एससी ने सभी महिलाओं को 'गर्भपात' का हक दिया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का हक दे दिया, फिर चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत सभी महिलाएं 22 से 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की हकदार हैं।
कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है, तो उसे सुरक्षित और कानूनी रूप से अबॉर्शन का अधिकार है। भारत में अबॉर्शन यानी गर्भपात को ‘कानूनी मान्यता’ जरूर है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इसकी छूट मिल चुकी है।
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