रविवार, 10 मई 2020

शराब दुकानें बंद, हाईकोर्ट का आदेश

शराब दुकानों को बंद रखने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी


चैन्नई। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन के खत्म होने तक शराब की दुकानों को बंद रखने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को राज्य के स्वामित्व वाली तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टीएएसएमएसी) को दिया गया।


सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे लॉकडाउन के बीच सामाजिक दूरी के अनुपालन को बरकरार रखते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी के विकल्प पर विचार करे। राज्य सरकार ने याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत ने शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि राज्य के क्षेत्र में यह एक नीतिगत मामला है।


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