बुधवार, 20 दिसंबर 2023

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, राहुल ने प्रतिक्रिया दी

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, राहुल ने प्रतिक्रिया दी

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा मिमिक्री किए जाने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, वह उनके फोन में है। इसके साथ ही, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों को सदन से सस्पेंड किए जाने को लेकर मीडिया पर निशाना साधा है। राहुल ने दो टूक कहा है कि 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ”वहां पर सांसद बैठे थे और मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडिया फोन में है। हमारे 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अडानी, राफेल पर कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा नहीं है। हमारे सांसद दुखी हैं और बाहर बैठे हैं। लेकिन आप तो मिमिक्री की बात कर रहे हैं।”
बता दें कि संसद में पिछले दिनों हुई सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इसको लेकर कई दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर कुल 143 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। बाद में निलंबन के खिलाफ विरोध में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान कई सांसद हंसते हुए दिखाई दिए, जबकि राहुल गांधी मिमिक्री का वीडियो बनाते दिखे। बीजेपी समेत पूरे एनडीए ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने और उसे रिकॉर्ड किए जाने का विरोध किया है।

अभिनेत्री मालिनी ने शाह की जमकर तारीफ की

अभिनेत्री मालिनी ने शाह की जमकर तारीफ की

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की और अक्षय कुमार की एक फिल्म के संवाद से मिलते-जुलते शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि ‘‘अमित शाह जो कहते हैं, वह करते हैं और जो नहीं कहते, उसे (वह) जरूर करते हैं।’’
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तीनों विधेयकों के कानून बनने के बाद अपराधियों की रूह कांपने लगेगी। हेमा मालिनी ने कहा, ‘‘अमित शाह जो कहते हैं वह करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसे (वह) जरूर करते हैं।’’ उन्होंने किसी फिल्म का उल्लेख नहीं किया, लेकिन अक्षय कुमार ने फिल्म ‘राउडी राठौड़’ में कुछ इस तरह का संवाद बोला था।
उस फिल्मी संवाद में कहा गया था, ‘‘मैं जो कहता हूं वह करता हूं, जो नहीं कहता वह डेफिनेटली (जरूर) करता हूं।’’ हेमा मालिनी ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने का गृहमंत्री और सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘पुराने कानून के तहत पशु के साथ क्रूरता के मामले में 50 रुपये का जुर्माना लगता है। इस कानून में बदलाव करने की जरूरत है।’'
हेमा मालिनी ने कहा कि ‘पशु क्रूरता-मुक्त भारत’ बनाने के लिए कानून में संशोधन लाया जाए। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले की सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव था, लेकिन यह सरकार अपनी इच्छाशक्ति की बदौलत ये विधेयक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि प्रताड़ना करने वालों को दंड मिलेगा, इसका भी विधेयक में प्रावधान किया गया है।

खेल अवॉर्ड्स के लिए एथलीट्स के नामों का ऐलान

खेल अवॉर्ड्स के लिए एथलीट्स के नामों का ऐलान 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। इस साल मिलने वाले खेल अवॉर्ड्स के लिए एथलीट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवॉर्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को मिलेगा। जबकि अर्जुन अवॉर्ड के लिए स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है।
बता दें कि यह सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 9 जनवरी को दिए जाएंगे। यह घोषणा खेल मंत्रालय ने की है। यह सभी अवॉर्ड राष्ट्रपति द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे. खेल मंत्रालय के मुताबिक, इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवॉर्ड दिया जाएगा।जबकि मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवॉर्ड 2023 से चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को सम्मानित किया जाएगा।

बच्चे को नदी में फेंकने के आरोप में महिला अरेस्ट

बच्चे को नदी में फेंकने के आरोप में महिला अरेस्ट 

इकबाल अंसारी 
रामानगर। कर्नाटक के रामानगर जिले में एक महिला को अपने बच्चे को नदी में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला की पहचान 21 वर्षीय भाग्यम्मा के रूप में हुई। वह चन्नापटना शहर के पास बनगल्ली गांव की निवासी है।
पुलिस के मुताबिक, भाग्यम्मा ने अपने पति को छोड़ दिया था। वह अपने 1 साल 3 महीने के बेटे देवराज के साथ अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी। पुलिस के मुताबिक, महिला ने एक रिश्ता शुरू किया, जिस पर उसकी मां को आपत्ति थी। भाग्यम्मा की मां ने भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ने और अपने साथी के साथ बाहर जाने के लिए उसकी आलोचना की।
पुलिस ने बताया कि उसका पार्टनर भी उसके बेटे को पसंद नहीं करता था। मंगलवार की रात वह अपने बच्चे को कपड़े धोने के बहाने कनवा नदी के पास ले गयी और पानी में फेंक दिया। महिला ने मदद के लिए चीख-चिल्लाकर माहौल बनाने की कोशिश की और दावा किया कि उसका बेटा दुर्घटनावश नदी में गिर गया। अधिकारियों ने बुधवार सुबह शव बरामद किया।
पुलिस को जांच के दौरान आरोपी महिला के अफेयर और इस संबंध में उसकी मां के साथ झगड़े की जानकारी मिली। पूछताछ के बाद भाग्यम्मा ने अपने रिश्ते की खातिर अपराध करने की बात कबूल कर ली।

21 मामलों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि

21 मामलों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक तेजी आई है। देशभर में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2300 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 21 मामलों में कोरोना के नए वेरिएंट जेएन.1 की पुष्टि हो गई है। वहीं, पिछले दो हफ्तों में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुई केरल और कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। केरल और कर्नाटक में अब 60 वर्ष से अधिक और बीमार लोगों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। कोरोना के केस बढ़ने की वजह जेएन.1 वेरिएंट को माना जा रहा है। ये कोरोना के वेरिएंट BA.2.86 का ही एक प्रकार है।

भारत में 9 दिन में दोगुने हुए कोरोना के मामले

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 341 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 292 मामले केरल में सामने आए हैं। वहीं, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से तीन लोगों की मौत भी हो गई है। केरल में इस समय कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 2041 है। वहीं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर गोवा है। जहां क्रमश: 79 और 23 मामले दर्ज किए गए हैं।

कितना खतरनाक है जेएन.1 वेरिएंट?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिलहाल जेएन.1 वेरिएंट को ‘वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ माना है। वहीं, सबसे गंभीर वायरस को ‘वेरिएंट ऑफ कंसर्न’ यानी चिंता माना जाता है।इसके मुताबिक, कोरोना का जेएन.1 वेरिएंट अभी उतना खतरनाक या जानलेवा नहीं है कि ये बड़े पैमाने पर मौतों के लिए जिम्मेदार हो। हालांकि ये वेरिएंट तेजी से म्यूटेट हो रहा है इसलिए इसे लेकर परेशानी ये है कि ये कहीं म्यूटेट होकर खतरनाक ना हो जाए।

जानें क्या है सरकार की तैयारी?

फिलहाल, सरकार किसी तरह की पाबंदियां लगाने के मूड में नहीं हैं। हालांकि, अस्पतालों को हर तीन महीने में मॉक ड्रिल करने, त्यौहार वाली जगहों पर सतर्कता बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर और मलेशिया समेत 35-40 देशों में इस समय कोरोना मामले बढे हुए हैं। सिंगापुर में इस समय 56 हजार से ज्यादा केस हैं, जिसके चलते यहां की सरकार ने मास्क पहनने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

रेपिस्ट को आजीवन कारावास या सजा-ए-मौत

रेपिस्ट को आजीवन कारावास या सजा-ए-मौत 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि CrPC में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं।  39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन विधेयकों पर चर्चा और बहस के बाद तीनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार इन विधेयकों की आलोचना कर रहा था। 
उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट 1872) की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा।
राजद्रोह कानून  को किया खत्म, अब देशद्रोह होगा
 अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला किया है, राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर ,इसे हटाने का काम किया।
मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है। क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। यह उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, लगेगी यह धारा
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंगरेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। गैंगरेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। पहले रेप के आरोपी को सात साल की सजा का प्रावधान था।
वहीं 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग-अलग सजा मिलेगी। 18 से कम से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा। गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा। 18 साल से कम की बच्ची के साथ रेप में फिर फांसी की सजा का प्रावधान रखा है।सहमति से रेप में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। अगर 18 साल की लड़की के साथ रेप करने पर नाबालिग रेप में आएगा।
वहीं किडनैपिंग 359, 369 था, अब 137 और 140 हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 370, 370ए था अब 143, 144 हुआ है। वहीं हत्या के मामले में धारा 302 था, अब 101 हुआ है। 
मॉब लिचिंग में होगी फांसी की सजा
लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने (कांग्रेस) भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए।
गिरफ्तारी से पूर्व परिवार को देंगे जानकारी
नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी।
चार्जशीट के लिए 90 दिन का समय
 पुलिस की ओर से दंडित कार्रवाई- CrPC में कोई समय निर्धारित नहीं है। पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है। तीन दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके FIR रजिस्टर करनी होगी। अब बिना किसी देर के रेप पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भेजना होगा। पहले 7 से 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान था। लेकिन लोग कहते थे, जांच चल रही है ऐसा बोलकर सालों केस लटकाए जाते थे। अब 7 से 90 दिनों का समय रहेगा, अब ये समय पूरा होने के बाद 90 दिनों का ही समय मिलेगा। 180 दिनों के बाद आप चार्जशीट लटकाकर नहीं रख सकते।

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले ने तूल पकड़ा

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले ने तूल पकड़ा 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कल्याण बनर्जी के अलावा राहुल गांधी पर भी वीडियो बनाने को लेकर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच दिल्ली में जाट समाज के कुछ लोगों ने पंचायत भी की है। इस पंचायत के बाद जाट समाज के एक नेता सुखचैन सिंह ने कहा कि हमारे बड़े का अपमान हुआ है और हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को धूल चटा देंगे।
सुखचैन सिंह ने कहा, ‘देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली एक बड़ी पार्टी का नेता उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो बना रहा था। यह गलत बात है। यह किसानों के साथ एक मजाक है कि उनका बेटा यदि संसद में बैठा है और राज्यसभा का सभापति है तो उसकी मिमिक्री की जाए। यही नहीं देश की बड़ी पार्टी का नेता उसका वीडियो बनाता है।’ उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हम तो वो लोग हैं, जो 7 पीढ़ियों तक अपनी दुश्मनी नहीं भूलते हैं। हमारे बड़े जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है तो हम उसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटाकर मानेंगे।
जाट नेता ने कहा कि मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि वे देश के किसानों से माफी मांगें। उन्होंने जैसी हरकत की है उसका अंजाम उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही नहीं जाट नेताओं ने कहा कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो हम आंदोलन करेंगे और एक बड़ी पंचायत बुलाकर आगे की रणनीति तय करेंगे। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कल्याण बनर्जी माफी मांगें। उन्हें उपराष्ट्रपति और देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  1. अंक-202, (वर्ष-11) पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254 2. शुक्रवार, मई 10, 2024 3. शक-1945, बैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, ...