बुधवार, 20 मार्च 2024

पेश होने में कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तारी का डर

पेश होने में कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तारी का डर 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। कथित शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी किए जाने का डर है। 
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई पूरी राहत दिए बगैर मामले की सुनवाई को एक महीने के लिए टालते हुए 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करने के लिए कहा है। बुधवार का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टेंशन देने वाला रहा है। हाईकोर्ट में कथित शराब नीति घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए 9 समनों के खिलाफ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अदालत द्वारा सुनवाई की गई। हालांकि अदालत ने उनकी याचिका पर कोई फौरी राहत दिए बिना इस मामले की सुनवाई को एक महीने के लिए टाल दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने जब केजरीवाल से पूछा कि उन्हें 9 समन जारी किए गए हैं, लेकिन वह अभी तक ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए हैं?आखिर पेश होने में क्या दिक्कत है?  इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कहा कि उनके वकील एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, बशर्ते गिरफ्तार नहीं किए जाने का उन्हें भरोसा दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर अब प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। उधर ईडी का कहना है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है और इसको लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल 2024 को जारी होगी। इस बीच अदालत की ओर से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन पर ना तो रोक लगाई गई है और ना ही केजरीवाल को लेकर कोई आदेश दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होते हैं या नहीं? क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी करते हुए 21 मार्च को हाजिर होने को कहा है।

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