देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास भत्ते व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को दस दिन के भीतर नोटिस देने को कहा है। आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी शामिल है। मामले की अंतिम सुनवाई की तिथि 25 फरवरी नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
उल्लेखनीय है कि इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहले जारी हुए नोटिस केवल पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डा. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को छोड़कर शेष अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्राप्त हुए बिना वापस आ गए थे। लिहाजा मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान डा. निशंक के अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद रहे, किंतु विजय बहुगुणा व भुवन चन्द्र खंडूरी के नोटिस वापस बिना हस्तगत हुए आ गए। उल्लेखनीय है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी व महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए भगत सिंह कोश्यारी का नाम पूर्व में नोटिस से अलग रखा था। लेकिन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम पुनः नोटिस में शामिल करते हुए तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस देने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। मालूम हो कि देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने राज्य सरकार के उस एक्ट को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है जिसमें राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों के शेष बचे किराए को माफ कर दिया था।
मंगलवार, 11 फ़रवरी 2020
एचसी का पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस
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