नई दिल्ली। पूर्व आईएएस शाह फैसल पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (पीएसए) लगाया गया है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शाह फैसल पर प्रशासन ने पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र के फैसले के बाद से नजरबंद रखे गए पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर अब कठोर प्रावधानों वाले जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शाह फैसल को पिछले साल 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें कस्टडी में लेकर एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। अभी ये तय नहीं है कि शाह फैसल को उनके घर में शिफ्ट किया जाएगा या एमएलए हॉस्टल में ही रखा जाएगा।
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