शनिवार, 29 अगस्त 2020

राज्य में प्रशासन के लिए नियम जारी

जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी, पुलिस और एसीबी पर होगा एलजी का कंट्रोल


नरेश गुप्ता


श्रीनगर। जम्मू कश्मीर विशेष सूत्रों के अनुसार पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सीधा नियंत्रण रहेगा। ये नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत ही अधिसूचित किए गए हैं।


J-K प्रशासन के सुचारू रूप से कामकाज करने के लिए नियम जारी
पुलिस और एसीबी पर होगा एलजी का कंट्रोल
उपराज्‍यपाल मंत्रियों को एक या अधिक विभाग आवंटित कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सुचारू रूप से कामकाज करने के लिए नियम जारी किए हैं। जिसके मुताबिक पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) पर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सीधा नियंत्रण रहेगा। ये नियम केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत ही अधिसूचित किए गए है।           


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