राणा ओबरॉय
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत मुख्य सचिव विजय वर्धन के आदेश के अनुसार, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया दिया गया। हरियाणा में 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, लैब में प्रैक्टिकल क्लास और ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं। लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा।
आदेश के अनुसार, सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही यूनिवर्सिटी के छात्रावास खोले जाएंगे।बाकी छात्र अभी छात्रावास में नहीं रह सकते। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शादी और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं स्पा और जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। जान लें कि हरियाणा में इस वक्त 939 एक्टिव केस हैं। जबकि यहां अब तक कुल 7,69,279 लोगों के संक्रमित होने के मामले दर्ज किए गए हैं।
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