बुधवार, 10 अगस्त 2022

विधानसभा चुनाव कराए जाने की कोई संभावना नहीं

विधानसभा चुनाव कराए जाने की कोई संभावना नहीं

इकबाल अंसारी 

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने की कोई संभावना नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची के प्रकाशन की नई अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की है। आयोग ने कहा कि एक अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा केंद्रशासित प्रदेश में मतदाता बनने के पात्र होंगे। इससे पहले, निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा निर्धारित की थी, जहां तीन साल के अंतराल के बाद विशेष सारांश संशोधन किया जा रहा है और परिसीमन में विधानसभा सीट की संख्या फिर से निर्धारित किए जाने के बाद यह इस तरह की पहली कवायद है।

निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई नयी समयसीमा के अनुसार, एक एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 15 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित की गई है, इसके बाद 10 नवंबर को दावों और आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के हवाले से यहां कहा कि 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले डेटाबेस अद्यतन करने, अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने और अनुपूरक सामग्री की छपाई के काम के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की गई है।

केंद्र सरकार ने मई में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि परिसीमन आयोग का आदेश 20 मई से लागू होगा। परिसीमन आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित करते हुए जम्मू संभाग के लिए विधानसभा की छह अतिरिक्त सीट और कश्मीर संभाग के लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की थी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत स्थापित परिसीमन आयोग के आदेशों के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे। इनमें जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा सीट होंगी। इनमें से नौ सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची के चल रहे संशोधन के पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि कश्मीर घाटी और चिनाब क्षेत्र में कड़ाके की ठंड खत्म होने के बाद बहुप्रतीक्षित चुनाव अगले साल तक टाला जा सकता है।

बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी 

बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी 

संदीप मिश्र  

लखनऊ। सीएम योगी के नेतृव में दूसरी बार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बुजुर्गों की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। योगी ने कहा कि हर जिले में इंटरस्टेट, अंतर्जनपदीय बस स्टेशन अच्छी व्यवस्थाओं से युक्त होना चाहिए। वहां डोरमेट्री, रेस्टोरेंट हों,वेटिंग रूम हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन विभाग का लाभांश बढ़े। हर परिवहन वर्कशॉप के साथ आईटीआई के बच्चों को भी जोड़ने का कार्य होना चाहिए।

बस अड्डों को भी बनाया जा रहा है एयरपोर्ट की तरह...

वह आज अपने सरकारी आवास से रोडवेज की 150 नई बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक 48 घंटे की अवधि में महिलाएं रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। यह सुविधा रक्षाबंधन के मद्देनजर दी गई है। उन्होंने कहा कि बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है जहां यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। योगी ने कहा किआने वाले समय मे हम 60 वर्ष से ऊपर की हर एक माताओं को फ्री में यात्रा देने का कार्य करेंगे।

अमानतुल्ला को अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध 

अमानतुल्ला को अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध किया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि गवाहों को ‘‘डरा-धमका’’ कर उनके खिलाफ एक मामले की जांच को कथित रूप से प्रभावित करने के चलते एसीबी ने खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध किया है।

ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक खान से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सूत्रों ने कहा, एसीबी ने कहा है कि खान की डराने-धमकाने वाली आपराधिक प्रवृत्ति के कारण गवाह उनके खिलाफ सामने से आने से कतरा रहे हैं और इस तरह उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि एसीबी ने यह भी दावा किया कि गवाह खान के खिलाफ खुलकर सामने आने से डरते हैं।

एसीबी के तत्कालीन विशेष पुलिस आयुक्त (एसीबी) एस. के. गौतम द्वारा हाल में उपराज्यपाल सचिवालय को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाह खान के ‘‘आक्रामक व्यवहार’’ और दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनके रूतबे के कारण डरते हैं। सूत्रों ने बताया कि खान के खिलाफ मामला वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में ‘‘वित्तीय गड़बड़ी’’, वाहनों की खरीद में ‘‘भ्रष्टाचार’’ और दिल्ली वक्फ बोर्ड में 33 लोगों की ‘‘अवैध नियुक्ति’’ से संबंधित है। इस संबंध में एसीबी द्वारा जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत के फैसले के खिलाफ एचसी का रुख किया 

अदालत के फैसले के खिलाफ एचसी का रुख किया 

कविता गर्ग 

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दो लोगों को अंतरिम जमानत दिए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। ईडी के वकील हितेन वेणेगांवकर ने न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ से अपील पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने सोमवार को बाबूलाल वर्मा और कमलकिशोर गुप्ता को जमानत दे दी थी। ईडी ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों जनवरी 2021 से न्यायिक हिरासत में थे। वेणेगांवकर ने बुधवार को उच्च न्यायालय में कहा कि विशेष अदालत ने ईडी को जवाब देने का अवसर दिए बिना ही दोनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी। बहरहाल, न्यायमूर्ति डांगरे ने इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने या उसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और कहा कि ईडी विशेष अदालत के समक्ष ही इस पर दलीलें पेश कर सकता है।

न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा, ‘‘जब विशेष अदालत आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर लेगी तब उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। चूंकि विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है तो उन्हें ही सुनवाई करने दीजिए। वहां बैठे लोग अनुभवी हैं।’’ ईडी ने अपनी अपील में कहा कि पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उसके पास अंतरिम चरण में ‘प्रेडिकेट ऑफेंस’ न होने के कारण आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

‘प्रेडिकेट ऑफेंस’ ऐस अपराध होता है, जो किसी बड़े अपराध का हिस्सा होता है और अक्सर इसका संबंध धन शोधन से होता है। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में कहा कि विशेष अदालत को आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने के लिए सबसे पहले ईडी को मौका देना चाहिए था।उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को ‘प्रेडिकेट ऑफेंस’ में आरोप मुक्त या बरी कर दिया जाता है तो पीएमएलए के आरोप भी खत्म हो जाते हैं। इस फैसले के आधार पर दोनों आरोपियों ने ईडी की हिरासत की अर्जियों को चुनौती देते हुए विशेष अदालत में एक याचिका दायर की थी और जमानत के तौर पर अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया था।

टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग 

टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को उपराज्याल वी के सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में हुए 6,000 करोड़ रुपये के कथित टोल टैक्स घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को एमसीडी पर आरोप लगाया था कि उसने टोल टैक्स कंपनियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ”दिल्ली नगर निगम में 6,000 करोड़ रुपये के टोल टैक्स घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने के लिए एलजी साहब को पत्र लिखा है। रोजाना दिल्ली में आने वाले करीब 10 लाख कर्मशियल वाहनों से लिया गया पैसा मिलीभगत से खा लिया गया।”

आप के एमसीडी मामलों के प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि टोल टैक्स संग्रह में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उन्होंने इसके लिये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि हर दिन 10 लाख वाणिज्यिक वाहन दिल्ली आते हैं और उन वाहनों से कर वसूला जाता है लेकिन यह कथित तौर पर एमसीडी तक नहीं पहुंचा। एमसीडी ने आरोपों को “निराधार” और “तथ्यहीन” करार दिया था।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-306, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2022

3.शक-1944, श्रावण, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:20, सूर्यास्त: 07:15। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 29 डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीरसिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

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संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

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