गुरुवार, 25 जुलाई 2019

केंद्र और पांच राज्यों से मांगा जवाब:एससी

अवैध रेत खनन में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पांच राज्यों से मांगा जवाब


   
 नई दिल्ली ! सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर रोक लगाने और अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ जांच कर खनन पट्टे रद करने की मांग पर केंद्र और पांच राज्यों तथा सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पांच राज्यों में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
ये नोटिस बुधवार को न्यायाधीश एसए बोबडे, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता एम अलागरसामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। शुरुआत में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेवा से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश को देखने का मौका मिलता। इस पर भूषण ने कहा कि पूरे देश में नदियों और समुद्र के किनारों पर अवैध रेत खनन हो रहा है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे खनन को नियमित करें, लेकिन राज्य ऐसा कर पाने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन के दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए और उनके पट्टे रद किए जाएं। पर्यावरण प्रभाव आकलन और नियमों के सख्त अनुपालन के बगैर रेत खनन की इजाजत न दी जाए। याचिका में अवैध रेत खनन मामलों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग करते हुए तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पंजाब, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन के बाबत आई रिपोर्टो का भी हवाला दिया गया है।अवैध रेत खनन में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पांच राज्यों से मांगा जवाब!


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया  अखिलेश पांडेय  वारसॉ। अक्सर लोग अपने प्यार का इजहार किसी खास जगह पर करने का सोचते हैं। ताकि वो पल ज...