गुरुवार, 24 मार्च 2022

छेड़छाड़-मारपीट के आरोपी को जमानत से इनकार

छेड़छाड़-मारपीट के आरोपी को जमानत से इनकार   

इकबाल अंसारी               
तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि " यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पिता और किशोर बेटी भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते।
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 14 साल की बेटी के खिलाफ भद्दी टिप्पणियों पर आपत्ति जताने पर आरोपी ने उसके पिता को हेलमेट से मारा, जिससे वह घायल हो गए। नाबालिग लड़की के पिता एक सेवानिवृत्त पुलिस उप-निरीक्षक हैं। अदालत इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सब रुकना चाहिए।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि लड़की के पिता ने उस पर हमला किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के खिलाफ भद्दी टिप्पणी सुनेगा, तो उसकी यही प्रतिक्रिया होगी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करता है, तो उसे उसी दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तब मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अनुचित देरी के याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया जाएगा।

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