बुधवार, 17 अगस्त 2022

'टीकेडीएल' डाटाबेस की व्यापक पहुंच को मंजूरी दी

'टीकेडीएल' डाटाबेस की व्यापक पहुंच को मंजूरी दी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेटेंट कार्यालयों के अलावा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए ‘पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी’ (टीकेडीएल) डाटाबेस की व्यापक पहुंच को मंजूरी दे दी। टीकेडीएल डाटाबेस तक पहुंच एक सशुल्क सदस्यता मॉडल के माध्यम से होगी, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए क्रमवार खोला जाएगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि पेटेंट कार्यालयों से परे डाटाबेस की पहुंच का विस्तार करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी नवाचार और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में मौजूदा प्रथाओं के साथ पारंपरिक ज्ञान के एकीकृत और सह-चुनाव पर जोर देती है। बयान में कहा गया, “टीकेडीएल ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

टीकेडीएल की वर्तमान सामग्री भारतीय पारंपरिक दवाओं को व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान करेगी, साथ ही नए निर्माताओं और नवप्रवर्तकों को हमारी मूल्यवान ज्ञान विरासत के आधार पर उद्यमों का लाभप्रद निर्माण करने के लिए भी प्रेरित करेगी।” बयान में कहा गया कि टीकेडीएल के खुलने से विविध क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत के आधार पर अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कहा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, भारतीय ज्ञान परम्परा के माध्यम से विचार और ज्ञान नेतृत्व को विकसित करने के लिए टीकेडीएल को खोलने की भी परिकल्पना की गई है।

सिलसिला: एटीएस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया 

सिलसिला: एटीएस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया 

विमलेश यादव 

अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने वडोदरा शहर के पास एक निर्माणाधीन फैक्ट्री से 1125 करोड़ रुपये कीमत का 225 किलोग्राम मादक पदार्थ मेफेड्रोन बरामद होने के सिलसिले में छ: लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनील जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जब्त किया गया नशीला पदार्थ भरूच जिले के सायखा गांव में एक रसायन फैक्ट्री में बना था और इसे वडोदरा जिले के सावली तालुका में निर्माणाधीन फैक्ट्री में प्रसंस्कृत किया जा रहा था।

उन्होंने कहा, “ गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस की एक टीम ने मंगलवार सुबह इस फैक्ट्री व गोदाम में छापा मारा और 225 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,125 करोड़ रुपये है।” जोशी ने कहा, “ निमार्णाधीन फैक्ट्री का मालिक सूरत निवासी महेश वैष्णव है जो गिरोह का सरगना है और वडोदरा में रहने वाला पीयूष पटेल उसका साझेदार है। इस साल के शुरू में वैष्णव ने मेफेड्रोन बनाने का विचार दिया और सायखा में स्थित एक अन्य रसायन फैक्ट्री के मालिकों से संपर्क किया।” भरूच जिले में स्थित फैक्ट्री के मालिक राकेश मकानी, विजय वसोया और दिलीप वाघासिया हैं। इसकी स्थापना अन्य कंपनियों के लिए अनुबंध के आधार पर रसायन और अन्य फार्मास्युटिकल उत्पादन बनाने के लिए की गई थी। मकानी ने वैष्णव की पेशकश को स्वीकार कर लिया और इस साल जनवरी से मेफेड्रोन का उत्पादन शुरू कर दिया। अवैध मादक पदार्थ बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति वैष्णव करता था।

जोशी ने बताया, “ वैष्णव तरल मेफेड्रोन को अपनी फैक्ट्री में लाता था और उसे सुखाने के बाद पाउडर में तब्दील करता था। उसने स्वीकार किया है कि उसने मुंबई के दिनेश ध्रुव और दो अन्य लोगों को तथा राजस्थान के एक व्यक्ति को 15-15 किलोग्राम मेफेड्रोन भेजी है। बाकी को एटीएस ने जब्त कर लिया।” एटीएस ने अब तक वैष्णव, पटेल, मकानी, वसोया, वघासिया और ध्रुव को हिरासत में लिया है। ध्रुव को 1994 में स्वापक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 12 साल तक जेल में रह चुका है। उन्होंने बताया कि इसी तरह वैष्णव को भी 1998 में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह सात साल तक जेल में रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

अधीक्षण अभियंता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया 

अधीक्षण अभियंता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया 

पटना। स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) ने बिहार पुलिस भवन निगम के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार को बुधवार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसवीयू के अपर पुलिस महानिदेशक एन. एच. खान ने बुधवार को यहां बताया कि विभाग को लिखित जानकारी मिली थी कि पुलिस भवन निगम के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार ने ठेकेदार गणेश कुमार से किसी काम को कराने के लिए एक बड़ी राशि की मांग की है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये देने को कहा गया है। आरोप की सत्यता के लिए विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में मामले को सही पाए जाने के बाद विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया।

खान ने बताया कि इस विशेष टीम ने अधीक्षण अभियंता को ठेकेदार से बतौर रिश्वत 50 हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधीक्षण अभियंता से पूछताछ की जा रही है। इस सिलसिले में अधीक्षण अभियंता के खिलाफ एसवीयू थाना में मामला दर्ज किया गया है।

ज्ञानवापी: पैरोकार डॉक्टर को जान से मारने की धमकी 

ज्ञानवापी: पैरोकार डॉक्टर को जान से मारने की धमकी 

संदीप मिश्र 

वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मामले को अदालत चुनौती देने वाली महिलाओं में से एक लक्ष्मी देवी के पैरोकार डॉक्टर सोहन लाल आर्य को जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान के नंबर से आई कॉल में धमकी देने वाले ने राजस्थान के कन्हैया की तरह सिर तन से जुदा करने की धमकी दी है। सोहनलाल ने इसकी शिकायत पुलिस के अधिकारियों से की है। डीसीपी काशी ने कहा कि केस दर्ज होगा। सोहनलाल को पहले से सुरक्षा मिली हुई है। इससे पहले उन्हें इसी साल 19 मार्च और फिर 20 जुलाई को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सोहनलाल का कहना है कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं। हिंदुत्व और मंदिर रक्षा के लिए प्राण भी चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। उनकी सिक्योरिटी में दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

डॉ. आर्य ने कहा कि धमकी के बारे में इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारियों से भी बात हुई है। अंदेशा है कि भारत से ही कोई शख्स पाकिस्तान के नंबर का इस्तेमाल करके कॉल कर रहा है। नंबरों को इंटेलिजेंस के अधिकारियों को सौंपा गया है। वाराणसी कमिश्नर और डीएम से मिलने का समय मिला है। लक्सा थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। उनके दोनों मोबाइल नंबर पर धमकी मिली है। दिल्ली की राखी सिंह के अलावा वाराणसी की 4 महिलाओं ने मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और ज्ञानवापी परिसर के अन्य देव की सुरक्षा के लिए मुकदमा दाखिल किया था। डॉ. सोहनलाल आर्य वाराणसी की लक्ष्मी देवी के पति और उनके पैरोकार हैं। आतंकवादियों की धमकी के बारे में डॉ. सोहनलाल ने कहा कि मुकदमा वापस लेने की धमकी दी गई। जवाब में मैंने कहा कि हम धमकी से झुकने वाले नहीं हैं। कल 18 अगस्त को तारीख है। हिंदुओं के पक्ष में फैसला आने वाला है। उनका कहना है कि कुछ आतंकवादी संगठन उनके पीछे पड़े हैं। वो 1984 में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय RSS के प्रांतीय पदाधिकारी हैं।

19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया 

संदीप मिश्र 
आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि वर्ष 2022 हेतु घोषित अवकाशों में 18 अगस्त 2022 (गुरुवार) को जन्माष्टमी को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। हिन्दू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्योहार 19 अगस्त 2022 को मनाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी का त्योहार 18 अगस्त 2022 (गुरुवार) के स्थान पर 19 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) को मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में जन्माष्टमी के त्योहार हेतु 18 अगस्त 2022 के स्थान पर 19 अगस्त 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

खनन लीज पट्टा व कंपनी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 

खनन लीज पट्टा व कंपनी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 

अकांशु उपाध्याय/विमलेश यादव 

नई दिल्ली/रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान पीआईएल के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में हैं, जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को स्टेटस को (यथा स्थिति) बनाए रखने का निर्देश दिया था। जिससे झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी।

गौरतलब है कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया था।

पिछली सुनवाई के दौरान इस केस की सुनवाई से पूर्व एक वरीय अधिवक्ता ने अपनी ख़राब तबियत का हवाला दिया था। अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने 3 जून को दिए आदेश में कहा था कि याचिका सुनने योग्य है। हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं एक अन्य जनहित याचिका शेल कंपनी मामले को लेकर भी दायर है, जिसमें याचिका को अयोग्य करार दिया गया है।

इसाक की 2 सितंबर तक पेशी को लेकर जोर नहीं 

इसाक की 2 सितंबर तक पेशी को लेकर जोर नहीं 

इकबाल अंसारी 

तिरुवनंतपुरम/कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय में कहा कि वह केआईआईएफबी द्वारा कथित उल्लंघनों की जांच के सिलसिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता थॉमस इसाक की दो सितंबर तक पेशी को लेकर जोर नहीं देगा। दो सितंबर तक एजेंसी के समन के खिलाफ उनकी याचिका पर अगली सुनवाई होने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सरकारी वकीलों ने कहा कि ईडी ने इसाक की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा हाल में दायर एक याचिका के साथ दो सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वकीलों ने कहा कि एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा कि वह तब तक (दो सितंबर तक) माकपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री की पेशी पर जोर नहीं देगी।

इसाक ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एजेंसी को उनसे पूछताछ करने या उनकी व्यक्तिगत जानकारी या विवरण मांगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह केआईआईएफबी के पूर्व प्रमुख थे और वर्तमान में इसके पदेन सदस्य हैं। उन्होंने आगे दलील दी है कि ईडी ने जाल बिछाया और केआईआईएफबी की गतिविधियों में जांच करने का प्रयास किया जबकि इस तरह की पूछताछ पर शीर्ष अदालत द्वारा बार-बार अप्रसन्नता जाहिर की गई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें जारी किए गए समन में उनके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन (यदि कोई हो), की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है या यह नहीं बताया गया है कि किस जांच के संबंध में उनका जवाब मांगा गया है। ईडी ने पिछले महीने वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता को 19 जुलाई को पेश होने के लिए एक नोटिस दिया था। हालांकि, वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और कहा कि उन्हें राज्य की राजधानी में पार्टी संचालित संस्थान में कक्षाओं में हिस्सा लेना था।

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