नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय 2019 के आमसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अब शुक्रवार को करेगा। इसकी सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अज्ञात कारणवश मुख्य न्यायाधीश के उपलब्ध न रहने के कारण उनके समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख मुकर्रर की गयी, जिनमें मोदी के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका भी शामिल है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव ने मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनावी पर्चा भरा था लेकिन वह खारिज हो गया था। यादव ने मोदी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन गत वर्ष दिसंबर में इसने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज हो गया था और वह उम्मीदवार नहीं रह गए थे, इसलिए उन्हें निर्वाचन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।
यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की खंडपीठ को आज करनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे के उपलब्ध न हो पाने के कारण इसे शुक्रवार के लिए टाल दिया गया है।