गुरुवार, 9 जनवरी 2020

विधानसभा का एक दिवसीय विशेष-सत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 16 जनवरी को बुलाया गया है। सत्र में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण की समयावधि में 10 साल की वृद्धि किए जाने का अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को बढ़ाने का केंद्र सरकार ने लिया है निर्णय। देश के सभी रा’यों में आरक्षण बढ़ाने का अनुमोदन जरूरी, विशेष सत्र में होगा अनुमोदन। बुधवार की दोपहर चेन्नई रवाना होने के पूर्व एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को ्रविधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल का पहला सत्र होने के कारण इसमें रा’यपाल का अभिभाषण भी होगा। अनुसुइया उइके का बतौर रा’यपाल पहला अभिभाषण होगा। इसकी अधिसूचना 9 जनवरी को होगी।


सड़क हादसे में 3 की मौत, मामला दर्ज

रायपुर। सड़क हादसे में टिकरापारा धरसीवा, व अभनपुर क्षेत्र में तीन लोगों की गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बोरियाखुर्द टिकरापारा निवासी प्रशांत कुमार शुक्ला 30 वर्ष पिता लक्ष्मी शुक्ला की कमाल मोटर के पास मोतीनगर टिकरापारा में सड़क किनारे मृत अवस्था में देखकर किसी ने घटना की सूचना टिकरापारा थाने में दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।


मृतक को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोंट लगने के चलते उसकी मौत हो गई है। इसी तरह धरसींवा थाने में बस स्टैंड सांकरा के पास 31 दिसंबर को तिलक राम यादव 42 वर्ष पिता सीताराम यादव निवासी देवसरा बेरला को तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एमवी 0465 के चालक ने टक्कर मार दिया जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अभनपुर थाना क्षेत्र में कानामुक्का थाना भखारा धमतरी निवासी चमनलाल निषाद 27 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 7 जनवरी को टीवीएस एक्सल से आते समय बिसाहू राम निषाद पिता प्रेमलाल निषाद 55 वर्ष को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर मर्ग कायम कर लिया है।


महिला प्रत्याशी सहित तीन का अपहरण

पत्थलगांव। नगरीय निकय चुनाव संपन्न होने के बाद छत्तीसगढ़ में त्रिस्तररीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। उम्मीदवार लगातार अपने चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच पत्थलगांव इलाके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है।


खबर है कि एक महिला जनपद प्रत्याशी सहित तीन लोगों का अपहरण हो गया है। मामले को लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार रजनी सिदार पत्थलगांव इलाके से जनपद सदस्य प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। लेकिन बुधवार रात अज्ञात लोगों ने रजनी सिदार सहित तीन लोगों का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने बुलडेगा गांव में इस घटना को अंजाम दिया है।
मामले में फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी परिजनों ने किसी पर शंका या आरोप नहीं लगाया है। वहीं, पुलिस शिकायत दर्ज कर रजनी सिदार की तलाश में जुट गई है।


उपभोक्ता फोरम का आम्रपाली पर जुर्माना

भिलाईनगर। अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छावनी में अपने प्रोजेक्ट आम्रपाली वनांचल सिटी में फ्लैट बुक करने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया, जिसे व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने बिल्डर संस्थान के अधिकृत प्राधिकारी और प्रोजेक्ट मैनेजर पर 1 लाख 18 हजार रुपये हर्जाना लगाया। 
परिवादीगण की शिकायत
अनावेदक बिल्डर कंपनी अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के मध्य लीज डीड के निष्पादन के चलते बिल्डर कंपनी को 99 वर्षीय पट्टे पर भूमि प्रदान की गई थी, इस भूमि पर बिल्डर कंपनी द्वारा विभिन्न लोगों को आवासीय उद्देश्य से उप पट्टे पर मकान बना कर अस्थाई कब्जा प्रदान किया जाना था। इस आम्रपाली वनांचल सिटी प्रोजेक्ट में बालाघाट निवासी परिवादीगण श्रीमती हरजीत कौर उदय और उदय प्रकाश सिंह ने फ्लैट नंबर डी.291 बुक करवाया, जिसकी कीमत 4141800 रुपये थी।


परिवादियों ने फ्लैट की बुकिंग राशि 107000 रुपये भुगतान किया और उसके बाद लगातार निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी लेते रहे परंतु अनावेदक बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया जबकि 2 वर्ष के भीतर यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था। परिवादियों ने फ्लैट हेतु बैंक से ऋण भी स्वीकृत कराया थाए जिसे निरस्त करवाना पड़ा। फोरम द्वारा बिल्डर के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय एवं भिलाई स्थित शाखा कार्यालय में नोटिस भेजी गई। नोटिस मिलने के बाद भी अनावेदक बिल्डर कंपनी प्रकरण में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उसके द्वारा जवाब पेश किया गया। 
फोरम का फैसला
प्रकरण में विचारण के पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि, फ्लैट के संबंध में परिवादियों और अनावेदक बिल्डर कंपनी के बीच अनुबंध निष्पादित हुआ था, अनुबंध निष्पादित होने के बाद ना तो फ्लैट का निर्माण प्रारंभ किया गया और ना ही परिवादियों को उनकी रकम लौटाई गई, यह कृत्य स्पष्ट रूप से व्यवसायिक दुराचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। 
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने अनावेदक बिल्डर कम्पनी पर 118000 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके अंतर्गत जमा राशि 107000 रुपये और उस ब्याज, मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति 10000 रुपये एवं वाद व्यय के लिए 1000 रुपये अनावेदक बिल्डर द्वारा परिवादियों को अदा किया जाएगा।


निर्भया-कांड के 1दोषी की क्यूरेटिव पिटिशन

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के चार दोषियों में से एक विनय कुमार ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है। क्यूरेटिव पिटिशन में विनय ने मांग की है कि उसे 22 जनवरी को फांसी न दी जाए। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के सभी गुनहगारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर फांसी की सजा की तारीख तय कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कहा था कि अब किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट या राष्ट्रपति के समक्ष लंबित नहीं है। सभी दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट से डेथ वारंट जारी करने का आग्रह करते हुए अभियोजन ने कहा था, ''डेथ वारंट जारी करने और तामील करने के बीच दोषी सुधारात्मक याचिका दायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।''


क्या कहा निर्भया की मां ने


दो दोषियों-मुकेश और विनय के वकील ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर करने की प्रक्रिया में हैं। कोर्ट की ओर से डेथ वॉरंट जारी होने के बाद निर्भया की मां ने कहा था कि यह आदेश (मौत की सजा पर अमल के लिए) कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा।


क्या हुआ था दिसंबर 2012 में


आपको बता दें कि दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ 6 लोगों ने बस में गैंगरेप किया था। इसके बाद इलाज के दौरान निर्भया ने दम तोड़ दिया था। 6 में एक आरोपी नाबालिग था। वहीं एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुद को फांसी लगा ली थी। इसके बाद बाकि चार आरोपियों का भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। तमाम का प्रक्रियाओं के बाद 22 जनवरी को अब इस सभी को फांसी दी जाने वाली है।


2020-21 के लिए रिटर्न फार्म नोटिफाई

नई दिल्ली। करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने करीब चार महीने पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। इसमें विभाग ने बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए करदाताओं से कई नई तरह की जानकारियां मांगी हैं। आयकर विभाग अमूमन किसी आकलन वर्ष का आईटीआर फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी करता है। करदाताओं की मांग पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बार चार महीने पहले जनवरी की शुरुआत में ही दो फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने अभी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 सरल और आईटीआर-4 सहज फॉर्म को नोटिफाई किया है। अन्य फॉर्म भी जल्द करदाताओं के सामने आ जाएंगे। हालांकि, इन्हें अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है।


मकान के संयुक्त मालिक तो भरें आईटीआर-2


आयकर विभाग ने बताया है कि सालाना 50 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) अगर किसी मकान के संयुक्त रूप से मालिक हैं, तो अब वे आईटीआर-1 नहीं भर सकेंगे। दरअसल, कर बचाने के लिए आमतौर पर नौकरीपेशा दंपति संयुक्त रूप से किसी मकान को खरीदते हैं। इस पर बैंक से बड़ा कर्ज भी मिल जाता है। 2020-21 के लिए उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा।


देना होगा पासपोर्ट नंबर


आयकर विभाग ने आगामी आकलन वर्ष से जिन करदाताओं के पास पासपोर्ट है, उनके लिए रिटर्न फॉर्म में इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के अलावा आने वाले सभी रिटर्न फॉर्म पर भी लागू होंगे।


विदेश यात्रा का विवरण


अगर किसी करदाता ने वित्त वर्ष 2019-20 में परिवार के साथ विदेश यात्रा की है, तो उसे रिटर्न में ज्यादा जानकारियां देनी होंगी। इस यात्रा में अगर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च आता है तो करदाता आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकेंगे। अगर ये करदाता आईटीआर-4 के दायरे में आते हैं, तो इन्हें खर्च की गई राशि का खुलासा करना होगा।


ज्यादा बिजली खपत का खुलासा


वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किसी करदाता ने बिजली बिल पर 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं, तो वह आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकेगा। ऐसे करदाता को आईटीआर फॉर्म-4 का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें बिजली बिल पर खर्च राशि की जानकारी भी देनी होगी।


1 करोड़ से ज्यादा जमा पर सहज फॉर्म


आयकर विभाग के मुताबिक, किसी करदाता ने 2019-20 में किसी एक या ज्यादा बैंकों के चालू खाते में 1 करोड़ से ज्यादा राशि जमा की है, तो उन्हें भी आईटीआर फॉर्म-4 यानी सहज चुनना होगा। साथ ही वित्त वर्ष के दौरान जमा की गई कुल राशि का भी खुलासा करना होगा।


1 साल में दो बार जुड़वा बच्चों को जन्म

फ्लोरिडा। एक महिला ने एक साल में दो बार 2-2 बच्चों को जन्म दिया। फ्लोरिडा में रहने वाली मां ने पहली बार मार्च 2019 में दो बच्चों को जन्म दिया था। इसके बाद दिसंबर में भी उनके दो बच्चे हुए। एलेक्सजैंड्रिआ वोलिस्टन नाम की महिला ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें दो बार इनाम मिल गया हो। मार्च में जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद वोलिस्टन मई में प्रेग्नेंट हो गई थीं। तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि दोबारा जुड़वां बच्चे होने की संभावना है।


5 बच्चों को करनी पड़ रही है देखभाल


वोलिस्टन ने कहा कि चारों बच्चे फिलहाल ठीक हैं। दिसंबर में प्रीमैच्योर स्थिति में दोनों का जन्म हुआ था। एक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, जबकि दूसरे को कुछ दिनों में घर भेज दिया जाएगा। पहले से वोलिस्टन की एक बेटी है, इसलिए अब उन्हें 5 बच्चों की देखभाल करनी होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जुड़वां बच्चों को जन्म देने को लेकर वह काफी नर्वस थीं। उन्हें डर था कि क्या उनका शरीर दो बच्चों को संभाल पाएगा। लेकिन आगे चलकर सबकुछ सही से हो गया। वोलिस्टन ने कहा कि उनकी ग्रैंडमदर ने भी दो बार जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था लेकिन उन बच्चों की मौत हो गई थी। इसलिए वोलिस्टन ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता कि ग्रैंडमदर ने उन्हें अपने बच्चे गिफ्ट किए हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, औसतन एक हजार डिलिवरी में जुड़वां बच्चे होने की संभावना करीब 36 बार होती है।


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