शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

नारियल विकास बोर्ड विधेयक को मंजूरी प्रदान की

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। राज्यसभा ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। जिसमें नारियल विकास बोर्ड कानून, 1979 में संशोधन का प्रावधान है। ताकि किसानों को अधिक फायदा मिल सके। 
सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने कहा कि तटीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका प्रदेश ओडिशा का लंबा समुद्री तट है और वह अक्सर तूफान से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा एक पिछड़ा राज्य है और उसे प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि किसी अन्य सदस्य ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपना नाम नहीं दिया है। कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधेयक का मकसद नारियल क्षेत्र का और विकास है।
उन्होंने कहा कि नारियल क्षेत्र के विकास होने से किसानों को और फायदा होगा। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विभिन्न मुद्दों को लेकर आसन के समीप आकर नारेबाजी कर रहे सदस्यों ने विधेयक पर मत-विभाजन कराए जाने की मांग की। इस पर उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों ने अपने स्थान पर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य अपने स्थानों पर जाएंगे। तभी मत विभाजन संभव हो पाएगा।
इसके बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा और शोरगुल में विधेयक पारित हो गया। इससे पहले कार्पोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 तथा वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।

शादियों को अधिनियम के तहत पंजीकृत किया

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम शादियों को विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत पंजीकृत किया जा रहा है और उन्हें अनिवार्य विवाह आदेश के तहत ऐसा करने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है जिसमें बिना किसी देरी के तत्काल पंजीकरण का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एनजीओ ‘धनक फॉर ह्यूमैनिटी’ और एक प्रभावित व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह में नोटस का जवाब देना है। इस मामले में अब चार अक्टूबर को आगे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील उत्कर्ष सिंह ने कहा कि मुस्लिम शादियों को अनिवार्य शादी आदेश से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। इस पर न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि सिंह की बात सही है।
आप भेदभाव नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि वह मामले में निर्देश लेंगे। याचिका में कहा गया है कि दूसरे याचिकाकर्ता की शादी एक मुस्लिम शादी है न कि अंतरजातीय विवाह लेकिन इसके बावजूद दंपति को एसएमए के तहत 30 दिन का नोटिस दिया गया। यह दंपति दिल्ली में शादी करने के लिए अपने गृह नगर से भागा था।

विधानसभा ने संसोधन विधेयक को पारित किया

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया। इस दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक ही दिन विधेयक को पेश करने और पारित किए जाने को लेकर इसका विरोध किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे पेश करते हुए कहा कि इन परिवर्तनों से व्यापारियों के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इस विधेयक के जरिए दिल्ली जीएसटी कानून में 15 नए संशोधन किए गए हैं।
उन्होंने कहा, ”जीएसटी एक नया कानून है। हमारी जानकारी में आया है कि कुछ लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसलिए कुछ संशोधनों का मकसद कर चोरी को रोकना है।” सिसोदिया ने कहा कि इनमें से एक संशोधन 1.5 करोड़ और उससे अधिक के कारोबार वाले पंजीकृत व्यापारियों के अनिवार्य ऑडिट की आवश्यकता को दूर करता है।

7,440 करोड़ रुपये निवेश करेगी 'हिंदुस्तान' जिंक

अकांशु उपाध्याय                   
नई दिल्ली। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के सीईओ अरुण मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी अगले पांच वर्षों में अपनी आठ खदानों में डीजल से चलने वाले वाहनों और उपकरणों को बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए करीब एक अरब डॉलर (करीब 7,440 करोड़ रुपये) निवेश करेगी। कंपनी ने भूमिगत खनन में बैटरी चालित सेवा उपकरण हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी फर्म नॉर्मेट ग्रुप ओए के साथ एक समझौता किया है और वह पहले चरण में अपनी भूमिगत खदानों में तीन नॉर्मेट स्मार्टड्राइव ईवी- स्प्रेमेक, एजिटेटर और चार्मेक को तैनात करेगी। 
मिश्रा ने कहा, ”हमारे पास अपने सभी मौजूदा उपकरणों को बदलने के लिए अगले पांच वर्षों की समय सीमा है।जब भी मौजदा वाहनों को बदलने की जरूरत होगी, उन्हें बैटरी से चलने वाले उपकरणों से बदल दिया जाएगा, ताकि पांच से छह वर्षों में हमारी खदानें डीजल संचालित उपकरणों से मुक्त हो सकें। हिंदुस्तान जिंक के पास ऐसे वाहन 10, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों हैं।” यह पूछने पर कि इस कवायद में कंपनी कितना निवेश करेगी, उन्होंने कहा, ”यह प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ डॉलर तक जा सकता है और पांच साल की समय सीमा के लिए यह लगभग एक अरब डॉलर होगा।” एचजेडएल ने अपनी भूमिगत खानों में इलेक्ट्रिक वाहनों के एक और बेड़े को शामिल करने के लिए इस साल की शुरुआत में एपिरोक रॉक ड्रिल्स एबी के साथ एक समझौता किया था।
मिश्रा ने कहा कि नॉर्मेट के साथ साझेदारी सहायक उपकरणों के लिए है। उन्होंने कहा, ”ऐसे में दोनों मिलकर एक खदान के खनन परिचालन खंड को पूरा करेंगे। हमारे पास (भारत में) आठ खदानें हैं।

दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 63 नए मामलें

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोविड-19 के 63 नये मामले आए हैं। जबकि संक्रमण से तीन लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में संक्रमण की दर 0.09 प्रतिशत है।
बुलेटिन के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण से और तीन लोगों की मौत होने के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25,052 हो गयी है। उसके अनुसार, बृहस्पतिवार को दिल्ली में कोविड-19 से किसी के मरने की सूचना नहीं थी, हालांकि 51 नये मामले सामने आए थे। संक्रमण की दर 0.08 प्रतिशत थी।

विश्व में संक्रमितों की संख्या-19.66 करोड़ हुईं

वाशिंगटन डीसी/ नई दिल्ली। दुनिया भर में  कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19.66 करोड़ हो गई है और अब तक इसके कारण 41.99 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19 करोड़ 66 लाख 31 हजार 596 हो गई है। जबकि 41 लाख 99 हजार 002 लोग इस महमारी से जान गंवा चुके हैं।
दुनिया में महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। यहां संक्रमितों की संख्या 3.47 करोड़ से अधिक हो गयी है और 6.12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दूसरे और मृतकों के मामले में तीसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,230 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 15 लाख 72 हजार 344 हो गया है।
इस दौरान 42 हजार 360 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,07,43,972 हो गयी है। सक्रिय मामले 1315 बढ़कर चार लाख 05 हजार 155 हो गये हैं। इसी अवधि में 555 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार लाख 23 हजार 217 हो गया है।
देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.28 फीसदी, रिकवरी दर बढ़कर 97.38 फीसदी और मृत्यु दर 1.34 फीसदी है। ब्राजील संक्रमितों के मामले में अब तीसरे स्थान पर है। जहां कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और अभी तक इससे 1.98 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जबकि 5.54 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है।
ब्राजील कोरोना से हुई मौतों के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। संक्रमण के मामले में फ्रांस रूस से आगे निकल गया है। यहां कोरोना वायरस से अब तक 61.42 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 1.11 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60.38 लाख से अधिक हो गई है और इसके संक्रमण से 1.54 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 58.28 लाख से अधिक हो गयी है और 129,809 मरीजों की मौत हो चुकी है।

वादी से ₹5 लाख का जुर्माना वसूला जाएं: एससी

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि उस वादी से पांच लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाए। जिसने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए 2017 में एक ”प्रायोजित” याचिका दायर की थी। स्वामी ओम (दिवंगत) और मुकेश जैन ने 2017 में भारत के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम राष्ट्रपति के पास अनुशंसा के रूप में भेजे जाने की प्रथा पर सवाल उठाए थे।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने जुर्माना कम करने के जैन, जो वर्तमान में एक दूसरे मामले में ओडिशा के बालासोर जेल में बंद हैं, के आवेदन का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर ”शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप” लगाए हैं।पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकार जैन की बची जमीन से जुर्माने की रकम वसूल सकता है। पीठ ने कहा कि जुर्माने की वसूली तक उन्हें शीर्ष न्यायालय में कोई अन्य जनहित याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने जुर्माने की रकम कम करने का आवेदन खारिज करते हुए कहा कि 2017 में 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था लेकिन पिछले वर्ष इसे घटाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया।
जैन की तरफ से पेश हुए वकील ए. पी. सिंह ने कहा कि उनके पास कोई जमीन नहीं है और दूसरे मामलों में जमानत मिलते ही उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा जा सकता है। पीठ ने कहा कि वह मामले को स्थगित नहीं करती रहेगी और अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे जुर्माना वसूलें।
उच्चतम न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को कहा था कि ओम और जैन पर कड़ा जुर्माना लगाया जाए ताकि यह संदेश जा सके कि लोग इस तरह की याचिकाएं दायर करने से बचें।

दिल्ली में 2.0 तीव्रता का भूकंप, महसूस नहीं हुआ

दिल्ली में 2.0 तीव्रता का भूकंप, महसूस नहीं हुआ अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। दबे पांव पहुंचे भूकंप ने धरती को हिलाते हुए पब्लिक को दहशत में ड...