बुधवार, 11 मई 2022

2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक

2 सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर रोक

दुष्यंत टीकम

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लगभग 11 वर्ष पूर्व बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच के लिए भूपेश सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर बुधवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। धरमलाल कौशिक की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के अलावा विवेक शर्मा एवं अभिषेक गुप्ता ने नए जांच आयोग की वैधानिकता पर सवाल उठाए और कहा कि घटना के बाद गठित उच्च न्यायालय के सीटिंग जज न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग की राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे बगैर नए आयोग का गठन करना गलत हैं।

दरअसल भूपेश सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा के एकल सदस्यीय जांच आयोग के राज्यपाल को लगभग आठ वर्षों बाद रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार ने जांच में कुछ और नए बिन्दुओं को शामिल करते हुए सेवानिवृत न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र अग्निहोत्री एवं न्यायमूर्ति मिन्हाजुद्दीन के दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया। सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर भी नही रखा। विधानसभा में विपक्ष के नेता धऱमलाल कौशिक ने इस पर नए आयोग की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।इस पर उच्च न्यायालय ने दो सदस्यीय जांच आयोग के काम-काज पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी।

जेआरएफ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कियें

जेआरएफ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कियें 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सेंटर फॉर पर्सनेल टैलेंट मैनेजमेंट  डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कियें हैं। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं। उन्हें बता दें, आवेदन फॉर्म डीआरडीओ की वेबसाइट drdo.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें, रिक्तियों की संख्या 2 है।

शैक्षणिक योग्यता...

निम्नलिखित कोर्सेज में प्रथम श्रेणी में गेट / नेट स्कोर या बीई / बीटेक के साथ एमई / एमटेक डिग्री के साथ प्रथम श्रेणी में बीई या बीटेक डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर साइंस और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग /
टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर साइंस  / टेक्नोलॉजी और इनफॉर्मेटिव साइंस।

कम्युनिकेशन साइंस इंजीनियरिंग।

कंप्यूटर साइंस और सिस्टम इंजीनियरिंग।

कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।

कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर साइंस/इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी।

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी।

कम्युनिकेशन साइंस और इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी।

कंप्यूटर और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
कंप्यूटर नेट्वर्किंग।

उम्र सीमा...
एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के साथ इन पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 28 वर्ष है।एसआरएफ में उन्नयन के प्रावधान के साथ इस फेलोशिप का कार्यकाल 2 वर्ष है। शोध छात्रोंको सरकारी नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाओं के अलावा प्रति माह 31,000 रुपये प्राप्त होंगे।

भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया

भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया 

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस के अवसर पर 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा कि उन्हे उस समय राजनीतिक साहस का परिचय दिया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हम अपने शानदार वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। हमें अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व पर गर्व है जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीतिक साहस दिखाया।
पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो साझा किया।
वीडियो में पीएम कहते नजर आ रहे हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण ने देशवासियों को गर्व और आत्मविश्वास से भर दिया।
जिसमें उन्होने कहा की वाजपेयी के भाषण के अंश भी शामिल हैं।
जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के लिए भारत की ‘पहले इस्तेमाल न करने’ की नीति की घोषणा की थी।
उल्लेखनीय है कि पोखरण परमाणु परीक्षण देश की तकनीकी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है।

पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया

पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया  

इकबाल अंसारी  

तिरुवनंतपुरम। केरल में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुसलमानों के विरूद्ध कथित रूप से घृणापूर्ण भाषण देने के मामलें में आरोपी बनाये गये वरिष्ठ नेता पी सी जार्ज को पुलिस की एक अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए बुधवार समय दिया हैै। जिसमें पुलिस ने उनकी जमानत को खारिज करने का अनुरोध किया है। अदालत ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिये जाने संबंधी जार्ज के वकील अजीत कुमार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया एवं मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पुलिस ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि वरिष्ठ नेता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उसने कहा कि आरोपी का आचरण जमानत की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (5) के तहत उनकी जमानत खारिज करने योग्य है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत मिलने के शीघ्र बाद जार्ज ने वानचियूर में न्यायिक अधिकारी क्वार्टर्स के सामने मीडिया को संबोधित किया एवं कहा कि उन्होंने भाषण में जो कुछ था, उस पर वह अब तक कायम हैं एवं उसे जायज ठहरा रहे थे।

पुलिस ने कहा कि यह उसी अपराध को दोहराने एवं सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसा है। पुलिस ने कहा कि अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को इस दौरान विवादास्पद बयान नहीं देने एवं उसका प्रचार नहीं करने का निर्देश दिया था। जिससे दूसरों की धार्मिक भावना आहत हो। पुलिस ने फोर्ट थाने में भादंसं की धाराओं 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाना) और 295 (किसी वर्ग की धर्म एवं धार्मिक मान्यता को अपमानित करने एवं धार्मिक भावना आहत करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण हरकत करना) के तहत मामला दर्ज करने के बाद जार्ज को एक मई को गिरफ्तार कर लिया था। जार्ज ने 29 अप्रैल को ‘‘अनंतपुरी हिंदू महा सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कथित रूप से मुसलमानों के विरूद्ध सांप्रदायिक भाषण दिया था।

पूर्व विधायक जार्ज (70) ने गैर मुसलमानों को मुसलमानों द्वारा संचालित रेस्तराओं में नहीं खाने का आह्वान कर विवाद को जन्म दे दिया था। इस बीच, पोलारिवत्तोम पुलिस ने पूर्व विधायक के विरूद्ध आठ मई को एर्णाकुलम जिले में एक मंदिर उत्सव के सिलसिले में दिये अपने भाषण में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को एक अन्य मामला दर्ज किया।

खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने का मामला

खालिस्तान के झंडे लगाने व नारे लिखने का मामला  

इकबाल अंसारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने धर्मशाला में राज्य की शीतकालीन विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने और उसकी दीवारों पर नारे लिखने के मामलें में बुधवार को पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी। व्यक्ति ने रविवार को कथित रूप से अलगाववादी समूह के झंडे वहां बांधे थे। इस कार्य की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की थी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ठाकुर ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में मीडिया को पुलिस की सफलता के बारे में बताया। पुलिस ने सुबह पंजाब से हरवीर सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सिंह ने खालिस्तानी झंडा लगाने और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर अलगाववादी नारे लिखने की बात कबूल की है।

12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को मारा चाकू, मौंत

12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को मारा चाकू, मौंत 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में सराय रोहिल्ला इलाके की झुग्गी बस्ती में किसी बात पर झगड़ा होने पर एक युवक ने 12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी को कथित तौर पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौंत हो गई। चाकू लगने से एक महिला घायल हो गयी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस वारदात के सिलसिले में आरोपी आरजू (22) को गिरफ्तार किया गया है। उसके अनुसार, मंगलवार को रात करीब नौ बजे आरजू की मां और प्रवीण नामक महिला के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनके बीच पुरानी रंजिश थी। दोनों के पति दिहाड़ी मजदूर हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना के दिन अपने घरों के समीप जब महिलाएं झगड़ रही थीं तब आरजू वहां पहुंचा। उसने प्रवीण को अपशब्द कहे और उसपर चाकू से वार कर दिया।

पुलिस का कहना है कि आरजू के पिता ने प्रवीण के पति से जब कुछ काम नहीं दिलाने को लेकर सवाल जवाब किया तब यह झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार इस बीच कक्षा बारहवीं का छात्र मोहम्मद समीर अपने तीन दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था। जब उसने झगड़ा होते हुए देखा तो उसने हस्तक्षेप किया। इस पर आरजू ने उसके साथ भी गाली-गलौज की और समीर को चाकू मार दिया। पुलिस के अनुसार, समीर की मौके पर ही मौत हो गयी और घायल महिला प्रवीण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बतायी गयी है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा,‘‘ हमने भादंसं की धाराओं 302 (हत्या) एवं 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी आरजू एवं उसकी मां को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी फरार आरोपियों की धर-पकड़ की कोशिश की जा रही है।

अवैध निर्माण व आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़

अवैध निर्माण व आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ 

मनोज सिंह ठाकुर  

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में पुलिस ने आग्नेय हथियारों के अवैध निर्माण और आपूर्ति में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को बुधवार को धर दबोचा। इनके कब्जे से 15 पिस्तौल और इस आग्नेय हथियार की 590 अर्द्धनिर्मित बैरल बरामद की गई हैं। पुलिस के एक आला अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निमिष अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि मुखबिर की सूचना पर सबसे पहले अकाल सिंह को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि सिंह की निशानदेही पर प्रेम सिंह उर्फ गोलू और कृष्णकांत झा को गिरफ्तार किया गया।

रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16.37 लाख के पार हुआ

रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16.37 लाख के पार हुआ  पंकज कपूर  देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 को लेकर यात्रियों में गजब का उत्साह देखा जा...