मंगलवार, 20 अप्रैल 2021

सरस संग्रह-8 'धर्म'

सारा-सारा दिन काम करो, 
दिन में बस एक नेक काम करो,
कर्मकांड, कर्तव्य, कर्म करो,
आठों पहर में घड़ी अनुदान करो।

              जियो अपने ढंग से,
बहो सब के संग में,
              जियो और जीने दो,
सबपे ये करम करो।

किसी का भाग ना खाओ, 
               असह को ना सताओ,
लूट-मार क्यों करें, 
          अपने आप से ही शरों।
 
बल का सदुपयोग करो,
                वेदना मयी योग करो,
सृष्टि के कल्याण करो, 
                नाभंग निज कर्म करो।

अपनी भी हो आरती, 
              कृष्ण-सा हों सारथी, 
इस मानव जीवन को, 
              ना व्यर्थ नाकाम करो। 

जी-मदिरा भक्षण को, 
               बंद करों आरक्षण को,
सोचों त्रयक्षण को,
               प्रतिपल नाम करो।

तृप्ति किसी को दे दो,
                 बदले में नेकी ले लो, 
धन में ना हो उन्मुक्त, 
                धैर्य मन विश्राम करो।

मन से मानवता का, 
                नीच से भीरता का, 
अर से आचरण का, 
                बस एक सकाम करो।


चंद्रमौलेश्वर शिवांशु 'निर्भयपुत्र'

ऑक्सीजन सिलेंडर के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

रायपुर। ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फ़ैसला लिया है।
जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। औद्योगिक आपूर्ति रोककर मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इससे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगा।

झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन

मनोज सिंह ठाकुर          
रांंची। लॉकडाउन की घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बैठक के बाद की। उन्होंने मंगलवार को अपने आवास में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों  के साथ हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। राज्य में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके।
झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि, प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही धार्मिक स्थानों को खुला रखने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि सरकार ने इस बार राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन को सुरक्षा सप्ताह नाम दिया है।
कोरोना वारयस की दूसरी लहर का प्रकोप देशभर में जारी है। राज्य में आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला ले लिया है।

कड़कड़डूमा कोर्ट: 7 जज-37 कर्मचारी मिलें संक्रमित

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के 7 जज और 37 कर्मचारी पॉजिटिव मिलें। कोरोना से संक्रमित सभी जजों और कर्मचारियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है।
जिन जजों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। उनमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों की सुनवाई करने वाले एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत, एडिशनल सेशंस जज एसके मल्होत्रा, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अतुल कृष्ण अग्रवाल, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सलोनी सिंह, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रुपिंदर सिंह धीमान और महिला कोर्ट की जज विजयश्री राठौर शामिल हैं। इन सभी जजों को आइसोलेशन में  भेज दिया गया है। 

यूके: भर्ती-नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार ने लगाईं रोक

पंकज कपूर              
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक (प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक) लिपिक, भर्ती-नियुक्ति प्रक्रिया पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है।
आज सचिव विद्यालयी शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि, उपरोक्त भर्ती से संबंधित समस्त कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। इसका अनुपालन कड़ाई से किए जाने को भी आदेश में कहा गया है।

दिल्ली मेट्रो ने सेवाओं को लेकर अपडेट जारी किया

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने कोरोना संबंधित कर्फ्यू के चलते अपनी सेवाओं को लेकर अपडेट जारी किया है। मेट्रो का कहना है कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किसी भी दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के तहत पात्र यात्री को केवल बैठकर ही गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी और उसमें भी पहले की ही तरह आधी सीटें खाली रहेंगी।
दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता अनुज दयाल ने बताया है कि यात्रियों की कमी को देखते हुए सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 8 बजे के दौरान मेट्रो 15 मिनट पर उपलब्ध होगी। वहीं अन्य समय में यह आधे घंटे के अंतराल पर संचालित होंगी। उनका यह भी कहना है कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए गाड़ियों को स्टेंडबाय पर भी रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 26 अप्रैल तक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है जिसमें आवश्यक होने पर ही आवाजाही की अनुमति होगी।

सरकार ने महामारी अधिनियम में आठवां संशोधन किया

हरिओम उपाध्याय             
लखनऊ। यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक घर से बाहर बिना मास्क या गमछा के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दस हज़ार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को जारी नए आदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी।
आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा ना पहनने पर पहली बार उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक दूसरी बार बिना मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा के पाए जाने पर व्यक्ति को 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उसे 500 रुपये के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

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