सोमवार, 24 मई 2021
दिल्ली: एक दिन में संक्रमण के सबसे कम मामले
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थाने में बंद गाड़ियों की नीलामी का आदेश जारी
गाजियाबाद: कैंप लगाकर कर रहे कोविड-19 की जांच
25 व 26 को नवनिर्वाचित प्रधान-सदस्य शपथ लेंगे
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर । उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तैयारियां कर ली गई है। 25 मई मंगलवार और 26 मई बुधवार को शपथ ग्रहण कराई जाएगी । सभी ग्राम पंचायतों की 27 मई को पहली बैठक होगी शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों को कराई जाएगी ग्राम पंचायत सचिव इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ शपथ ग्रहण के लिए लैपटॉप की व्यवस्था करेंगे।
सोमवार को पंचायत राज विभाग द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शपथ ग्रहण 25 एवं 26 मई को आयोजित किए जाएंगे । जबकि सभी ग्राम पंचायत को की पहली बैठक 26 मई को आहूत की गई है । ग्राम प्रधानों को वर्चुअल माध्यम से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप की व्यवस्था करनी होगी।
शपथ ग्रहण के बाद हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्रों की जांच करके ग्राम प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ पत्र खंड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए जाएंगे । राज्य के सभी जिला अधिकारियों को जारी निर्देशों में शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। पंचायत भवन या सामुदायिक केंद्र अथवा स्कूल या खुले स्थान पर 27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक कराई इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बाबत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं । शासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है की जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकारी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत वार शपथ ग्रहण करवाएंगे । जब की पहली बैठक में कोरोना संक्रमण से उपजे हालातों पर विचार विमर्श कर सुझाव दिए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी ग्राम पंचायतों की पहली बैठक में ही ग्राम पंचायतों की छह समितियां भी गठित करने होंगे।
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जम्मू कश्मीर: ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया
इकबाल अंसारी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) को महामारी घोषित कर दिया। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने महामारी बीमारी अधिनियम, 1897 की धारा दो के तहत अधिसूचना जारी की।इससे कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्देश दिया था।
अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को इस बीमारी की जांच, पहचान और इलाज के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से जारी दिर्शानिर्देशों का पालन करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार को ब्लैक फंगस की वजह से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया।
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