सोमवार, 25 जनवरी 2021

पुराने वाहनों पर परिवहन मंत्रालय का नया कर

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण को दूषित करने वाले वाहनों पर 'हरित कर' लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि मंत्री नितिन गडकरी ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्हें अधिसूचित करने से पहले राज्य सरकारों को विचार विमर्श के लिए भेजा जा रहा है। देश में वाणिज्यिक वाहन कुल वाहनों का पांच फीसदी है। लेकिन वे 65 से 70 फीसदी तक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रस्ताव में प्रावधान है, कि जो वाहन आठ साल से ज्यादा पुराने हैं। उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देते समय रोड टैक्स के दस से 25 प्रतिशत की दर से हरित कर देना होगा। निजी वाहनों को पंजीकरण के नवीकरण के समय 15 साल का हरित कर लिया जाएगा। सिटी बस जैसे सार्वजनिक वाहनों पर हरित कर कम दर से लगाया जाएगा। बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोड टैक्स का 50 फीसदी तक हरित कर लगाया जा सकता है। टैक्स के बारे में मंत्रालय का कहना है कि डीजल, पेट्रोल तथा सीएनजी वाहनों पर हरित कर अलग अलग दर से लगाया जाएगा।

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