शुक्रवार, 26 मार्च 2021

हापुड़: शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया

अतुल त्यागी     
हापुड़। जनपद पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा एवं जनपदीय टीम-ए की संयुक्त पुलिस टीम ने ओला कैब किराये पर बुक करके लूटपाट करने वाले 5 शातिर लुटेरों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया। 3 अवैध तमंचा/कारतूस, 2 चाकू, 1 चोरी का मोबाइल फोन व फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 1 मोटर साईकिल बरामद की गई।

कष्ट: आवारा गोवंश की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हुई

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी   
हापुड़। गढ़ कोतवाली पहचाना रूट पर एक आवारा गोवंश का एक्सीडेंट होने से उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना गौ रक्षा समिति के जिला अध्यक्ष राहुल यादव को मिलीं। जिला अध्यक्ष राहुल यादव जिला महामंत्री मनोज उर्फ बबलू चौहान, गढ़ ब्लॉक मीडिया प्रभारी भूषण शर्मा और विनीत चौहान पहुंचे। जहां पर प्रशासन की मदद से गोवंश को गड्ढा खोदकर हिंदू रीति रिवाज के साथ देव लोक को प्राप्त किया। गौ रक्षा समिति जनपद के जिला अध्यक्ष राहुल यादव का कहना है कि डीएम साहब से मिलकर अपनी बात रखी जाएगी अगर अपन प्रशासन आवारा गोवंश को पकड़ने का कार्य करता है तो ठीक है। वरना गौ रक्षा समिति आंदोलन के लिए मजबूर है। वर्तमान सरकार का संगठन आंदोलन करता है तो सरकार को जवाबदेही जिले के उच्च अधिकारियों की होगी।

मुख्तार को यूपी की जेल में किया जाएगा शिफ्ट: एससी

 अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल भेजने का आदेश दिया है। प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में या किसी और जेल में रखना है। मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
आपको बता दें, पूर्वांचल के माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी। लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार-बार अड़ंगा लगा दे रहा था। इसे लेकर यूपी और पंजाब सरकारों के बीच इन दिनों सियासी और कानूनी जंग छिड़ी हुई थी। इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। यहां पर मुख्तार ने कहा कि यूपी में मुझे जान का खतरा है।मुख़्तार के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुक़दमे हैं। इनमें से डबल मर्डर का एक मामला फाइनल स्टेज पर है। ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। और कभी भी फैसला आ सकता है। इसके अलावा बाकी नौ मुकदमों में छह में इन दिनों गवाही के साथ ट्रायल चल रहा है। बाकी तीन मुकदमों में अभी अदालत ने मुख्तार पर चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय नहीं किये है।

एक्ट्रेस सुशांत की बहन को एससी से राहत नहीं मिलीं

 अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की बहन की उस अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से मना करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी है।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह की अपील को खारिज करते हुए कहा कि उसकी इस मामले में विचार करने में दिलचस्पी नहीं है। प्रियंका ने उच्च न्यायालय के 15 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में प्रियंका के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी। प्रार्थी ने कहा कि मीडिया की खबरों के जरिये पुलिस के सामने लाये गये आरोपों पर विचार करके अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर काम किया है। सुशांत की प्रेमिका रहीं रिया ने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया था। कि सुशांत की बहनों ने एक चिकित्सक, तरुण कुमार के साथ मिलकर अभिनेता को प्रतिबंधित दवाएं दिलाने के लिए गलत परामर्श प्राप्त करने की साजिश रची थी। इसी शिकायत के आधार पर पिछले साल सात सितंबर को प्रियंका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
प्रियंका सिंह ने अपनी याचिका में कहा जांच एजेंसी सीबीआई, जो यहां प्रतिवादी संख्या 3 है। ने भी विशेष रूप से कहा था। कि प्राथमिकी दर्ज करना स्पष्ट रूप से गलत है। और बिना अधिकार क्षेत्र के है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या तीन का हलफनामा भी कहता है। कि इस अदालत के संज्ञान के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जांच पड़ताल को बंद किये जाने के बाद कोई दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती।
इसमें कहा गया है। शिकायती और अभियोजन एजेंसी ने स्पष्ट कहा है। कि कोई मामला नहीं बनता, उसके बाद भी उच्च न्यायालय ने बिना कानून के प्रयोग के दर्ज की गयी दूसरी प्राथमिकी को रद्द नहीं किया।
याचिका के अनुसार उच्च न्यायालय ने प्रियंका की बहन मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। लेकिन मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ रिया चक्रवर्ती का पूरा पक्ष उन खबरों पर आधारित है। जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फांसी से लटके मिले थे।

पीएम शेख हसीना के साथ मुलाकात करेंगे मोदी

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। कोरोना और लॉक डाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश यात्रा पर बांग्लादेश रवाना हो गए हैं। सांस्कृतिक और कूटनीति के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अपनी पहले विदेश दौरे पर पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश जाकर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री हसीना के निमंत्रण पर 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे और शुक्रवार को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे।

मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा

रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सार्वजनिक स्थलों में बगैर मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

बिटकॉइन में किया ट्रांजेक्शन तो बताना होगा कारण

 अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए कड़े खुलासा अनिवार्यताओं को लागू किया है। अब कंपनियों को अपने क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन का खुलासा करना होगा। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून में ऑडिट, ऑडिटर और खातों से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन किया है। कंपनी कानून-2013 के शेड्यूल तीन में बदलाव के अलावा खुलासा अनिवार्यताओं को बढ़ाया गया है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी में कंपनी के लेनदेन का ब्योरा भी शामिल है।
1 अप्रैल से लागू होगा नियम कंपनी कानून का क्रियान्वयन करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इन बदलावों को अधिसूचित कर दिया। ये बदलाव एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करती हैं। तो इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह जानकारी दी जानी चाहिए कि इस तरह की व्यापार गतिविधियों से कितना पैसा बनाया गया है।
क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर चिंता बरकरार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है। कि केंद्रीय बैंक को बाजार में क्रिप्टोकरेंसीके कारोबार को लेकर चिंताएं हैं। आरबीआई ने इस बारे में सरकार को अवगत कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है। और दोनों वित्तीय स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। आगे कहा कि हमें इस बारे में केंद्र की तरफ से अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए।
क्रिप्टोकरेंसी के लेकर सरकार की तरफ से कुछ भ्रम पैदा करने वाले संकेत आने के बीच दास ने यह बात कही है। इस प्रकार की मुद्राओं में काफी उतार-चढ़ाव को देखते हुए इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का इरादा जताने के बाद, सरकार ने बिटकॉइन जैसी मुद्राओं को लेकर कुछ नरम रुख दिखाया है।

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...