BS4 वाहन स्वामियों के लिये खास सूचना,
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 31 मार्च तक ही हो पाएंगे BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इसके बाद उठाना पड़ सकता है BS4 वाहन स्वामियों को भारी परेशानी का सामना,
मुज़फ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर मैं एआरटीओ ऑफिस में तैनात एआरटीओ महोदय राजीव बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 2020 के 31 मार्च तक ही ऑल टाइप bs4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा अगर इस समय अवधि के बीच कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो यह कानून का उल्लंघन होगा जिसके खामियाजा के रूप में 21 मार्च के बाद bs4 वाहन स्वामी को बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी क्रम में एआरटीओ राजीव बंसल ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि कृपया 31 मार्च तक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु वाहन कम्पनी शोरूम, या एआरटीओ कार्यालय मुज़फ्फरनगर पर सम्पर्क करें।
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