शनिवार, 26 दिसंबर 2020

बगैर फास्टैग नहीं होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

25 दिसंबर से आरटीओ का नया नियम, बगैर फास्टैग नहीं होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेश
अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। देशभर में एक जनवरी से टोल प्लाजा से गुजरने वााले सभी वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब आरटीओ नियमों में भी सख्ती कर दी गई है। 25 दिसंबर के बाद अब जो भी नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने आरटीओ ऑफिस पहुंचेगा तो उन्हें पहले फास्टैग लगाना बेहद जरूरी होगा। बुधवार को देशभर में डीलरों के लिए ये नियम पालन करना अनिवार्य कर दिया है। विशेषकर यातायात विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होगा। इसके अलावा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जांच दल वाहन चालकों को फास्टैग लगवाने के लिए चेतावनी भी देंगे। उत्तरप्रदेश में लखनऊ आरटीओ कार्यालय में हर प्रकार के 4 पहिया पंजीकृत वाहनों की संख्या 6 लाख के पार है। इनमें सवा लाख के करीब वाहन चलन में नहीं हैं।
इधर एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि ऐसा फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गौरतलब है। कि एक जनवरी से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है। तो यात्रा के दौरान दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी चार पहिया वाहनों पर 1 जनवरी के बाद से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है।

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