इस्लामाबाद। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान बड़ा फैसला लेने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा।
इससे पहले पिछले महीने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने यूएन जनरल असेंबली को जानकारी देते हुए बताया कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई।