सोमवार, 30 अक्तूबर 2023

7 लोगों को 16 साल के कारावास की सजा सुनाई

7 लोगों को 16 साल के कारावास की सजा सुनाई 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। लुधियाना की एक अदालत ने मुजफ्फरनगर के दो ड्रग सप्लायरों सहित सात लोगों को 16 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 1.60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूरा मामला एक मार्च 2021 को पंजाब के लुधियाना जिले के थाना डाखा क्षेत्र का है। पुलिस ने दशहरा ग्राउंड से भारी मात्रा में बुलेट मोटर साइकिल पर प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई करने जा रहे लुधियाना निवासी सुखपाल सिंह को गिरफ्तार किया था।
पूछताछ के बाद पुलिस ने मुजफ्फरनगर के द्वारिका पुरी निवासी दक्ष अरोरा एवं नई मंडी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। विवेचना में थाने के एएसआई हरप्रीत सिंह ने दोनों आरोपियों समेत सात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद लुधियाना के अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट) अमरिंदर पाल सिंह ने सभी को दोषी करार दिया। प्रत्येक दोषी को 16-16 साल का कारावास एवं 1.60-1.60 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी दोषियों को कस्टडी में लेकर सेंट्रल जेल भेजा गया।
लुधियाना की अदालत ने महत्वपूर्ण मामले में दो साल साढ़े सात महीने में फैसला सुनाया। मुजफ्फरनगर निवासी दक्ष अरोरा, प्रवीण कुमार, मेरठ के थाना नौचंदी के कोलनपुर निवासी विनय कुमार गुप्ता, लुधियाना निवासी सुखपाल सिंह और हनी सहगल, हरियाणा के अंबाला कैंट निवासी विशाल आनंद, पंजाब के संगरूर निवासी मनदीप सिंह को सजा का एलान किया। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 एवं 29 में सभी का दोषी करार देते हुए सजा दी गई।
लुधियाना के एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अमरिंदर सिंह ने 87 पेज के निर्णय में दोषियों की ओर से कारित अपराध पर कड़ी टिप्पणी की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सजा के प्रश्न पर कम करने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए। लेकिन न्यायाधीश ने अपराधियों के अपराध को गंभीर माना।
उन्होने कहा कि इस तरह के कृत्य से युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और कॅरियर बर्बाद किया जा रहा है। नशीली दवाओं के अधिक सेवन से रोजाना युवाओं की जीवन की डोर टूट रही है। अपराध समाज हानिकारक है। भारी मात्रा में नशीली दवाओं की बरामदगी को गंभीर माना।
नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार में मुजफ्फरनगर के दक्ष अरोरा ने बीते एक दशक में करोड़ों की दौलत कमाई थी। नई मंडी थाना क्षेत्र के द्वारिका पुरी निवासी दक्ष अरोरा पर तीन साल पहले कानून का शिकंजा कसा था। पंजाब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को एक बड़े मामले में कार्यवाही के दौरान मालूम हुआ कि मुजफ्फरनगर से नशीले केप्सूल, टैबलेट, सीरम और इंजेक्शन की आपूर्ति हो रही है।
योजनाबद्ध तरीके से पुलिस ने जाल बिछाया। हिरासत में लिए एक आरोपी से दक्ष को फोन कराया और नशे में प्रयोग हो रहे कैप्सूल की डिमांड कराई। बेखबर दवा विक्रेता अपने गोदाम से संबंधित कैप्सूल की पेटियां लेकर आपूर्ति के लिए बताई जगह पहुंच गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा।

सपा एमएलसी को टोल प्लाजा पर 1 घंटे तक रोका

सपा एमएलसी को टोल प्लाजा पर 1 घंटे तक रोका 

संदीप मिश्र 
वाराणसी। सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव को कैथी स्थित टोल प्लाजा पर एक घंटे तक रोके रखा गया। टैक्स जमा करने का दबाव डाला गया। कहासुनी करके विशेषाधिकार का हनन करने किया गया। इसे लेकर एमएलसी ने चौबेपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चौबेपुर थाने की पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
आजमगढ़ जिले के विशुनपुर गांव के मूल निवासी शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने पुलिस को बताया कि वह बीते 11 अक्तूबर की रात अपने घर जा रहे थे। चौबेपुर थाना क्षेत्र में राजवारी पुल के पहले कैथी टोल प्लाजा पर वह रात लगभग 12 बजे पहुंचे। उनके पहुंचने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी 5-6 की संख्या में आए। सभी उनसे टोल टैक्स मांगने लगे। उन्होंने बताया कि वह विधान परिषद सदस्य हैं और उनके वाहन पर आगे सचिवालय का पास भी लगा हुआ है। इसके बावजूद टोल प्लाजा के कर्मचारी नहीं माने और उनके वाहन के सामने दूसरा बैरियर भी लगा दिया। इसके बाद रात 12 बजे से एक बजे तक उन्हें जबरन रोके रखा गया और उनके विशेषाधिकार का हनन किया गया। एमएलसी ने कहा कि टोल टैक्स के नाम पर उनसे जबरन वसूली का प्रयास किया गया। टैक्स न देने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी जानलेवा हमले की नीयत से उनके पास आए और झगड़ा करना चाहे तो उन्होंने अपने वाहन का शीशा बंद कर लिया। इस घटनाक्रम को टोल प्लाजा में लगे सीसी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है। इसके साथ ही घटनाक्रम का वीडियो उन्होंने भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। इस संबंध में चौबेपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पहले भी हुआ विवाद
पहले निषाद पार्टी व उनके समर्थकों से टोल प्लाजा पर विवाद हुआ था। तब टाेल प्लाजा कर्मियों ने विधायक समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

चीफ सेलेक्टर इंजमाम ने अपने पद से इस्तीफा दिया

चीफ सेलेक्टर इंजमाम ने अपने पद से इस्तीफा दिया 

अखिलेश पांडेय 
इस्लामाबाद। भारत में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना यह इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ जका अशरफ को भेज दिया है।
53 साल के इंजमाम उल हक को हारून रशीद के पद छोड़ने के बाद अगस्त के महीने में पीसीबी का चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। इससे पहले इंजमाम ने 2016-19 के दौरान भी चीफ सेलेक्टर का पद संभाला था।उनके चीफ सेलेक्टर रहने के दौरान ही पाकिस्तान ने भारत को हराकर 2017 की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी।
इंजमाम उल हक की गिनती पाकिस्तान के महानतम खिलाड़ियों में होता है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम के नाम वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. इंजमाम उल हक ने कुल 375 वनडे मैच में पाकिस्तान के लिए 11701 रन बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल में इंजी ने 10 शतक और 83 अर्धशतक लगाए।
टेस्ट मैच में भी इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड शानदार रहा और उन्होंने 120 टेस्ट मैच में 8830 रन बनाए, जिसमें 25 शतक और 46 अर्धशतक शामिल थे। इंजमाम 1992 के वर्ल्ड कप में विजेता रही पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच के रूप में भी काम किया।

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी है। सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले विशेष अदालत और हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और कई सावल भी किए। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं, जांच एजेंसियों की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें रखते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया।
सीबीआई और ईडी का दावा है कि दिल्ली आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से उसके नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने में जुटी है। हाल ही में आप के एक अन्य बड़े नेता संजय सिंह को भी ईडी ने इसी केस में गिरफ्तार किया है।

राजस्थान: चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान: चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू 

नरेश राघानी 
जयपुर। राजस्थान में आगामी विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को शुरु हो गई और इसके पहले दिन आठ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और पहले दिन राज्य में आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए आठ उम्मीदवारों ने नौ नामांकन पत्र दाखिल किए।
पहले दिन सात प्रत्याशियों ने गंगानगर, गढ़ी, भीलवाड़ा, बहरोड़, बानसूर, नोखा और चौरासी विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक-एक नामांकन पत्र तथा घाटोल विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार ने दो नामांकन पत्र दाखिल किए। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों के बाहर लोक सूचना चस्पा की गई है।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि छह नवम्बर है। रविवार के कारण पांच नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूर्वाह्न ग्यारह बजे से अपराह्न तीन बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच सात नवम्बर को की जाएगी।
उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नौ नवम्बर है और पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवम्बर को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान कराया जायेगा। मतगणना तीन दिसम्बर को होगी। श्री गुप्ता ने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को पांच हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी।
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी।

जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक आहूत की: डीएम

जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक आहूत की: डीएम 

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक आहूत

कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाही: जिलाधिकारी

अश्वनी उपाध्याय 
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक आहूत की गई।
बैठक में उद्यमियों द्वारा यूपीसीडा, सिविल यूपीसीडा, अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ई0एस0आई0सी0, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी, जीडीए, जिला पंचायत परिषद, जीएसटी, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग से सम्बंधित शिकायतें प्रस्तुत की गई। अधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि उक्त सभी बिन्दुओं पर कार्य चल रहा हैं और कुछ बिन्दुओं पर कार्य अनुमोदित है, जो कि जल्द शुरू करवा दिया जायेगा। 
जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा। यदि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय सीमा पर कार्य पूरा नहीं करवा जाये तो आगामी बैठक में उन्हें उसकी रिर्पोट प्रेषित की जाये। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने अधिकारियों के उपस्थित ना होने के लिए कारण बताओं नोटिस भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य रूप से श्रीनाथ पासवास डीसी, प्रदीप कुमार सत्यार्थी, फरीद अख्तर, रामपाल बर्मन, हिमांशू शेखर तिवारी, जीएस बुधियाल, वन्दना तौमर, विनित कुमार, अरविन्द कुमार, महेश उपाध्याय, अमित कुमार, आलोक कुमार, पीके वाजपेयी, रूपेन्द्र कुमार सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  


1. अंक-344, (वर्ष-06)

पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. मंगलवार, अक्टूबर 31, 2023

3. शक-1944, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष, तिथि-तीज, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:11, सूर्यास्त: 06:13।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 22+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

'संविधान' का रक्षक इंडिया समूह, भक्षक भाजपा

'संविधान' का रक्षक इंडिया समूह, भक्षक भाजपा  संदीप मिश्र  शाहजहांपुर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि मौजूदा...