्यक्ति मर्जी से चुन सकता है जीवनसाथी

बृजेश केसरवानी
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से साथ रहने वाले वयस्क अपराधी नहीं हैं। हर वयस्क अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए आजाद है। कोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे जोड़े के खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि मथुरा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पीड़िता अपर्णा के पिता ने याची पर अपहरण का केस दर्ज कराया था। याची के अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता के पिता में एफआईआर में स्वीकार किया है कि अपर्णा की उम्र 25 वर्ष है। याची और अपर्णा मर्जी से साथ रह रहे हैं। दोनों वयस्क हैं, इसलिए इन्हें मर्जी से जीवन साथी चुनने के अधिकार है। पीड़िता के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता छाया गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि याची का अपराधिक इतिहास है। ऐसे जोड़ो के विरुद्ध अपहरण का अपराध गठित नहीं होता।

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