बुधवार, 17 जनवरी 2024

पति को आजीवन कारावास, अर्थदंड की सजा

पति को आजीवन कारावास, अर्थदंड की सजा

संदीप मिश्र 
आजमगढ़। घरेलू कलह में पत्नी की हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के रोशनगंज निवासी बेचन यादव का अपनी पत्नी लालमती के साथ अक्सर वाद विवाद होता रहता था। इसी वाद विवाद में दो फरवरी 2015 को दिन में लगभग डेढ़ बजे बेचन यादव ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर खुरपे से कई बार हमला कर दिया। जिससे लालमती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतका लालमति के भाई लालमन यादव ने रौनापार थाने में मृतका के पति बेचन यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने माधुरी, लालमन , प्रियंका, कालीचरन तथा डॉक्टर जावेद कुमार को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति बेचन यादव को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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