अपराध लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
अपराध लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

शनिवार, 11 जून 2022

'पश्चिम बंगाल इकाई' के अध्यक्ष सुकांत को अरेस्ट किया

'पश्चिम बंगाल इकाई' के अध्यक्ष सुकांत को अरेस्ट किया

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने शनिवार को तब गिरफ्तार कर लिया, जब वह हिंसाग्रस्त हावड़ा जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर के बालुरघाट से सांसद मजूमदार को विद्यासागर सेतु पर स्थित एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हावड़ा में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। जहां मजूमदार प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। उनके दौरे से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती थी। एहतियात के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।’’ भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को हावड़ा के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई थी।

एक ही परिवार के 4 लोगों ने लगाई फांसी, 3 की मौंत

एक ही परिवार के 4 लोगों ने लगाई फांसी, 3 की मौंत

मनोज सिंह ठाकुर  
भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के गोहद थाना क्षेत्र के कठुआ गुर्जर गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली। जिसमें से तीन लोगों की मौंत हो गई और एक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कठुआ गुर्जर गांव के लोगों ने शनिवार सुबह देखा कि धमेंद्र गुर्जर के घर से कोई आहट नहीं आ रही है।
इसके बाद ग्रामीणों ने घर का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें धर्मेंद्र गुर्जर (31), उसकी पत्नी अमरेश गुर्जर (29), बेटा प्रशांत गुर्जर (11) और बेटी मीनाक्षी (9) फांसी के फंदे पर लटके थे। मीनाक्षी की सांसे चल रहीं थी, जबकि तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बेटी को ग्वालियर रेफर किया गया है। आत्महत्या का कारण का अभी पता नहीं चला है। घटना की जांच की जा रही है।

शुक्रवार, 10 जून 2022

महिला अधिवक्ता पर हमला, गाड़ी में तोड़-फोड़

महिला अधिवक्ता पर हमला, गाड़ी में तोड़-फोड़

राणा ओबरॉय/भानु प्रताप उपाध्याय

शामली/चंडीगढ़। ससुरालियों से विवाद के चलते मदद मांगने पर पीड़ित-पक्ष के साथ में तितरवाड़ा गांव में पहुंची हरियाणा की महिला अधिवक्ता पर हमला कर दिया गया। मारपीट करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़-फोड़ की गई। अश्लील हरकत करने का भी आरोप है। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा निवासी महिला अधिवक्ता पर क्षेत्र के गांव तितरवाड़ा में हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला अधिवक्ता ससुरालियों के साथ चल रहे विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष के साथ में गांव में पहुंची थी। इसी दौरान यह घटना हुई।

अधिवक्ता का आरोप है कि दर्जनों लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ में मारपीट की और उनकी गाड़ी के खिड़की के हैंडल तथा एक लाइट तोड़ दी गई। मारपीट में वह चोटिल हो गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्हें कोतवाली लाया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

लोगों की भावनाएं भड़काने की अनुमति नहीं

लोगों की भावनाएं भड़काने की अनुमति नहीं

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामलें में दिल्ली पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि किसी को भी लोगों की भावनाएं भड़काने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के अनुसार, आयोग की ओर से आठ जून को दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को पत्र भेजकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।
उन्होंने शुक्रवार को कहा, ‘‘पुलिस से 22 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद हम आगे कदम उठाएंगे।’’ लालपुरा ने कहा, ‘‘सबको संयम रखना चाहिए। सबको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए…किसी को भी लोगों की भावनाएं भड़काने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।’’ उनका कहना है, ‘‘देश की 135 करोड़ की आबादी है। एकाध प्रतिशत हर समाज में अपराधी किस्म के लोग होते हैं।
ऐसा आज से नहीं है, बल्कि शुरू से है। एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति के काम को समूचे देश या पूरे समाज का काम नहीं बोल सकते।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ अब तक की कार्रवाई से आयोग संतुष्ट है, उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी (भाजपा) ने अपना काम किया। उन्होंने निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।’’ भाजपा ने गत रविवार को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद पर दोनों नेताओं की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कुछ मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

तेलांगना प्रमुख कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ

तेलांगना प्रमुख कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ 

इकबाल अंसारी  

हैदराबाद।  हैदराबाद में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, भाजपा के तेलांगना प्रमुख बंडी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की आलोचना की थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सोशल मीडिया विंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी का कहना था कि भाजपा नेताओं ने सीएम पर झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता ने सीएम को 'शराबी और धोखेबाज' कहा था। उनके खिलाफ हयातनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की 114, 504 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। 

आरोप है कि तेलांगना स्थापना दिवस के मद्देनजर 2 जून को कुमार की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया और मंच का दुरुपयोग किया। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि मंच पर हुई स्किट (नाटक) में एक ऐसे व्यक्ति का अपमान किया, जो संवैधआनिक पद पर है और लोकतांत्रिक तरीके से राज्य के लोगों की तरफ से चुना गया है। लिखित शिकायत के आधार पर बंडी संजय कुमार, जित्ता बालकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम, बोदू येलाना, दारुवु येलाना और उनकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपमानजनक टिप्पणियों, व्यक्तिगत हमलों का इस्तेमाल किया। साथ ही यह भी बताया कि राज्य के सीएम को शराबी और धोखेबाज आदि की तरह दिखाया गया।

गुरुवार, 9 जून 2022

पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी, संज्ञान

पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी, संज्ञान

इकबाल अंसारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी के बारे में आईं खबरों का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को मामलें की जांच के आदेश दिए। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक भर्ती के परिणाम की घोषणा चार जून को की गई थी। चुने गए अभ्यर्थियों की सूची सामने आने के साथ ही कई उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी और अनियमितता के आरोप लगाए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है।

सिन्हा ने उधमपुर में एसकेपी अकादमी में पुलिस उपाधीक्षक और परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पिछले दो-तीन दिनों से अखबारों में खबरें छप रही हैं, इस वजह से उपनिरीक्षकों की भर्ती निलंबित कर दी गई है।’’ उपराज्यपाल ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली एक समिति इसकी जांच करेगी और समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिन्हा ने कहा, ‘‘जांच के दौरान कुछ भी गलत पाए जाने पर भर्ती (सूची) रद्द कर दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब तक की गई किसी भी अन्य भर्ती पर सवाल नहीं उठे हैं और लोगों के मन में आशंका है तो निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना प्रशासन का कर्तव्य है।’’ इस अवसर पर सिन्हा ने युवा अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि ये बहादुर अधिकारी मां भारती की सेवा करने और जम्मू कश्मीर पुलिस की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।’’ कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे कि उपनिरीक्षक परीक्षा में कई मामलों में एक ही परिवार के सदस्यों का एक साथ चयन कैसे हो गया ?

अतिक्रमण न हटानें पर 18 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा

अतिक्रमण न हटानें पर 18 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा 

अतुल त्यागी  
हापुड़। पुलिस-प्रशासन की लाख चेतावनी के बावजूद सड़कों पर कियें अतिक्रमण को न हटानें पर पुलिस ने जनपद के 18 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हैं। हापुड़ थाना प्रभारी सोमवीर सिंह ने बताया कि हापुड़ के खुर्जा पेंच के सामने व्यापारी मुकेश कुमार निवासी प्रेमपुरा, चंडी रोड पर दीपक निवासी मेरठ गेट, बलदेव उर्फ बॉबी निवासी राजेंद्र नगर ने अतिक्रमण कर रखा था। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में गढ़ रोड पर कासिम निवासी कोटला सादात हापुड़, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में उर्वशी मेडिकल स्टोर के बाहर देवेंद्र सिंह ने अतिक्रमण कर रखा है।
वहीं, पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में बस अड्डा क्षेत्र में मनोज निवासी कृष्ण गंज, अनस, नईम निवासी सद्दीकपुरा, कस्बा चौकी क्षेत्र में नितिन निवासी गांधी बाजार, ललित निवासी मोहल्ला पुरा ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा है। वहीं धौलाना क्षेत्र में राहुल, रिजवान, ग्राम सपनावत में इरफान निवासी इस्लामनगर, शंकरलाल खारौल, निवासी लुहारिया ने अतिक्रमण कर रखा है।
इसके अलावा थाना हाफिजपुर क्षेत्र में सोना पेट्रोल पंप के निकट फुटपाथ पर फुरकान निवासी कोटला मेवातियान व सदाकत निवासी कोटला सादात ने अतिक्रमण कर रखा है। इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसपी दीपक भूकर ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा।

बुधवार, 8 जून 2022

पीड़िता के पिता को 2 दिन की सजा, 500 रूपये जुर्माना

पीड़िता के पिता को 2 दिन की सजा, 500 रूपये जुर्माना

संदीप मिश्र 
इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्मियो के पक्ष मे बयान देने से नाराज पीड़िता के पिता को 2 दिन की सजा सुनाते हुए 500 रूपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दो दिन की यह सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने सुनाई है। बुलडोजर- जमींदोज किए गए 50 से ज्यादा फार्म हाउस उन्होेने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वादी के अपना साक्ष्य बदले जाने व प्रतिवादी के पक्ष में बयान देने पर वादी के खिलाफ ही न्यायालय में मुकदमा चलाने का आदेश दिया और दो दिन की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि थाना ऊसराहार में जागेश्वर दयाल ने 14 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही रवि व अखिलेश ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में आरोपित रवि व अखिलेश के तलब होने पर जागेश्वर दयाल ने यह साक्ष्य दिया कि गांव वालों के कहने के अनुसार उसने एफआइआर दर्ज कराई थी। इस आधार पर 29 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश ने रवि व अखिलेश को दोष मुक्त मानते हुए उन्हें बरी कर दिया जबकि जागेश्वर दयाल के खिलाफ अपना बयान पलटने को लेकर व आरोपितों के पक्ष में खड़े होने को लेकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।
इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्मियो के पक्ष मे बयान देने से नाराज पीड़िता के पिता को दो दिन की सजा सुनाते हुए पांच सौ रूपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दो दिन की यह सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने सुनाई है। बुलडोजर- जमींदोज किए गए 50 से ज्यादा फार्म हाउस उन्होेने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वादी के अपना साक्ष्य बदले जाने व प्रतिवादी के पक्ष में बयान देने पर वादी के खिलाफ ही न्यायालय में मुकदमा चलाने का आदेश दिया और दो दिन की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि थाना ऊसराहार में जागेश्वर दयाल ने 14 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही रवि व अखिलेश ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में आरोपित रवि व अखिलेश के तलब होने पर जागेश्वर दयाल ने यह साक्ष्य दिया कि गांव वालों के कहने के अनुसार उसने एफआइआर दर्ज कराई थी। इस आधार पर 29 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश ने रवि व अखिलेश को दोष मुक्त मानते हुए उन्हें बरी कर दिया जबकि जागेश्वर दयाल के खिलाफ अपना बयान पलटने को लेकर व आरोपितों के पक्ष में खड़े होने को लेकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

मंगलवार, 7 जून 2022

वेव ग्रुप की याचिका खारिज, 1 करोड़ का जुर्माना

वेव ग्रुप की याचिका खारिज, 1 करोड़ का जुर्माना 

विजय भाटी 
गौतमबुद्ध नगर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल 
(एनसीएलटी) ने सोमवार को हुई सुनवाई में वेव ग्रुप की याचिका खारिज कर दी। बिल्डर ग्रुप ने वेव मेगा सिटी सेंटर परियोजना पर दिवालिया प्रक्रिया चलाने की याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए वेव समूह पर एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही घर खरीदारों, प्राधिकरण के पैसों की हेरफेर की आशंका को देखते हुए वेव समूह की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट का मानना है कि वेव ग्रुप ने अपने घर खरीदारों को धोखे की मंशा से दिवालिया प्रक्रिया चलवाने की कोशिश की।
सेक्टर-32-25 के वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएमसीसी) ने एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया गया। उस दौरान खरीदारों के हित में कंपनी ने ऐसा फैसला लेने की बात कही गई थी। इससे पहले कंपनी की 1.08 लाख वर्गमीटर जमीन का आवंटन निरस्त करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने वेव ग्रुप की एक परियोजना पर सीलिंग और कब्जे की कार्रवाई की थी।
वेव ग्रुप का कहना था कि नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-32 और 25 में आवासीय-सह-वाणिज्यिक परियोजना को मनमाने तरीके से सील कर दिया है। कंपनी प्रवक्ता ने बताया था कि इस परियोजना में 3,800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जिसमें इसके प्रमोटर्स और उनके सहयोगियों के 2,213 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इसके अलावा बैंक लोन के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि ली गई है। जबकि खरीदारों से करीब 1400 करोड़ रुपये की राशि ली गई है। इसमें से 2000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण को किया गया लगभग 1600 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।
निरस्त की गई 1.08 लाख वर्गमीटर जमीन वापस लेने के लिए वेव को देने होंगे करीब 2700 करोड़
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वेव ग्रुप के पास 56 हजार वर्गमीटर जमीन है। जिसके एवज में प्राधिकरण का 90 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं, अगर वेव ग्रुप निरस्त की गई 1.08 लाख वर्गमीटर जमीन की वापसी चाहता है तो उसे बकाये का करीब 2700 करोड़ रुपये वापस करने होंगे।
2300 खरीदार अब भी फंसे...
वेव ग्रुप की विभिन्न परियोजनाओं में अब भी करीब 2300 ग्रुप हाउसिंग और कॉमर्शियल के खरीदार फंसे हुए हैं। वेव ग्रुप के खरीदारों की ओर से यहां आंकड़ा दिया गया है। उनका कहना है कि अब तक एक भी खरीदार की रजिस्ट्री नहीं हुई है। वेव ग्रुप की ओर से पैसे जमा कराने के बाद ही रजिस्ट्री संभव है। एनसीएलटी का मानना है कि सुनवाई के दौरान खरीदारों ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने बिल्डर को पैसे दिए। लेकिन इन पैसों का हेरफेर किया गया। ऐसे में घर खरीदारों के मकान भी नहीं मिल पाए। प्राधिकरण को भी पैसे नहीं मिले। आखिर यह पैसे कहां गए। लिहाजा इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए।

यह है वेव मेगा सिटी सेंटर का मामला...
नोएडा के सेक्टर 25 और 32 के बीच स्थित वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 में लीजहोल्ड के आधार पर 6.18 लाख वर्गमीटर भूमि का आवंटन लगभग 1.07 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 6,622 करोड़ रुपये में कराया था। मूल योजना के हिसाब से पुनर्भुगतान की अवधि पहले दो साल मोरेटोरियम के बाद 16 अर्द्धवार्षिक किस्तों में थी। दिसंबर 2016 में खरीदारों को समय पर युनिट्स की डिलीवरी देने तथा किस्तों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण प्रोजेक्ट सैटलमेंट पॉलिसी (पीएसपी) लेकर आया। पीएसपी के तहत प्राधिकरण ने डब्ल्यूएमसीसी की 4.5 लाख वर्गमीटर जमीन वापस ले लीं। इसमें ग्रुप की ओर से जमा किए गए पैसे को ब्याज की राशि मान लिया गया। 10 मार्च 2021 को, नोएडा प्राधिकरण द्वारा 1.08 लाख वर्ग मीटर अधिग्रहण जमीन के आवंटन को निरस्त कर दिया गया और साथ ही दो टावरों को भी सील कर दिया गया। हालांकि अभी भी करीब 56 हजार वर्गमीटर जमीन कंपनी के पास है।
देश में न्याय प्रणाली अभी भी जिंदा है और यह फैसला इसका प्रमाण है। इस फैसले से फंसे हुए घर खरीदारों में एक नई उम्मीद जगी है। अब घर खरीदार के साथ नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे लिए यह पहली जीत है। हालांकि लड़ाई लंबी है।

3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा 

भानु प्रताप उपाध्याय     
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को तीन फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विगत दिनों एक नेत्रहीन महिला ने एसएसपी अभिषेक यादव को एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि कुछ पत्रकारों ने उससे 10 हजार रुपये की उगाही की है और घर पर जाकर उसकी पुत्री के साथ भी अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया था, इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने तथाकथित पत्रकारों की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए थे और महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आज शहर कोतवाली पुलिस ने तीन फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने शहर कोतवाली में पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि यह तीनों शातिर किस्म के अपराधी है और सरकारी दफ्तरों पर पीड़ित लोगों से पत्रकार या पुलिस बनकर अवैध उगाही करते थे। उन्होंने बताया कि इन तीनो के नाम सरताज अहमद, शारिक और निसार है, जिसमें तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में और भी पूछताछ जारी है। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि अभी और लोगों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इनमें अभी दो लोग और बाकी है, जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं और फ़िलहाल इन लोगों के पास से पांच अलग-अलग संस्थान के आई कार्ड और दो मोबाइल फोन और नगदी भी बरामद हुई है।
एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि अब जनपद में उन्हीं पत्रकारों को काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में रजिस्टर्ड पत्रकार है। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग से हम लेटर वेरीफाई भी करेंगे और जो फर्जी पत्रकारों होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पत्रकार वार्ता में सीओ सिटी कुलदीप सिंह व शहर कोतवाल आनंद देव मिश्रा भी मौजूद रहे।

14 साल की नाबालिग ने अपने रेपिस्ट का मर्डर किया

14 साल की नाबालिग ने अपने रेपिस्ट का मर्डर किया

नरेश राघानी  
अलवर। अलवर में चाैंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 14 साल की नाबालिग ने अपने रेपिस्ट का मर्डर कर उससे दरिंदगी का बदला लिया। इससे पहले रेपिस्ट को जब नाबालिग के अफेयर के बारे में पता चला तो वह भी उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाने लगा।
इससे परेशान नाबालिग ने उसे मारने का प्लान बनाया। इसके बाद 17 मई की रात मृतक विक्रम यादव की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं नाबालिग के साथ 3 से ज्यादा लोगों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा सोमवार रात में किया।
मामला कोटकासिम थाने के खानपुर गांव का है। एएसपी अतुल साहू ने बताया कि 17 मई की रात पूर्व सरपंच धनीराम यादव के बेटे विक्रम यादव(45) की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 18 मई को उसका शव गांव के पास सड़क पर मिला था। परिजन जब शव घर लेकर पहुंचे तो गले पर निशान और खून मिले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की गई। सामने आया कि दसवीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग ने मर्डर किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग का एक साल से गांव के किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा था। इस बीच 6 महीने पहले गांव के ही दो अन्य लड़कों को उसके अफेयर के बारे में पता चला। इस पर वे भी ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप करने लगे। पुलिस ने बताया कि नाबालिग विक्रम यादव के घर पानी भरने जाया करती थी। डेढ़ महीने पहले नाबालिग ने अपने प्रेमी से बात करने के लिए विक्रम का फोन मांगा। दोनों के बीच की बात विक्रम के फोन में रिकॉर्ड हो गई थी। इस पर विक्रम भी उसे ब्लैकमेल करने लगा और रेप किया। विक्रम नाबालिग से दूसरों के साथ भी रिलेशन करने का दबाव बनाने लगा। इस पर वह परेशान हो गई और मर्डर करने का प्लान बनाया।
एएसपी ने बताया कि 17 मई की रात विक्रम ने नाबालिग को फोन किया। नाबालिग ने विक्रम को अपने घर के पास बने खेत में बुला दिया। विक्रम शराब के नशे में पहुंचा था। इसी का फायदा उठा नाबालिग ने चुन्नी से गला घोंट कर मार दिया और सड़क पर शव फेंक दिया।
कोटकासिम थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि मामला सामने आने के बाद नाबालिग को डिटेन कर अलवर के नारी निकेतन में भेजा गया है। वहीं नाबालिग ने मृतक विक्रम सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ सोमवार को रेप का मामला दर्ज करवाया है।
गले पर निशान व खून देखकर पुलिस बुलाई गई
पुलिस के अनुसार पहले यही माना जा रहा था कि गिरने से विक्रम की मौत हो गई। ऐसे में बिना पुलिस को सूचना दिए ही ग्रामीण और परिजन शव को उसके घर ले गए। वहां अंतिम क्रियाओं के बीच उन्हें विक्रम के गले पर निशान और शरीर पर खून के निशान मिले। शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जहां शव मिला उसके आसपास छानबीन की। फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई। मौके पर ही पुलिस को विक्रम का एक मोबाइल भी मिला। जांच में नाबालिग की रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। तलाशी में मौके पर एक जगह जली हुई चुन्नी का टुकड़ा मिला। उसे जब्त कर जांच की गई तो उस पर खून के निशान भी मिले। इसके बाद नाबालिग से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बताई। नाबालिग की मां की पहले मौत हो चुकी थी। परिवार में एक भाई और पिता है। भाई प्राइवेट कंपनी में काम करता है।

पेचीदा मामला था...
यह पूरा मामला बेहद पेचीदा था। घटना स्थल से हमें कोई ज्यादा सबूत नहीं मिले थे। कई लोगों से पूछताछ और तकनीकी सहायता के जरिए हम नाबालिग तक पहुंचे। पूछताछ की तो यह सारा खुलासा हुआ। मामले में नाबालिग ने कोटकासिम थाने में सोमवार को रेप का मामला दर्ज करवाया है। उसकी भी जांच की जा रही है।

विवादों में घिरीं नूपुर व परिवार को सुरक्षा दीं

विवादों में घिरीं नूपुर व परिवार को सुरक्षा दीं 

ओमवीर सिंह    
नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद पर टीवी शो में डिबेट के दौरान टिप्पणी के कारण विवादों में घिरीं नूपुर शर्मा और उनके परिवार को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी है। नूपुर शर्मा और उनके परिवार की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कवर दिया है।दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, नूपुर शर्मा और उनकी फैमिली को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनके बयान के बाद से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से बवाल मच गया था। एक तरफ भारत के कानपुर जैसे शहर में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा भड़क गई थी तो वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को आलोचना झेलनी पड़ी है। कई देशों में तो ट्विटर पर अभियान ही चल गया और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठने लगी थी। सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान समेत कुल 15 देश अब तक इस मसले पर भारत से आपत्ति जाहिर कर चुके हैं।कई देशों ने तो भारत के राजदूत को तलब कर विरोध जताया है। अरब देशों में विरोध बढ़ने के बाद ही भाजपा ने नूपुर शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया था। नूपुर शर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रहीं नूपुर शर्मा को केजरीवाल के खिलाफ उतरने के बाद से रही चर्चा मिली थी और फिर उनका लगातार कद बढ़ता गया और वह राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गईं। हालांकि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद छिड़े विवाद के चलते उनका राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया है।

सोमवार, 6 जून 2022

सीरियल बम ब्लास्ट केस, वलीउल्लाह को फांसी की सजा

सीरियल बम ब्लास्ट केस, वलीउल्लाह को फांसी की सजा

अश्वनी उपाध्याय/हरिओम उपाध्याय
गाजियाबाद/वाराणसी। 16 साल बाद वाराणसी में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। वलीउल्लाह उर्फ टुंडा इस समय डासना जेल में बंद है। वलीउल्लाह के खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे थे। जिनमें से 4 में उसे दोषी करार दिया गया है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामलें में 5 जून को सेशन कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद दोषी वली उल्लाह को 2 मामलों में दोषी ठहराया था, जिसका फैसला न्यायालय ने सोमवार को सुनाया। कोर्ट ने उनमें से एक मामले में आजीवन कारावास तो वहीं दूसरे मामले में दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई।

16 साल बाद मिला इंसाफ...
16 साल पहले 7 मार्च 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट स्‍टेशन पर धमाके हुए थे। सीरियल ब्‍लास्‍ट में 18 लोगो की मौत हो गई थी। एक अन्य आरोपी को मार गिराया गया था। वहीं शनिवार को वलीउल्‍लाह को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्‍लाह उर्फ टुंडा को फांसी की सजा सुनाई है।

इन मुकदमों में सुनाई गई सजा...
वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस का फैसला जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनाया है। आईपीसी 302, 324, 307, 326 आईपीसी 3/4 /5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 15-16 दूसरे मुकदमे में 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम इन धाराओं पर केस चलाए गए हैं।

पेश हुए 67 गवाह, 302 में हुई फांसी...
दशमेध मंदिर जहां विस्फोटक पदार्थ एक काले बेग में बरामद किया गया था। वहीं अलग अलग मसमलो 30 हजार ओर 20 हजार तक जुर्माना ओर आईपीसी 302 मे फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें अन्य आरोपी पत्रावली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा जा रहा है। संकट मोचन मामले में कुल 47 गवाह और 3 बचाव साक्ष्य पेश किये गए थे। दशमेध घाट वाले केस में 20 गवाह और 3 बचाव साक्ष्य पेश किए गए।

बम धमाकों में 18 लोगों की हुई थी मौत...
7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था।

मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था...
वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने व आतंकवाद फैलाने का आरोप है। वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही है।

झांसा: मेडिकल की छात्रा, हवस की शिकार बनाईं

झांसा: मेडिकल की छात्रा, हवस की शिकार बनाईं
नरेश राघानी
श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा देकर हवस की शिकार बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 22-23 वर्षीय महाराष्ट्र मूल की पीड़िता यहां एक शिक्षण संस्था में मेडिकल संबंधी कोर्स के फाइनल ईयर की छात्रा है। पीड़िता ने बताया है कि छह-सात महीने से रूबल संधू नामक युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था। मामूली जान पहचान होने पर रूबल ने शादी कर लेने का झांसा देना शुरू कर दिया। अपने माता पिता से भी रूबल ने मिलवाया। वह मोबाइल फोन पर बातचीत तथा चौटिंग करने लगा।
गत 27 अप्रैल की शाम को रूबल उसे हनुमानगढ़ मार्ग पर सीजीआर मॉल के पीछे एक तंग गली के एक मकान में ले गया। रूबल अपने एक दोस्त की पार्टी के बहाने यहां लेकर आया। फिर रात्रि 10.30 बजे उसे जवाहरनगर में गगन पथ पर स्थित एक होटल में ले गया और कमरे में ठहरा दिया। खुद भी रात को वहीं ठहर गया। रूबल ने शादी कर लेने का कह कर उस रात दो बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

3 गिरफ्तार, 2.58 किलोग्राम ‘ब्राउन शुगर’ मिला

3 गिरफ्तार, 2.58 किलोग्राम ‘ब्राउन शुगर’ मिला

इकबाल अंसारी  
भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तीन व्यक्तियों को यहां गिरफ्तार कर उनके पास से 2.58 किलोग्राम ‘ब्राउन शुगर’ (एक प्रकार का मादक पदार्थ) बरामद किया। जिसकी कीमत ढाई करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर एसटीएफ के सदस्यों ने एम्स भुवनेश्वर के पास एक स्थान पर छापेमारी की और तीन व्यक्तियों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी खुर्दा जिले के निवासी हैं। इस संबंध में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) कानून 1985 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी

स्वास्थ्य मंत्री जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी

अंकुर कुमार  
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री
सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। जैन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने अप्रैल में जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थी।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन के स्वामित्व वाली विभिन्न फर्मों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वे फर्में थीं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
जांच एजेंसी ने मंत्री के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।


वैवाहिक रिश्ता खत्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

वैवाहिक रिश्ता खत्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

मनोज सिंह ठाकुर  
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में 23 वर्षीय महिला को लगातार तीन बार ‘‘तलाक’’ बोलकर उससे तुरंत वैवाहिक रिश्ता खत्म करने के आरोप में उसके शौहर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। खजराना पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके शौहर अल्ताफ पटेल ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे रविवार को ‘‘तलाक, तलाक, तलाक” बोला।
पुलिस अधिकारी ने आरोपों के हवाले से बताया कि महिला द्वारा बेटी को जन्म दिए जाने के कारण उसका शौहर उस पर न केवल बार-बार तंज कसता था, बल्कि उसके साथ गाली-गलौज कर उसे पीटता भी था। उन्होंने बताया कि पटेल के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।

रविवार, 5 जून 2022

चालक सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा

चालक सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा

भानु प्रताप उपाध्याय  
मुज़फ्फरनगर। सहारनपुर के व्यापारी का बिहार से ट्रक में लोड कर लाया गया 10 टन स्क्रेब खपाने वाले चालक सहित 3 बदमाशों को शहर कोतवाली पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से स्क्रेब सहित ट्रक भी बरामद कर लिया। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा के अनुसार 9 अप्रैल को सहारनपुर जनपद के देवबंद निवासी व्यापारी बशारत पुत्र शमशाद ने बिहार से 10 टन स्क्रेब खरीद कर ट्रक में लोड कराया था। इसके लिए उसने ट्रक चालक फुरकान निवासी दक्षिणी खालापार के खाते में करीब 20 हजार रुपये भाड़े के एडवांस के रूप में ट्रांसफर भी कर दिये थे। ट्रक माल लोड कर चला था, लेकिन रास्ते में अमानत में खयानत कर ली गई। जिसके चलते व्यापारी को उसकी डिलीवरी नहीं हुई।
व्यापारी बशारत ने माल की डिलीवरी न होने से परेशान होकर 4 जून को शहर कोतवाली में अमानत में खयानत का आरोप लगाते हुए फुरकान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली आनंद देव मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सूजड़ु कट से रविवार को आरोपित फुरकान पुत्र इकबाल, मुल्ला निवासी पुत्र इस्माईल निवासी सूजड़ु तथा नौशाद पुत्र यामीन निवासी कांधला को दबोच लिया।
उन्होंने बताया कि आरोपितों से 10 टन स्क्रेब सहित ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। बताया कि आरोपित स्क्रेब लेकर बिहार से चले थे, लेकिन उन्होंने वहलना से कुछ दूरी पहले ट्रक लाकर खड़ा कर लिया था। पीड़ित व्यापारी उनको फोन कर रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद आरोपित ने मोबाईल भी बंद कर लिया था। घटना का मुकदमा लिख पुलिस ने आरोपितों को दबोच लिया।

शुक्रवार, 3 जून 2022

मूर्ति के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास

मूर्ति के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास 

संदीप मिश्र  
लखनऊ। राज्य की राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति पर बड़ा इमामबाड़ा में हिंदू भगवान की मूर्ति के साथ कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद चौक पुलिस ने एक टेंट कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
थाना प्रभारी (एसएचओ), चौक, पुलिस स्टेशन, प्रशांत मिश्रा ने कहा कि शामिल शाम्सी की शिकायत के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि टेंट हाउस कार्यकर्ता, नुसरत हुसैन, बड़ा इमामबाड़ा में स्थापित तम्बू लेने आए थे, जिसके बाद उन्होंने मूर्तियों के साथ समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली तस्वीर ली।
मिश्रा ने कहा कि पूछताछ के दौरान हुसैन ने पुलिस को बताया कि जिस ट्रक से वह तंबू लेने इमामबाड़ा आया था, उसमें कुछ सजावटी सामान और विवाह स्थल से उठाई गई मूर्तियां थीं।
आरोपी ने दावा किया कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्होंने इसे इमामबाड़े की सीढ़ियों पर रख दिया और किसी ने फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और यह वायरल हो गई।
इमामबाड़ा में एक जगह है, जहां लोग इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की 'मजलिस' (शोक सभा) के लिए इकट्ठा होते हैं। एसएचओ ने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है।

गुरुवार, 2 जून 2022

गैंगस्टर की 50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, एफआईआर

गैंगस्टर की 50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त, एफआईआर 

सत्येंद्र पंवार 
मेरठ। मेरठ में वाहन चोरों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को पुलिस ने गैंगस्टर की 50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। इस दौरान परिवार ने विरोध भी किया था, लेकिन फोर्स के आगे उनकी एक नहीं चली। इसके पहले पुलिस हाजी गल्‍ला सहित कई अन्‍य की संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके लिए मुनादी भी कराई गई थी। एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक यादव ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन निवासी शान मोहम्मद के खिलाफ परतापुर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की जांच की जा रही थी। सुहेल गार्डन में 50 लाख रुपये के मकान की जानकारी मिली थी। मकान जब्ती करण के बारे में गैंगस्टर के परिवार को पहले ही बता दिया गया था।
गुरुवार को फोर्स के साथ घर पर सील लगा दी गई। इस दौरान मामूली विरोध भी हुआ था। वहीं, गैंगस्टर की पत्नी इमराना की तबीयत खराब हो गई थी। परिवार वालों ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया। उनका कहना था कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। शान मोहम्मद ने मेहनत की कमाई से मकान बनाया है।
जमानत पर छूटे कबाड़ियों की घेराबंदी
मेरठ जमानत पर छूटे कबाड़ियों की पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। इकबाल और उसके बेटों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने के बाद अब गल्ला पर नजर है। पुराने मुकदमों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं, जेल में बंद मन्नू कबाड़ी का बुधवार को पुलिस ने रिमांड बनवाया। वाहनों के अवैध कटान के मामले में बदनाम सोतीगंज अब बीती बात हो चुका है, लेकिन यहां के बड़े कबाड़ियों पर पुलिस का शिकंजा बना हुआ है। कई पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

नया केस दर्ज किया जाएगा...
कई को जेल भेजा जा चुका है। पिछले दिनों इकबाल और सके बेटे जमानत पर छूटे थे तो उनके खिलाफ गैंगस्टर का नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस की नजर बड़े कबाड़ी गल्ला पर है। थाना प्रभारी देव सिंह रावत ने बताया कि गल्ला के पुराने मुकदमों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद गैंगस्टर का नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर, बुधवार को जेल में बंद मन्नू कबाड़ी की जमानत होनी थी। परवाना भी जेल में पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने उसका रिमांड बनवा लिया। इसके बाद मन्नू की पत्नी एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मिली थी। उसका कहना था कि वह तो पति से लगातार गलत काम करने के लिए मना करती थी।

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...