शनिवार, 19 अक्तूबर 2019

प्रयागराज विकास प्राधिकरण का भ्रष्टाचार

प्रयागराज ! एंटी करप्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र कुमार मिश्र द्वारा विकास प्राधिकरण प्रयागराज के यहां से बनाए जा रहे मकान गुरु शंकर मिश्रा न्यू मानस नगर नैनी जनपद प्रयागराज के संबंध में जन सूचना अधिकार के तहत विगत 6 अगस्त को सूचना मांगी गई थी। मांगी गई सूचना के संबंध में जैसे ही विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी जोन 4 आलोक कुमार पांडेय को हुई, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बैक डेट में 2 अगस्त को पत्रांक संख्या 77 से थाना नैनी को इस विषय का पत्र जारी कर दिया की मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवाया जाए। और इस कार्यवाही की जानकारी उन्हें भी दी गई कि विकास प्राधिकरण के यहां से कार्यवाही की गई है !


मांगी गई सूचना के दिनांक 6 अगस्त 2019 के संबंध में जन सूचना अधिकारी विकास प्राधिकरण प्रयागराज के यहां से पत्रांक संख्या 2995 दिनांक 16 सितंबर 2019 को पत्र जारी कर एक पेज रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 24 सितंबर 2019 को वीरेंद्र कुमार मिश्र के यहां भेज दिया गया। मांगी गई सूचना से वीरेंद्र कुमार मिश्र जब संतुष्ट नहीं हुए तब दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को जन सूचना विभाग मे जाकर मांगी गई सूचना के संबंध में बात की तब जाकर सूचना उपलब्ध हो पाई है। मांगी गई सूचना के संबंध में सूचना उपलब्ध हो जाने पर यह पता चला कि विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी जोनल 4 आलोक कुमार पांडेय के द्वारा पत्रांक संख्या 77 दिनांक 3 नवंबर 2018 को कारण बताओ नोटिस गुरु शंकर मिश्रा को जारी किया गया था। तथा पत्रांक संख्या 77 दिनांक 3 नवंबर 2018 को अवैध निर्माण रोकने की नोटिस जारी की गई थी,तब बीरेंद्र कुमार मिश्र ने विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी से मुलाकात करके बात किये कि आपके यहां से जब गुरु शंकर मिश्रा के विरुद्ध में दिनांक 3 नवंबर 2019 को कार्यवाही की गई थी तब अभी तक मकान कैसे बनाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि बहुत ही जल्द कार्यवाही की जाएगी,


वीरेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि नवंबर 2018 में जब कार्यवाही किया गया तब तीसरे मंजिले का फ्लोर छत 18 अगस्त 2019 को कैसे कंप्लीट करवा दिया गया।विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए मांगी गई सूचना दिनांक 6 अगस्त 2019 के संबंध में बैक डेट में पत्रांक संख्या 77 दिनांक 2 अगस्त 2019 को गुरु शंकर मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जारी किया गया तथा पत्रांक संख्या 77 दिनांक 2 अगस्त 2019 को आदेश जारी किया गया तथा पत्रांक संख्या 77 दिनांक 28 अगस्त 2019 को गुरु शंकर मिश्रा को पत्र जारी कर यह कहा गया कि अनाधिकृत निर्माण को इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिन के अंदर स्वयं मकान को गिरा दें।यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं उक्त निर्माण को गिरा देंगे और इसे गिराने का बयान आपसे भू राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल कर लिया जाएगा। और पत्रांक संख्या 77 दिनांक 28 अगस्त 2019 को यह आदेश जारी किया गया कि विपक्षी द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 का घोर उल्लंघन होता है जिसे ध्वस्त कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जबकि डेढ़ माह का समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक मकान ध्वस्त नहीं करवाया गया है। जिस के संबंध में वीरेंद्र कुमार मिश्र ने विकास प्राधिकरण प्रयागराज के उपाध्यक्ष के यहां शिकायती पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध में विभागीय कार्यवाही किए जाने संबंधी शिकायत किया गया है तथा गुरु शंकर मिश्रा न्यू मानस नगर नैनी प्रयागराज के मकान को ध्वस्त करवाए जाने संबंधी शिकायती पत्र दिया गया है।


वीरेंद्र कुमार मिश्र कहना है कि यदि इसके बाद भी कार्यवाही नहीं की गई तो जो भी इसमें संलिप्त है उन सब के विरुद्ध में उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वह गुरु शंकर मिश्रा के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सके।


बृजेश केसरवानी


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