बुधवार, 1 नवंबर 2023

दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कारावास की सजा

दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कारावास की सजा 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। दो साल पहले मुज़फ्फरनगर की किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़ित पक्ष ने 24 दिसंबर को आरोपी अक्षित के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। यह न्यायिक फैसला महिला सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयराम
दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र में 21 दिसंबर 2021 को किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजन इधर-उधर तलाश करते हुए एक मकान में पहुंचे। किशोरी ने परिजनों को बताया कि आरोपी युवक अक्षित उसे बहला-फुसलाकर मकान में लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित पक्ष ने 24 दिसंबर को आरोपी अक्षित के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। मंगलवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को बीस साल कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में नौ गवाह पेश किए गए।

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