अकांशु उपाध्याय
लखनऊ। सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। रामपुर में निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण को गिराने के मामले में उन्हें राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल की बिल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने रामपुर विकास प्राधिकरण को अगले 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। अदालत ने प्राधिकरण से 10 दिनों में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। अदालत ने प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगाने की आजम खान की अपील को फिलहाल ठुकरा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। आजम खान की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान, स्कूल व दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन प्राधिकरण सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अदालत ने इसी बिंदु पर प्राधिकरण से जवाब दाखिल करने कहा है। प्राधिकरण के सचिव सोमवार को खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले 16 अगस्त 2019 को आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट की दीवार तोड़ दी गई थी, क्योंकि सिंचाई विभाग के नाले पर होटल की दीवार बनी हुई थी। इस कार्रवाई के बाद डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि दीवार के मलबे में मिली ईंटों की प्रशासन जांच कराएगा। उन्होंने कहा कि सूचना मिली है दीवार के मलबे में पुरानी ईंटे भी मिली हैं। संभावना है कि किसी और बिल्डिंग को तोड़कर उसकी ईंटे लगाई गई हैं। डीएम ने कहा कि मलबे में मिली पुरानी ईंटों की कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी। बता दें कई बार इस संबंध में नोटिस देने के बावजूद भी आजम खान चुप थे। मौके पर भारी सुरक्षाबल की मौजूदगी में दीवार तोडऩे की कार्रवाई की गई। आरोप है कि अपने इस रिजॉर्ट के लिए आजम खान ने सिंचाई विभाग के नाले की 1000 गज जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। सिंचाई विभाग इस मामले में आजम खान को नोटिस भी जारी कर चुका है। रामपुर के जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिह ने बताया था कि हमसफर रिजॉर्ट में 1000 गज जमीन पर कब्जा किया गया है। यह जमीन पसियापुरा शुमाली से बड़कुसिया नाले की है। नाले पर कब्जे से पानी निकासी में दिक्कत हो रही है।