शनिवार, 4 सितंबर 2021

नए सिरे से डीपीसी कराए जाने के आदेश पर रोक

दुष्यंत टीकम          
रायपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन के 7 प्रमुख अफसरों के नए सिरे से डीपीसी कराए जाने के आदेश पर रोक लगा दिया है। आगामी आदेश तक उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। इन अधिकारियों के प्रमोशन को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल साल 2003 में आयोजित पीएससी परीक्षा के बाद तूलिका प्रजापति, फरिहा आलम सिद्दीकी, चन्दन त्रिपाठी, जयश्री जैन, प्रियंका थवाईत, दीपक अग्रवाल समेत 7 लोगों का चयन उप जिला कलेक्टर पद पर हुआ था। इनको पिछले साल प्रमोशन दिया गया था. एक अभ्यर्थी हिना नेताम ने प्रमोशन प्रक्रिया को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी। केट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य लोकसेवा आयोग को दोबारा इन पदों के लिए डीपीसी कराने का आदेश दिया था।

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