सोमवार, 12 जुलाई 2021

20 लाख रुपये का जुर्माना तय, याचिका खारिज की

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरुला ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के दौरान बीस लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को दूसरी बेंच करेगी। बता दें कि पिछले 7 जुलाई को कोर्ट ने जूही चालवा की ओर से जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आश्चर्य जताया था। जस्टिस जेआर मिधा पिछले 7 जुलाई को ही रिटायर हो गए जिसके बाद इस याचिका को जस्टिस संजीव नरुला की बेंच के समक्ष लिस्ट की गई थी। पिछले 4 जून को कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है। ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

याचिका में कहा गया था कि 5 जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है। जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है। याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है। ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए।

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