रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और रोकथाम के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर ₹100/, मास्क नहीं पहनने पर ₹100/, दुकानों मे सोशलडिस्टैंसिंग का पालन नहीं करने पर ₹200/ और होम क्वारंटाईन का उल्लंघन करने पर ₹1000/- रुपये के जुर्माने की अधिसूचना आज जारी की गई है। बता दें कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने 200 रु का चालान कटेगा, वहीं होमक्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों से 1000 रु वसूला जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर 100 रु का जुर्माना लगेगा।
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